INCOME TAX OFFICER-1(1), INDORE, INDORE vs. ARIHANT COAL (INDIA) PRIVATE LIMITED, INDORE

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ITA 737/IND/2024Status: DisposedITAT Indore27 February 2025AY 2013-141 pages
AI SummaryDismissed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal noted that the CBDT has revised the monetary limit for filing appeals before the Tribunal to Rs. 60 lakhs. The present appeal's tax effect was Rs. 9,54,810/-, which is below the revised limit. Therefore, the appeal was dismissed.

What were the facts?

The Revenue filed an appeal against the order of the CIT(A). The appeal was filed against an assessment order for the A.Y. 2013-14.

What were the issues?

Whether the Revenue's appeal is maintainable before the Tribunal when the tax effect is below the monetary limit prescribed by the CBDT circular?

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 268A

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर (एकल सद�यीय �करण) �यायपीठ, इंदौर �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 737/इंदौर/2024 �नधा�रण वष� : 2013-14 आयकर अ�धकार� बनाम अ�रहंत कोल (इं�डया) 1 (1), इंदौर �ा.�ल., 33, ट�.ट�.नगर, देवास नाका, इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं. – एएआईसीए 6694 एच PAN – AAICA6694H अपीलाथ� क� ओर से : कोई नह�ं ��यथ� क� ओर से : �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ : 27.02.2025 उ�धघोषणा �त�थ : 27.02.2025 आदेश �नधा�रण वष� 2013-14 से संबं�धत राज�व �वारा दा�खल यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील स�टर (एनएफएसी), नई �द�ल� के आदेश �दनांक 30.08.2024 के �व��ध अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर �नदे�शत ह� ।

2.

इस अपील क� सुनवाई के दौरान म�ने पाया �क क���य ��य� कर बोड� �वारा जार� नवीनतम प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 म� �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है । साथ ह� उपरो�त प�रप� के प�र�छेद सं. 4 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� �वभाग �वारा कोई

आ.अ.सं. 737/इंदौर/2024 2 अ�रहंत कोल (इं�डया) �ा.�ल., इंदौर अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द कर �भाव �. 60 लाख से अ�धक नह�ं है । इसके अ�त�र�त इस प�रप� के प�र�छेद 5, जो �न�न �प से उ�धृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा- “ यह संशोधन इस प�रप� के जार� होने क� तार�ख से लागू होगा । यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील� पर लागू होगा । यह सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� लं�बत एसएलपी/अपील� पर भी लागू होगा िज�ह� त�नुसार वा�पस �लया �लया जाए । ”

3.

म�ने पाया �क वत�मान अपील म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है एवं यह �करण अपवाद खंड (Exemption Clause) के अधीन भी नह�ं आता है । अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� प�रप� �दनांक 17.09.2024 क� �ि�ट म� �वभाग �वारा दा�खल यह अपील खा�रज करने यो�य ह� ।

4.

�व�वान �वभागीय ��त�न�ध अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर उपरो�त त�य का खंडन नह�ं कर सक� । 5. म�ने �व�वान �वभागीय ��त�न�ध के �नवेदन� पर �वचार �कया है तथा अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अ�ययन �कया है । म�ने पाया �क क���य ��य� कर बोड� �वारा प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 के �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है । म�ने पाया �क आ�े�पत �करण म� �ववादाधीन मु�द� म� कर �भाव �. 9,54,810/- है जो सीबीडीट� �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु �व�न�हत सीमा �. 60 लाख से कम है । अतः प�रप� के अनुसार राज�व को इस अपील पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । त�नुसार, �वभाग �वारा दा�खल वत�मान अपील खा�रज करने यो�य है । अतः, म� राज�व �वारा

आ.अ.सं. 737/इंदौर/2024 3 अ�रहंत कोल (इं�डया) �ा.�ल., इंदौर दा�खल अपील को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करता हूँ । य�य�प, �यायो�चत �ि�ट से यहाँ यह �प�ट �कया जाता है �क राज�व �व�वध आवेदन (एमए) दा�खल करने के �लए �वतं� है य�द यह �करण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आता है ।

6.

प�रणामतः, राज�व क� अपील खा�रज क� जाती है । यह आदेश 27.02.2025 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- (मनीष बोरड) लेखा सद�य �दनांक : 27.02.2025 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त , आयकर आयु�त, �वभागीय ( अपील ) ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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