THE ACIT 4(1), INDORE vs. M/S SUNDARAM PACKAGING INDIA P LTD, INDORE
In favour of the assessee: the Revenue's appeal was dismissed. From the AI summary of this appeal.
What did the Tribunal hold?
The Tribunal held that the tax effect in the case was below the monetary limit specified by CBDT circulars for filing appeals. Therefore, the appeal filed by the Revenue was not maintainable.
What were the facts?
The Revenue filed an appeal against an order of the CIT(A). The assessee argued that the tax effect was below the prescribed limit for filing appeals, as per CBDT instructions. The Revenue could not provide contrary material.
What were the issues?
Whether the Revenue's appeal is maintainable when the tax effect is below the monetary limit prescribed by CBDT circulars.
Which sections of the Income-tax Act were involved?
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी �वजय पाल राव, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम. �बयाणी, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 397/ इंदौर /2022 �नधा�रण वष� : 2020-21 सहायक आयकर आयु�त बनाम मे. सुंदरम पैकेिजंग इं�डया 4 (1), इंदौर �ाईवेट �ल�मटेड, 702, पीयू-3, �लॉक-13, ऐरन हाई�स, �क�म नं. 54, ए.बी.रोड, इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एएएलसीएस33401के PAN-AALCS3340K राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध �नधा�रती क� ओर से �ी पी.डी.नागर, सीए सुनवाई �त�थ 11.05.2023 उ�घोषणा �त�थ 11.05.2023 आदेश �ी �वजय पाल राव, �या�यक सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2020-21 से संबं�धत राज�व �वारा दा�खल यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील स�टर, �द�ल� के आदेश �दनांक 21.09.2022 के �व��ध �नदे�शत है, जो �क सहायक आयकर आयु�त-सीपीसी ब�गलु� �वारा आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 143(1) के अधीन आदेश �दनांक 04.12.2021 से उ�भूत है ।
सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क इस अपील म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है एवं यह �करण अपवाद खंड (Exemption Clause) के अधीन भी नह�ं आता ह� । अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� अनुदेश� तथा �व�भ�न उ�च �यायालय�
आ.अ.सं. 397/इंदौर/2022 2 मे. सुंदरम पैकेिजंग इं�डया �ा.�ल., इंदौर तथा सव��च �यायालय के �नण�य� क� �ि�ट म� �वभाग को यह अपील दा�खल नह�ं करना चा�हए थी । 3. �व�वान �वभागीय ��त�न�ध अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर उपरो�त त�य का खंडन नह�ं कर सक� । 4. हमने अ�भलेख का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के अनुसार �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा 20 लाख थी िजसे क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 17/2019 �दनांक 08.08.2019 �वारा संशो�धत कर �. 50 लाख कर �दया गया है तथा पूव� प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के प�र�छेद सं. 5 क� �वसंग�त को हटाया गया है । क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 17/2019 �दनांक 08.08.2019 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द कर �भाव �. 50 लाख से अ�धक नह�ं है । इस संबंध म� “कर �भाव” का अथ� �नधा�रत कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो �भाय� होता य�द कुल आय म� से उन मु�द� से संबं�धत आय, िजनके �व��द अपील दा�खल करना आश�यत है, को घटाया गया होता । यह प�रप� इसके अ�त�र�त कथन करता है �क कर म� उस पर कोई �याज शा�मल नह�ं होगा, �सवाए उसके जहाँ �याज क� �भाय�ता �वयं ह� �ववादाधीन है । हमने इसके अ�त�र�त पाया �क प�रप� के प�र�छेद 13, जो �न�न �प से उ�धृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा।
यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा और यह भूतल�ी �प से लं�बत एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा । ऊपर प�र�छेद 3 म� �व�न�द�ट कर सीमा के नीचे क� लं�बत अपील को वा�पस �लया जाए/ दबाव नह�ं डाला जाए ।
आ.अ.सं. 397/इंदौर/2022 3 मे. सुंदरम पैकेिजंग इं�डया �ा.�ल., इंदौर 5. आ�े�पत �करण म�, हमने पाया �क �ववादाधीन मु�द� म� कर �भाव �. 50 लाख से अ�धक नह�ं है । इस त�य क� �ि�ट म�, अनुदेश के अनुसार राज�व को इस अपील पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते ह� �य��क हमारे मत से सीबीडीट� �वारा जार� प�रप� अ�ध�नयम क� धारा 268ए(1) के उपबंध� क� �ि�ट म� �वभागीय अ�धका�रय� के �लए अ�नवाय� है । माननीय सव��च �यायालय �वारा नवनीत लाल झवेर� बनाम एएसी 56 आईट�आर 198 (एससी) �करण म� क�थत �ि�टकोण �लया गया है । माननीय सव��च �यायालय ने डायरे�टर ऑफ इंकम टै�स बनाम एस.आर.एम.बी डेयर� फा�म�ग (�ा) �ल. के �करण म� �स�वल अपील सं. 19650/2017 म� राज�व क� अपील खा�रज करते समय आयकर आयु�त से��ल-III बनाम सूया� हब�स �ल. के �करण म� सव��च �यायालय के तीन �यायाधीश �यायपीठ �नण�य का अनुसरण �कया है और अ�भधा�रत �कया है �क प�रप� लं�बत मामल� पर भी लागू होगा । त�नुसार, हम राज�व �वारा दा�खल अपील पोषणीय नह�ं होने के कारण खा�रज करते ह� । य�य�प, �यायो�चत �ि�ट से यहाँ यह �प�ट �कया जाता है �क राज�व �व�वध आवेदन (एमए) दा�खल करने के �लए �वतं� है य�द यह �करण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आता है ।
प�रणामतः, राज�व क� अपील खा�रज क� जाती है । यह आदेश 11.05.2023 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है ।
ह�ता/- ह�ता/- (बी.एम. �बयाणी) (�वजय पाल राव) लेखा सद�य �या�यक सद�य �दनांक : 11.05.2023 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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