ITO 4 (3), INDORE vs. SMT SANGITA VERMA, INDORE

PDF · subscribers
ITA 57/IND/2021Status: DisposedITAT Indore19 January 2022AY 2011-124 pages

In favour of the assessee: the Revenue's appeal was dismissed. From the AI summary of this appeal.

AI SummaryDismissed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal held that the tax effect in the case was below the prescribed limit for filing appeals. Therefore, the Revenue was not supposed to pursue this appeal as per CBDT instructions. The appeal was dismissed on preliminary grounds.

What were the facts?

The Revenue filed an appeal against the order of the CIT(A). The assessee's counsel argued that the appeal should not have been filed due to a low tax effect. The Tribunal noted that the appeal was filed with a delay, which was condoned.

What were the issues?

Whether the appeal filed by the Revenue is maintainable when the tax effect is below the prescribed limit as per CBDT circulars. Whether the CBDT circulars are binding on the Revenue authorities.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 268A

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी महावीर �साद, �या�यक सद�य तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आ.अ.सं. 57/ इंदौर /2021 �नधा�रण वष� : 2011-12 आयकर अ�धकार� बनाम �ीमती संगीता वमा�, 4 (3), इंदौर इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.-एओजीपीबी 7142 सी राज�व क� ओर से �ी अ�मत सोनी, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध अपीलाथ� क� ओर से �ी मनजीत सचदेवा, एडवोकेट सुनवाई �त�थ 18.01.2022 उ�धघोषणा �त�थ 20.01.2022 आदेश �ी महावीर �साद, �या�यक सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2011-12 से संबं�धत राज�व �वारा दा�खल यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-II, इंदौर के आदेश �दनांक 23.09.2020 के �व��ध �नदे�शत है । यह अपील 10.03.2021 को दा�खल क� गई तथा रिज��� �वारा सू�चत �कया गया है �क यह अपील 86 �दन� से कालबा�धत है । �व�वान व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध ने �नवेदन �कया �क वत�मान महामार� के कारण अपील दा�खल करने म� �वलंब हुआ है िजसे भारत सरकार तथा माननीय सव��च �यायालय क� गाईडलाई�स क� �ि�ट म� माफ �कया जाए । हमने पाया �क स�चव, भारत सरकार �वारा जार� Gazette “CG-DL-E-29092020-222110 No.63 New Delhi,

आ.अ.सं. 57/इंदौर/2021 2 �ीमती संगीता वमा�, इंदौर 29/2020 म� यह �नदेश �दया गया है �क �कसी अपील क� प�रसीमा क� अव�ध क� संगणना म� 20.3.2020 से 31.12.2020 या 31.03.2021, जैसा भी �करण हो, क� अव�ध को छोड़ा जाएगा । इसके अ�त�र�त माननीय सव��च �यायालय ने Suo Motu Writ Petition (Civil) No.3 of 2020 �दनांक 08.03.2021 म� �नदेश जार� �कए ह� �क �कसी मुकदमे/अपील के �लए प�रसीमा क� अव�ध क� संगणना म� 15.3.2020 से 14.3.2021 क� अव�ध छोड़ी जाएगी । इसे �यान म� रखते हुए हम अपील दा�खल करने म� हुए �वलंब को माफ करते ह� ।

2.

सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया है �क इस अपील म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� अनुदेश� तथा �व�भ�न उ�च �यायालय� तथा सव��च �यायालय के �नण�य� क� �ि�ट म� �वभाग को यह अपील दा�खल नह�ं करना चा�हए थी । 3. �व�वान �वभागीय ��त�न�ध अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर उपरो�त त�य का खंडन नह�ं कर सक� ।

4.

हमने अ�भलेख का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के अनुसार �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा 20 लाख थी िजसे क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 17/2019 �दनांक 08.08.2019 �वारा संशो�धत कर �. 50 लाख कर �दया गया है तथा पूव� प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के प�र�छेद सं. 5 क� �वसंग�त को हटाया गया है । क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 17/2019 �दनांक 08.08.2019 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द कर �भाव �. 50 लाख से अ�धक नह�ं है । इस संबंध म� “कर �भाव” का अथ� �नधा�रत कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो �भाय� होता य�द कुल आय म� से उन मु�द� से संबं�धत आय, िजनके �व��द अपील दा�खल करना आश�यत है, को घटाया गया होता । यह प�रप� इसके अ�त�र�त कथन

आ.अ.सं. 57/इंदौर/2021 3 �ीमती संगीता वमा�, इंदौर करता है �क कर म� उस पर कोई �याज शा�मल नह�ं होगा, �सवाए उसके जहाँ �याज क� �भाय�ता �वयं ह� �ववादाधीन है । हमने इसके अ�त�र�त पाया �क प�रप� के प�र�छेद 13, जो �न�न �प से उ�धृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा ।

यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा और यह भूतल�ी �प से लं�बत एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा । ऊपर प�र�छेद 3 म� �व�न�द�ट कर सीमा के नीचे क� लं�बत अपील को वा�पस �लया जाए/ दबाव नह�ं डाला जाए ।

5.

आ�े�पत �करण म�, हमने पाया �क �ववादाधीन मु�द� म� कर �भाव �. 50 लाख से अ�धक नह�ं है । इस त�य क� �ि�ट म�, अनुदेश के अनुसार राज�व को इस अपील पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते है �य��क हमारे मत से सीबीडीट� �वारा जार� प�रप� अ�ध�नयम क� धारा 268ए(1) के उपबंध� क� �ि�ट म� �वभागीय अ�धका�रय� के �लए अ�नवाय� है । माननीय सव��च �यायालय �वारा नवनीत लाल झवेर� बनाम एएसी 56 आईट�आर 198 (एससी) �करण म� क�थत �ि�टकोण �लया गया है । माननीय सव��च �यायालय ने डायरे�टर ऑफ इंकम टै�स बनाम एस.आर.एम.बी डेयर� फा�म�ग (�ा) �ल. के �करण म� �स�वल अपील सं. 19650/2017 म� राज�व क� अपील खा�रज करते समय आयकर आयु�त से��ल-III बनाम सूया� हब�स �ल. के �करण म� सव��च �यायालय के तीन �यायाधीश �यायपीठ �नण�य का अनुसरण �कया है और अ�भधा�रत �कया है �क प�रप� लं�बत मामल� पर भी लागू होगा । त�नुसार, हम राज�व �वारा दा�खल अपील पोषणीय नह�ं होने के कारण खा�रज करते है । यहाँ यह �प�ट �कया जाता है �क राज�व �व�वध आवेदन (एमए) दा�खल करने के �लए �वतं� है य�द यह �करण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आता है ।

आ.अ.सं. 57/इंदौर/2021 4 �ीमती संगीता वमा�, इंदौर 6. प�रणामतः, राज�व क� अपील खा�रज क� जाती है । यह आदेश 20.01.2022 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- ह�ता/- (मनीष बोरड) (महावीर �साद) लेखा सद�य �या�यक सद�य �दनांक : 20.01.2022 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

More judgments on Section 268A

All 3,931 judgments and leading authorities on Section 268A →

Recent GST High Court judgments

Search GST case law →