THE ACIT, (CENTRAL)-1, INDORE vs. SMT. SANGEETA DASOT, INDORE
What did the Tribunal hold?
The Tribunal held that the tax effect in these cases was less than Rs. 20 lakhs, as per CBDT instructions. Therefore, the Revenue's appeals were not maintainable and were dismissed.
What were the facts?
The Revenue filed appeals against the orders of the CIT(A) for assessment year 2013-14. The assessee's counsel argued that the tax effect was below the prescribed limit, and thus the appeals should not have been filed.
What were the issues?
Whether appeals filed by the Revenue are maintainable when the tax effect is below the prescribed monetary limit as per CBDT instructions.
Which sections of the Income-tax Act were involved?
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आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2013-14 से संबं�धत ये राज�व �वारा सुसंगत �नधा�र�तय� के �करण म� आयकर आयु�त (अपील)-III, इंदौर के अलग-अलग आदेश� �दनांक 25.11.2016 के �व�� दा�खल अपील� है ।
2 आ.अ.सं. 115 तथा 116/इंदौर/2017 �ीमती शोभना दसौत तथा �ीमती संगीता दसौत, इंदौर 2. सुनवाई के दौरान, �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया है �क इन अपील� म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� अनुदेश� तथा �व�भ�न उ�च �यायालय� तथा सव��च �यायालय के �नण�य� क� �ि�ट म� �वभाग को ये अपील� दा�खल नह�ं करना चा�हए थी ।
�व�वान �वभागीय ��त�न�ध अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर उपरो�त त�य का खंडन नह�ं कर सक� ।
हमने अ�भलेख का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क इन �करण� म� अंत��त कर �व�न�हत सीमा अथा�त 20 लाख से कम है जैसा �क क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 म� �न�हत है । आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द कर �भाव �. 20 लाख से अ�धक नह�ं है । इस संबंध म� “कर �भाव” का अथ� �नधा�रत कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो �भाय� होता य�द कुल आय म� से उन मु�� से संबं�धत आय, िजनके �व��द अपील दा�खल करना आश�यत है, को घटाया गया होता । यह प�रप� इसके अ�त�र�त कथन करता है �क कर म� उस पर कोई �याज शा�मल नह�ं होगा, �सवाए उसके जहाँ �याज क� �भाय�ता �वयं ह� �ववादाधीन है । हमने इसके अ�त�र�त पाया �क प�रप� के प�र�छेद 13, जो �न�न �प से उ�ृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा । “ यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा और यह भूतल�ी �प से लं�बत एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा । ऊपर प�र�छेद 3 म� �व�न�द�ट कर सीमा के नीचे क� लं�बत अपील को वा�पस �लया जाए/ दबाव नह�ं डाला जाए । ”
3 आ.अ.सं. 115 तथा 116/इंदौर/2017 �ीमती शोभना दसौत तथा �ीमती संगीता दसौत, इंदौर 4. आ�े�पत �करण� म�, हमने पाया �क �ववादाधीन मु�ा �. 20 लाख से अ�धक नह�ं है । इस त�य क� �ि�ट म�, अनुदेश के अनुसार राज�व को इन अपील� पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील� को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते है �य��क हमारे मत से सीबीडीट� �वारा जार� प�रप� अ�ध�नयम क� धारा 268ए(1) के उपबंध� क� �ि�ट म� �वभागीय अ�धका�रय� के �लए अ�नवाय� है । माननीय सव��च �यायालय �वारा नवनीत लाल झवेर� बनाम एएसी 56 आईट�आर 198 (एससी) �करण म� क�थत �ि�टकोण �लया गया है । माननीय सव��च �यायालय ने डायरे�टर ऑफ इंकम टै�स बनाम एस.आर.एम.बी डेयर� फा�म�ग (�ा) �ल. के �करण म� �स�वल अपील सं. 19650/2017 म� राज�व क� अपील खा�रज करते समय आयकर आयु�त से��ल-III बनाम सूया� हब�स �ल. के �करण म� सव��च �यायालय के तीन �यायाधीश �यायपीठ �नण�य का अनुसरण �कया है और अ�भधा�रत �कया है �क प�रप� लं�बत मामल� पर भी लागू होगा । त�नुसार, हम राज�व �वारा दा�खल अपील� पोषणीय नह�ं होने के कारण खा�रज करते ह� । यहाँ यह �प�ट �कया जाता है �क राज�व �व�वध आवेदन (एमए) दा�खल करने के �लए �वतं� है य�द ये �करण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आते ह� ।
प�रणामतः, राज�व क� अपील� खा�रज क� जाती है ।
आदेश 09.07.2019 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है ।
ह�ता/- ह�ता/- (कुल भारत) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 09.07.2019 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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