THE DCIT-1(1), INDORE vs. M/S AGRAWAL COAL CORP. PVT. LTD., INDORE
What did the Tribunal hold?
The Tribunal held that the tax effect in the appeal was less than Rs. 20 lakhs, and as per CBDT instructions, the Revenue should not have pressed the appeal. Therefore, the appeal was dismissed on preliminary grounds.
What were the facts?
The Revenue filed an appeal against the order of the CIT(A) for the assessment year 2011-12. The assessee's counsel submitted that the tax effect in the appeal was below the prescribed limit, and thus the appeal should not have been filed by the Revenue.
What were the issues?
Whether the Revenue's appeal should be dismissed on the grounds of low tax effect as per CBDT instructions and relevant judicial precedents.
Which sections of the Income-tax Act were involved?
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आदेश
�ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा
�नधा�रण वष� 2011-12 से संबं�धत यह राज�व �वारा आयकर आयु�त (अपील)- III, इंदौर के आदेश �दनांक 15.02.2017 के �व�� दा�खल अपील है ।
सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया है �क इस अपील म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� अनुदेश� तथा �व�भ�न उ�च �यायालय� तथा सव��च �यायालय के �नण�य� क� �ि�ट म� �वभाग को यह अपील दा�खल नह�ं करना चा�हए थी ।
2 आ.अ.सं. 347/इंदौर/2017 मे. अ�वाल कोल काप�रेशन �ा.�ल., इंदौर
�व�वान �वभागीय ��त�न�ध अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर उपरो�त त�य का खंडन नह�ं कर सक� ।
हमने अ�भलेख का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क इस �करण म� अंत��त कर �व�न�हत सीमा अथा�त 20 लाख से कम है जैसा �क क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 म� �न�हत है । आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द कर �भाव �. 20 लाख से अ�धक नह�ं है । इस संबंध म� “कर �भाव” का अथ� �नधा�रत कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो �भाय� होता य�द कुल आय म� से उन मु�� से संबं�धत आय, िजनके �व��द अपील दा�खल करना आश�यत है, को घटाया गया होता । यह प�रप� इसके अ�त�र�त कथन करता है �क कर म� उस पर कोई �याज शा�मल नह�ं होगा, �सवाए उसके जहाँ �याज क� �भाय�ता �वयं ह� �ववादाधीन है । हमने इसके अ�त�र�त पाया �क प�रप� के प�र�छेद 13, जो �न�न �प से उ�ृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा ।
“ यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा और यह भूतल�ी �प से लं�बत एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा । ऊपर प�र�छेद 3 म� �व�न�द�ट कर सीमा के नीचे क� लं�बत अपील को वा�पस �लया जाए/ दबाव नह�ं डाला जाए । ”
आ�े�पत �करण म�, हमने पाया �क �ववादाधीन मु�ा �. 20 लाख से अ�धक नह�ं है । इस त�य क� �ि�ट म�, अनुदेश के अनुसार राज�व को इस अपील पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते है �य��क हमारे मत से सीबीडीट� �वारा जार� प�रप� अ�ध�नयम क� धारा 268ए(1) के उपबंध� क� �ि�ट म� �वभागीय अ�धका�रय� के �लए
3 आ.अ.सं. 347/इंदौर/2017 मे. अ�वाल कोल काप�रेशन �ा.�ल., इंदौर अ�नवाय� है । माननीय सव��च �यायालय �वारा नवनीत लाल झवेर� बनाम एएसी 56 आईट�आर 198 (एससी) �करण म� क�थत �ि�टकोण �लया गया है । माननीय सव��च �यायालय ने डायरे�टर ऑफ इंकम टै�स बनाम एस.आर.एम.बी डेयर� फा�म�ग (�ा) �ल. के �करण म� �स�वल अपील सं. 19650/2017 म� राज�व क� अपील खा�रज करते समय आयकर आयु�त से��ल-III बनाम सूया� हब�स �ल. के �करण म� सव��च �यायालय के तीन �यायाधीश �यायपीठ �नण�य का अनुसरण �कया है और अ�भधा�रत �कया है �क प�रप� लं�बत मामल� पर भी लागू होगा । त�नुसार, हम राज�व �वारा दा�खल अपील पोषणीय नह�ं होने के कारण खा�रज करते है ।
प�रणामतः, राज�व क� अपील खा�रज क� जाती है ।
आदेश 10.09.2018 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (कुल भारत) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य
�दनांक : 10.09.2018 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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