INCOME TAX OFFICER, DHAR vs. HUSAIN KOHAWALA, KUKSHI, DHAR

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ITA 221/IND/2024Status: DisposedITAT Indore25 September 2024AY 2017-181 pages
AI SummaryDismissed

Facts

Revenue filed an appeal against an order of the Commissioner of Income Tax (Appeals). The appeal pertains to the assessment year 2017-18. The revenue's appeal was filed against the assessee, Hussain Kohawala.

Held

The Tribunal held that the CBDT's circular No. 9/2024 mandates that appeals with a tax effect of less than Rs. 60 lakhs should not be filed before the Tribunal. The current appeal's tax effect is Rs. 52,05,065/-, which is below the stipulated limit. Therefore, the appeal is not maintainable.

Key Issues

Whether the revenue's appeal is maintainable before the Tribunal considering the monetary limit prescribed by the CBDT circular.

Sections Cited

268A

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी �वजय पाल राव, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम. �बयाणी, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 221/इंदौर/2024 �नधा�रण वष� : 2017-18 आयकर अ�धकार�, बनाम हुसैन कोहावाला, धार सै�फया माग� बोहरा मोह�ला, म�छ� दरवाजा कु�ी के पास, कु�ीताल, कु�ी, धार, म�य�देश अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- बीकेआरपीके 6392 पी PAN- BKRPK6392P राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध �नधा�रती क� ओर से कोई नह�ं सुनवाई �त�थ 25.09.2024 उ�घोषणा �त�थ 25.09.2024 आदेश �ी �वजय पाल राव, �या�यक सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2017-18 से संबं�धत राज�व �वारा दा�खल यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील स�टर (एनएफएसी), �द�ल� के आदेश �दनांक 19.01.2024 के �व��ध अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर �नदे�शत ह� ।

2.

इस अपील क� सुनवाई के दौरान हमने पाया �क क���य ��य� कर बोड� �वारा जार� नवीनतम प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 म� �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है। साथ ह� उपरो�त प�रप� के प�र�छेद सं. 4 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए

आ.अ.सं. 221/इंदौर/2024 2 हुसैन कोहावाला, कु�ी, धार के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� �वभाग �वारा कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द कर �भाव �. 60 लाख से अ�धक नह�ं है । इसके अ�त�र�त इस प�रप� के प�र�छेद 5, जो �न�न �प से उ�धृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा- “ यह संशोधन इस प�रप� के जार� होने क� तार�ख से लागू होगा । यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील� पर लागू होगा । यह सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� लं�बत एसएलपी/अपील� पर भी लागू होगा िज�ह� त�नुसार वा�पस �लया �लया जाए । ”

3.

हमने पाया �क वत�मान अपील म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है एवं यह �करण अपवाद खंड (Exemption Clause) के अधीन भी नह�ं आता है । अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� प�रप� �दनांक 17.09.2024 क� �ि�ट म� �वभाग �वारा दा�खल यह अपील खा�रज करने यो�य ह� ।

4.

�व�वान �वभागीय ��त�न�ध अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर उपरो�त त�य का खंडन नह�ं कर सक� । 5. हमने �व�वान �वभागीय ��त�न�ध के �नवेदन� पर �वचार �कया है तथा अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क क���य ��य� कर बोड� �वारा प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 के �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है । हमने पाया �क आ�े�पत �करण म� �ववादाधीन मु�द� म� कर �भाव �. 52,05,065/- है जो सीबीडीट� �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु �व�न�हत सीमा �. 60 लाख से कम है । अतः प�रप� के अनुसार राज�व को इस अपील पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । त�नुसार, �वभाग

आ.अ.सं. 221/इंदौर/2024 3 हुसैन कोहावाला, कु�ी, धार �वारा दा�खल वत�मान अपील खा�रज करने यो�य है । अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते ह� । य�य�प, �यायो�चत �ि�ट से यहाँ यह �प�ट �कया जाता है �क राज�व �व�वध आवेदन (एमए) दा�खल करने के �लए �वतं� है य�द यह �करण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आता है ।

6.

प�रणामतः, राज�व क� अपील खा�रज क� जाती है ।

यह आदेश 25.09.2024 को सुनवाई के प�चात खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है तथा त�प�चात �ल�खत आदेश पा�रत �कया गया ।

ह�ता/- ह�ता/- (बी.एम. �बयाणी) (�वजय पाल राव) लेखा सद�य �या�यक सद�य �दनांक : 25.09.2024 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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