UNITED WAY OF AHMEDABAD,AHMEDABAD vs. THE COMMISSIONER OF INCOME TAX (EXEMPTION), AHMEDABAD

PDF · subscribers
ITA 1069/AHD/2024Status: DisposedITAT Ahmedabad25 September 20242 pages

In favour of the Revenue: the assessee's appeal was dismissed. From the AI summary of this appeal.

AI SummaryDismissed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal considered the assessee's request to withdraw the appeal as the trust is in the process of dissolution. The Revenue had no objection to the withdrawal.

What were the facts?

The assessee filed an appeal against the order of the CIT(E) Ahmedabad, which rejected their application for approval under Section 80G(5)(iii) of the Income Tax Act. During the hearing, the assessee requested to withdraw the appeal.

What were the issues?

Whether the assessee can withdraw their appeal against the rejection of 80G approval.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 80G(5)(iii)

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद न्यायपीठ ‘बी’ अहमदाबाद । समक्षः सुश्री सुधित्रा काम्बले, न्याययक सदस्य एवं श्री नरेन्र प्रसाद ससन्हा, लेखा सदस्य आयकर अपील सं. 1069/एएचडी/2024 (निर्धारण वर्ाः लधगू िह ं) युनाइटेड वे ओफ अहमदाबाद बनाम आयकर आयुक्त- (छूट) बंगलॉ िं. 7, अश्वमेघ सोसधयट , अहमदधबधद ववभधग-7, हसुभधई पधका के पधस, जोर्पुर, सेटेलधईट, अहमदधबधद गुजरधत- 380015 स्थधयी ले.सं. एएएट यु9707ए (अपीलार्थी) (प्रत्यर्थी) अपीलधथी की ओर से श्री दर्ाि बेलधिी, प्रधधर्कृत प्रनतनिधर् प्रत्यथी की ओर से श्रीमती ममतध ससंघ, वररष्ठ ववभधगीय प्रनतनिधर् सुिवधई की तधर ख 10.09.2024 उच्चधरण की तधर ख 25.09.2024 आदेश श्री नरेन्र प्रसाद ससन्हा, लेखा सदस्य द्वारा यह अपील सीआईट (छूट), अहमदधबधद, (संक्षेप में 'सीआईट (ई)’) के ददिधंक 19.03.2024 के आदेर् के ववरुद्र् निर्धाररती द्वधरध दधयर की गई है, जजसमें आयकर अधर्नियम, 1961 की र्धरध 80जी(5)(iii) के तहत अिुमोदि के सलए निर्धाररती के आवेदि को खधररज कर ददयध गयध थध।

-2- आयकर अपील सं. 1069/एएचडी/2024 (निर्धारण वर्ाः लधगू िह ं) 2. सुिवधई के समय, श्री दर्ाि बेलधिी, ववद्वधि प्रधधर्कृत प्रनतनिधर् िे प्रस्तुत ककयध कक निर्धाररत अपील को आगे िह ं बढधिध चधहतध है और उसिे अपील वधपस लेिे की अिुमनत मधंगी है। इस संबंर् में ददिधंक 11.09.2024 को एक पत्र भी दधयर ककयध गयध है।

3.

हमिे निर्धाररती के अिुरोर् पर ववचधर ककयध है। निर्धाररती के प्रधधर्कृत प्रनतनिधर् िे पत्रधंक 11.09.2024 के मधध्यम से सूधचत ककयध है कक निर्धाररती ट्रस्ट को भंग करिे की प्रकियध में है और इस कधरण से अपील वधपस लेिे की अिुमनत मधंगी गई है। रधजस्व ववभधग को निर्धाररती द्वधरध अपील वधपस लेिे पर कोई आपवि िह ं है।

4.

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, निर्धाररती की अपील वधपस ल गई मधिकर खधररज की जधती है। ददनाांकः 25.09.2024 को इस आदेश को उच्िाररत ककया गया। हस्ता/- हस्ता/- (सुधचत्रध कधम्बले) (िरेन्द्र प्रसधद ससन्द्हध) न्याययक सदस्य लेखा सदस्य अहमदधबधद ददिधंकः 25/09/2024 सुमरध आदेश की प्रयतसलपप अग्रेपितः- 1. अपीलधथी 2. प्रत्यथी 3. संबंधर्त आयकर आयुक्त 4. आयकर आयुक्त(अपील) 5. ववभधगीय प्रनतनिधर्, आयकर अपील य अधर्करण, अहमदधबधद। 6. गधडा फधइल आदेर् से, सहधयक पंजीकधर आयकर अपील य अधर्करण, अहमदधबधद।

More judgments on Section 80G(5)(iii)

All 687 judgments and leading authorities on Section 80G(5)(iii) →

Recent GST High Court judgments

Search GST case law →