THE ACIT, CENTRAL-2, INDORE vs. SMT. REENA DEVI CHUGH, INDORE

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ITA 240/IND/2017Status: DisposedITAT Indore12 October 2018AY 2013-144 pages
AI SummaryDismissed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal held that the tax effect in these cases was less than Rs. 20 lakhs, as per CBDT instructions. Following these instructions and judicial precedents, the Tribunal dismissed the revenue's appeals as not maintainable.

What were the facts?

The revenue filed appeals against the orders of the CIT(A) for assessment years 2012-13 and 2013-14. During the hearing, the assessee's counsel argued that the tax effect was below the prescribed limit, and thus the appeals should not have been filed.

What were the issues?

Whether revenue's appeals are maintainable when the tax effect is below the prescribed monetary limit as per CBDT instructions.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 268A

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आदेश

�ी कुल भारत, �या�यक सद�य �वारा

राज�व �वारा �नधा�रण वष� 2012-13 तथा 2013-14 से संबं�धत ये अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-III, इंदौर के अलग-अलग आदेश� �दनांक 24.10.2016, 16.12.2016 तथा 14.09.2016 के �व��द दा�खल क� गई ह� ।

2.

सुनवाई के दौरान, संबं�धत �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया है �क इन अपील� म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� अनुदेश� तथा �व�भ�न उ�च �यायालय� तथा सव��च �यायालय के �नण�य� क� �ि�ट म� �वभाग को ये अपील� दा�खल नह�ं करना चा�हए थी ।

3.

�व�वान �वभागीय ��त�न�ध अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर इस त�य का खंडन नह�ं कर सके ।

3 आ.(एसएस) अ.सं. 23/इंदौर/2017 तथा अ�य मे. चुग �रअ�लट�, इंदौर तथा अ�य

4.

हमने अ�भलेख का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क इन �करण� म� अंत��त कर �व�न�हत सीमा अथा�त 20 लाख से कम है जैसा �क क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 म� �न�हत है । आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द कर �भाव �. 20 लाख से अ�धक नह�ं है । इस संबंध म� “कर �भाव” का अथ� �नधा�रत कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो �भाय� होता य�द कुल आय म� से उन मु�� से संबं�धत आय, िजनके �व��द अपील दा�खल करना आश�यत है, को घटाया गया होता । यह प�रप� इसके अ�त�र�त कथन करता है �क कर म� उस पर कोई �याज शा�मल नह�ं होगा, �सवाए उसके जहाँ �याज क� �भाय�ता �वयं ह� �ववादाधीन है । हमने इसके अ�त�र�त पाया �क प�रप� के प�र�छेद 13, जो �न�न �प से उ�ृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा ।

“ यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा और यह भूतल�ी �प से लं�बत एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा । ऊपर प�र�छेद 3 म� �व�न�द�ट कर सीमा के नीचे क� लं�बत अपील को वा�पस �लया जाए/ दबाव नह�ं डाला जाए । ”

4.

आ�े�पत �करण� म�, हमने पाया �क �ववादाधीन मु�े �. 20 लाख से अ�धक नह�ं है । इस त�य क� �ि�ट म�, अनुदेश के अनुसार राज�व को इन अपील� पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील� को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते है �य��क हमारे मत से सीबीडीट� �वारा जार� प�रप� अ�ध�नयम क� धारा 268ए(1) के उपबंध� क� �ि�ट म� �वभागीय अ�धका�रय� के �लए अ�नवाय� है । माननीय सव��च �यायालय �वारा नवनीत लाल झवेर� बनाम एएसी 56 आईट�आर 198 (एससी) �करण म� क�थत �ि�टकोण �लया गया है । माननीय सव��च �यायालय ने डायरे�टर ऑफ इंकम टै�स बनाम एस.आर.एम.बी डेयर� फा�म�ग (�ा) �ल. के

4 आ.(एसएस) अ.सं. 23/इंदौर/2017 तथा अ�य मे. चुग �रअ�लट�, इंदौर तथा अ�य �करण म� �स�वल अपील सं. 19650/2017 म� राज�व क� अपील खा�रज करते समय आयकर आयु�त से��ल-III बनाम सूया� हब�स �ल. के �करण म� सव��च �यायालय के तीन �यायाधीश �यायपीठ �नण�य का अनुसरण �कया है और अ�भधा�रत �कया है �क प�रप� लं�बत मामल� पर भी लागू होगा । त�नुसार, हम राज�व �वारा दा�खल अपील� पोषणीय नह�ं होने के कारण खा�रज करते ह� ।

5.

प�रणामतः, राज�व क� अपील� खा�रज क� जाती ह� ।

आदेश 12.10.2018 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है ।

ह�ता/- ह�ता/- (मनीष बोरड) (कुल भारत) लेखा सद�य �या�यक सद�य

�दनांक : 12.10.2018 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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