INCOME TAX OFFICER - 2(3), BHOPAL , BHOPAL vs. ARVIND KHATARKAR THROUGH L.H. SMT. SARITA KHATARKAR, BHOPAL

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ITA 205/IND/2024Status: DisposedITAT Indore25 September 2024AY 2016-171 pages
AI SummaryDismissed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal noted that the CBDT circular dated 17.09.2024, revising the monetary limit for appeals to Rs. 60 lakhs, is applicable retrospectively. Since the appeal's tax effect is below this limit, the Revenue is not expected to pursue it.

What were the facts?

The Revenue filed an appeal against the order of the Commissioner of Income Tax (Appeals). During the hearing, the assessee's counsel brought to the Tribunal's notice a CBDT circular increasing the monetary limit for filing appeals before the Tribunal to Rs. 60 Lakhs. The monetary impact of the present appeal was found to be Rs. 56,98,704/-, which is below the revised limit.

What were the issues?

Whether the Revenue's appeal is maintainable given the revised monetary limit prescribed by the CBDT circular?

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 268A

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी �वजय पाल राव, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम. �बयाणी, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 205/इंदौर/2024 �नधा�रण वष� : 2016-17 आयकर अ�धकार�, बनाम �ी अर�वंद खाटरकर �वारा वाड�-2(3), भोपाल वै/उ.�ीमती स�रता खाटरकर, �लैट सं. 401, तरंग �चनार �ीम �सट�, होशंगाबाद रोड, भोपाल अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एजेयूपीके 3945 के PAN- AJUPK3945K राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध �नधा�रती क� ओर से �ी एन.डी.पटवा, एडवोकेट सुनवाई �त�थ 25.09.2024 उ�घोषणा �त�थ 25.09.2024 आदेश �ी बी.एम.�बयाणी, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2016-17 से संबं�धत राज�व �वारा दा�खल यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील),नेशनल फेसलेस अपील स�टर, �द�ल� के आदेश �दनांक 19.01.2024 के �व��ध अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर �नदे�शत ह� । 2. सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने हमारा �यान क���य ��य� कर बोड� �वारा जार� नवीनतम प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 क� ओर आक�ष�त �कया िजसके �वारा �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है । साथ ह� उपरो�त प�रप� के प�र�छेद सं. 4 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� �वभाग �वारा कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द आ.अ.सं. 205/इंदौर/2024 2 अर�वंद खाटरकर �वारा वै.उ. स�रता खाटरकर, भोपाल कर �भाव �. 60 लाख से अ�धक नह�ं है । इसके अ�त�र�त इस प�रप� के प�र�छेद 5, जो �न�न �प से उ�धृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा- “ यह संशोधन इस प�रप� के जार� होने क� तार�ख से लागू होगा । यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील� पर लागू होगा । यह सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� लं�बत एसएलपी/अपील� पर भी लागू होगा िज�ह� त�नुसार वा�पस �लया �लया जाए । ” 4. �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क वत�मान अपील म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है एवं यह �करण अपवाद खंड (Exemption Clause) के अधीन भी नह�ं आता है । अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� प�रप� �दनांक 17.09.2024 क� �ि�ट म� �वभाग �वारा दा�खल यह अपील खा�रज करने यो�य ह� ।

5.

�व�वान �वभागीय ��त�न�ध अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर उपरो�त त�य का खंडन नह�ं कर सक� । 6. हमने दोन� ओर के �व�वान ��त�न�धय� के �नवेदन� पर �वचार �कया है तथा अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क क���य ��य� कर बोड� �वारा प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 के �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है । हमने पाया �क आ�े�पत �करण म� �ववादाधीन मु�द� म� कर �भाव �. 56,98,704/- है जो सीबीडीट� �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु �व�न�हत सीमा �. 60 लाख से कम है । अतः प�रप� के अनुसार राज�व को इस अपील पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । त�नुसार, �वभाग �वारा दा�खल वत�मान अपील खा�रज करने यो�य है । अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते ह� । य�य�प, �यायो�चत �ि�ट से यहाँ यह �प�ट �कया जाता है �क राज�व �व�वध आवेदन (एमए) दा�खल करने के �लए �वतं� है य�द यह �करण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आता है । आ.अ.सं. 205/इंदौर/2024 3 अर�वंद खाटरकर �वारा वै.उ. स�रता खाटरकर, भोपाल

7.

प�रणामतः, राज�व क� अपील खा�रज क� जाती है । यह आदेश 25.09.2024 को सुनवाई के प�चात खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है तथा त�प�चात �ल�खत आदेश पा�रत �कया गया । ह�ता/- ह�ता/- (�वजय पाल राव) (बी.एम. �बयाणी) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 25.09.2024 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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