M/S SUNSHINE PERSONAL CARE P LTD., INDORE vs. ACIT 5 (1), INDORE
What did the Tribunal hold?
The Tribunal held that the tax effect in the appeals was below the prescribed limit of Rs. 50 lakhs as per CBDT Circular No. 17/2019. Therefore, the Revenue was not expected to pursue these appeals.
What were the facts?
The Revenue filed several appeals before the ITAT against different orders of the CIT(A). During the hearing, the assessee's counsel submitted that the tax effect in these appeals was below the prescribed limit, and thus the Revenue should not have filed these appeals.
What were the issues?
Whether the Revenue's appeals should be dismissed on the grounds that the tax effect is below the monetary limit prescribed by the CBDT circulars for filing appeals.
Which sections of the Income-tax Act were involved?
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा ये अपील� राज�व �वारा अलग-अलग �नधा�रण वष� से संबं�धत आयकर आयु�त (अपील) के अलग-अलग आदेश� के �व��द दा�खल क� गई ह� ।
सुनवाई के दौरान, संबं�धत �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया है �क इन अपील� म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� अनुदेश� तथा �व�भ�न उ�च �यायालय� तथा सव��च �यायालय के �नण�य� क� �ि�ट म� �वभाग को ये अपील� दा�खल नह�ं करना चा�हए थी ।
�व�वान �वभागीय ��त�न�ध अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर इस त�य का खंडन नह�ं कर सके ।
3 आ.अ.सं. 111/इंदौर/2018 तथा अ�य �ी सुधीर जैन, इंदौर तथा अ�य 4. हमने अ�भलेख का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के अनुसार �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा 20 लाख थी िजसे क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 17/2019 �दनांक 08.08.2019 �वारा संशो�धत कर �. 50 लाख कर �दया गया है तथा पूव� प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के प�र�छेद सं. 5 क� �वसंग�त को हटाया गया है । क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 17/2019 �दनांक 08.08.2019 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द कर �भाव �. 50 लाख से अ�धक नह�ं है । इस संबंध म� “कर �भाव” का अथ� �नधा�रत कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो �भाय� होता य�द कुल आय म� से उन मु�� से संबं�धत आय, िजनके �व��द अपील दा�खल करना आश�यत है, को घटाया गया होता । यह प�रप� इसके अ�त�र�त कथन करता है �क कर म� उस पर कोई �याज शा�मल नह�ं होगा, �सवाए उसके जहाँ �याज क� �भाय�ता �वयं ह� �ववादाधीन है । हमने इसके अ�त�र�त पाया �क प�रप� के प�र�छेद 13, जो �न�न �प से उ�ृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा ।
यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा और यह भूतल�ी �प से लं�बत एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा । ऊपर प�र�छेद 3 म� �व�न�द�ट कर सीमा के नीचे क� लं�बत अपील को वा�पस �लया जाए/ दबाव नह�ं डाला जाए ।
आ�े�पत �करण� म�, हमने पाया �क �ववादाधीन मु�� म� कर �भाव �. 50 लाख से अ�धक नह�ं है । इस त�य क� �ि�ट म�, अनुदेश के अनुसार राज�व को इन अपील� पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील� को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते है �य��क हमारे मत से सीबीडीट� �वारा जार� प�रप� अ�ध�नयम क� धारा 268ए(1) के उपबंध� क� �ि�ट म� �वभागीय अ�धका�रय� के �लए अ�नवाय� है । माननीय सव��च �यायालय �वारा नवनीत लाल झवेर� बनाम एएसी 56 आईट�आर 198
4 आ.अ.सं. 111/इंदौर/2018 तथा अ�य �ी सुधीर जैन, इंदौर तथा अ�य (एससी) �करण म� क�थत �ि�टकोण �लया गया है । माननीय सव��च �यायालय ने डायरे�टर ऑफ इंकम टै�स बनाम एस.आर.एम.बी डेयर� फा�म�ग (�ा) �ल. के �करण म� �स�वल अपील सं. 19650/2017 म� राज�व क� अपील खा�रज करते समय आयकर आयु�त से��ल-III बनाम सूया� हब�स �ल. के �करण म� सव��च �यायालय के तीन �यायाधीश �यायपीठ �नण�य का अनुसरण �कया है और अ�भधा�रत �कया है �क प�रप� लं�बत मामल� पर भी लागू होगा । त�नुसार, हम राज�व �वारा दा�खल अपील� पोषणीय नह�ं होने के कारण खा�रज करते ह� । यहाँ यह �प�ट �कया जाता है �क राज�व �व�वध आवेदन (एमए) दा�खल करने के �लए �वतं� है य�द ये �करण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आते ह� ।
प�रणामतः, राज�व क� अपील� खा�रज क� जाती है ।
आदेश 14.08.2019 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है ।
ह�ता/- ह�ता/- (कुल भारत) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 14.08.2019 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
More judgments on Section 268A
- Income Tax Officer, Ajmer vs Hemant Kumar Sharma, AjmerITA 1506/JPR/2026[2021-22]Status: Disposed21 Oct 2026AY 2021-22
- Income Tax Officer, Indore vs Aashta Doshi, IndoreITA 789/IND/2025[2024-25]Status: Disposed12 Oct 2026AY 2024-25
- Income Tax Officer Ward -1(2)(3), Ahmedabad vs Khushal Madhavlal Darji, AhmedabadITA 82/AHD/2026[2022-23]Status: Disposed25 Sept 2026AY 2022-23
- Income Tax Officer, Ward-1, Mehsana vs Hemantkumar Faljibhai Chaudhary, MehsanaITA 475/AHD/2025[2012-13]Status: Disposed25 Sept 2026AY 2012-13
- Dy. CIT-4(1), Indore vs Kiran Bajpai, IndoreITA 426/IND/2026[2024-25]Status: Disposed9 Sept 2026AY 2024-25
Recent GST High Court judgments
Search GST case law →- M/S.Sidhivinayak Roadways, Sundergarh vs. Commissioner Of GST And Central Excise, Rourkela Commissionerate, RourkelaOrissa · 15 Oct 2026
- Dillip Kumar Behera vs. The Assistant Commissioner Of State Tax, Mayurbhanj CircleOrissa · 15 Oct 2026
- M/S. Kalinga Paper Mart, Sundergarh vs. Commissioner Of CT And GST, CuttackOrissa · 15 Oct 2026
- Kabita Nayak vs. Chief Commissioner, CGST, Central Excise And Customs, KhurdaOrissa · 15 Oct 2026
- Swastika Ingot PVT.LTD, Sundargarh vs. The Addl Commissioner, GST And Central Excise, BhubaneswarOrissa · 15 Oct 2026