THE ACIT, 3(1), INDORE vs. SHRI SURENDRA SINGH BHATIA, INDORE

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ITA 413/IND/2014Status: DisposedITAT Indore13 April 2023AY 2009-104 pages

In favour of the assessee: the Revenue's appeal was dismissed. From the AI summary of this appeal.

AI SummaryDismissed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal held that the tax effect in the disputed matters was below the prescribed limit of Rs. 50 lakhs. Following CBDT instructions, the revenue was not expected to pursue these appeals.

What were the facts?

The appeals were filed by the revenue against the orders of the Commissioner of Income Tax (Appeals). The assessee's counsel argued that the tax effect was below the prescribed limit and thus the appeals should not have been filed.

What were the issues?

Whether the revenue's appeals should be dismissed on the grounds of low tax effect as per CBDT circulars, without considering the merits of the case.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 268A

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी �वजय पाल राव, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम. �बयाणी, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 413/ इंदौर /2014 �नधा�रण वष� : 2009-10 सहायक आयकर आयु�त बनाम �ी सु�रंदर �संह भा�टया, 3 (1), इंदौर इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एबीएचपीबी5246आर PAN-ABHPB5246R आ.अ.सं. 778/ इंदौर /2016 �नधा�रण वष� : 2011-12 आयकर उपायु�त 1 (1), बनाम �ी सु�रंदर �संह भा�टया, इंदौर इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एबीएचपीबी5246आर PAN-ABHPB5246R राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध अपीलाथ� क� ओर से �ी हष� �वजयवग�य, सीए सुनवाई �त�थ 13.04.2023 उ�घोषणा �त�थ 13.04.2023 आदेश �यायपीठ �वारा राज�व �वारा दा�खल �नधा�रण वष� 2009-10 से संबं�धत अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-I, इंदौर के आदेश �दनांक 24.03.2014 के �व��ध �नदे�शत है, जो �क एडीशनल आयकर आयु�त, र�ज-3, इंदौर �वारा आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 143(3) के अधीन �वर�चत आदेश �दनांक 26.12.2011 से उ�भूत है जब�क �नधा�रण वष� 2011-12 से

आ.अ.सं. 413/ इंदौर/2014 तथा 778/इंदौर/2016 2 �ी सु�रंदर �संह भा�टया, इंदौर संबं�धत अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-I, इंदौर के आदेश �दनांक 30.03.2016 के �व��ध �नदे�शत है, जो �क संयु�त आयकर आयु�त, र�ज-3, इंदौर �वारा आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 143(3) के अधीन �वर�चत आदेश �दनांक 11.03.2014 से उ�भूत है ।

2.

सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क इन अपील� म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है एवं ये �करण अपवाद खंड (Exemption Clause) के अधीन भी नह�ं आते ह� । अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� अनुदेश� तथा �व�भ�न उ�च �यायालय� तथा सव��च �यायालय के �नण�य� क� �ि�ट म� �वभाग को ये अपील� दा�खल नह�ं करना चा�हए थी ।

3.

�व�वान �वभागीय ��त�न�ध अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर उपरो�त त�य का खंडन नह�ं कर सक� ।

4.

हमने अ�भलेख का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के अनुसार �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा 20 लाख थी िजसे क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 17/2019 �दनांक 08.08.2019 �वारा संशो�धत कर �. 50 लाख कर �दया गया है तथा पूव� प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के प�र�छेद सं. 5 क� �वसंग�त को हटाया गया है । क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 17/2019 �दनांक 08.08.2019 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द कर �भाव �. 50 लाख से अ�धक नह�ं है । इस संबंध म� “कर �भाव” का अथ� �नधा�रत कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो �भाय� होता य�द कुल आय म� से उन मु�द� से संबं�धत आय, िजनके �व��द अपील दा�खल करना आश�यत है, को घटाया गया होता । यह प�रप� इसके अ�त�र�त कथन करता है �क कर म� उस पर कोई �याज शा�मल नह�ं होगा, �सवाए उसके जहाँ �याज क�

आ.अ.सं. 413/ इंदौर/2014 तथा 778/इंदौर/2016 3 �ी सु�रंदर �संह भा�टया, इंदौर �भाय�ता �वयं ह� �ववादाधीन है । हमने इसके अ�त�र�त पाया �क प�रप� के प�र�छेद 13, जो �न�न �प से उ�धृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा।

यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा और यह भूतल�ी �प से लं�बत एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा । ऊपर प�र�छेद 3 म� �व�न�द�ट कर सीमा के नीचे क� लं�बत अपील को वा�पस �लया जाए/ दबाव नह�ं डाला जाए ।

5.

आ�े�पत �करण� म�, हमने पाया �क �ववादाधीन मु�द� म� कर �भाव �. 50 लाख से अ�धक नह�ं है । इस त�य क� �ि�ट म�, अनुदेश के अनुसार राज�व को इन अपील� पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील� को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते ह� �य��क हमारे मत से सीबीडीट� �वारा जार� प�रप� अ�ध�नयम क� धारा 268ए(1) के उपबंध� क� �ि�ट म� �वभागीय अ�धका�रय� के �लए अ�नवाय� है । माननीय सव��च �यायालय �वारा नवनीत लाल झवेर� बनाम एएसी 56 आईट�आर 198 (एससी) �करण म� क�थत �ि�टकोण �लया गया है । माननीय सव��च �यायालय ने डायरे�टर ऑफ इंकम टै�स बनाम एस.आर.एम.बी डेयर� फा�म�ग (�ा) �ल. के �करण म� �स�वल अपील सं. 19650/2017 म� राज�व क� अपील खा�रज करते समय आयकर आयु�त से��ल-III बनाम सूया� हब�स �ल. के �करण म� सव��च �यायालय के तीन �यायाधीश �यायपीठ �नण�य का अनुसरण �कया है और अ�भधा�रत �कया है �क प�रप� लं�बत मामल� पर भी लागू होगा । त�नुसार, हम राज�व �वारा दा�खल अपील पोषणीय नह�ं होने के कारण खा�रज करते ह� । य�य�प, �यायो�चत �ि�ट से यहाँ यह �प�ट �कया जाता है �क राज�व �व�वध आवेदन (एमए) दा�खल करने के �लए �वतं� है य�द ये �करण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आते ह� ।

आ.अ.सं. 413/ इंदौर/2014 तथा 778/इंदौर/2016 4 �ी सु�रंदर �संह भा�टया, इंदौर 6. प�रणामतः, राज�व क� अपील� खा�रज क� जाती ह� । यह आदेश 13.04.2023 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (बी.एम. �बयाणी) (�वजय पाल राव) लेखा सद�य �या�यक सद�य �दनांक : 13.04.2023 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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