ACIT (1), BHOPAL vs. M/S LVORY BUILDERS & DEVELOPERS, BHOPAL
In favour of the assessee: the Revenue's appeal was dismissed. From the AI summary of this appeal.
What did the Tribunal hold?
The Tribunal found the tax effect was below the Rs. 50 lakh limit set by CBDT Circular No. 17/2019. It rejected the Revenue's audit objection argument due to lack of evidence, holding that the circulars are mandatory. The appeal was dismissed as not maintainable.
What were the facts?
The Revenue filed an appeal for AY 2013-14. The assessee contended that the appeal should be dismissed due to low tax effect as per CBDT circulars, while the Revenue claimed an exception based on an audit objection.
What were the issues?
Whether the Revenue's appeal is maintainable before the ITAT if the tax effect is below the CBDT prescribed monetary limit, and if an unsubstantiated audit objection can be an exception.
Which sections of the Income-tax Act were involved?
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर
�ी राजपाल यादव, माननीय उपा�य� तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आ.अ.सं. 270/ इंदौर /2020 �नधा�रण वष� : 2013-14 सहायक आयकर आयु�त बनाम मे. आईवर� �बि�डंग एंड 5 (1), भोपाल डेवलपस�, भोपाल अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.-एएडीएफआई 1523 पी
राज�व क� ओर से �ी पी.के.�म�ा, आयकर आयु�त अपीलाथ� क� ओर से �ी मनोज फडनीस, सीए सुनवाई �त�थ 11.11.2021 उ�घोषणा �त�थ 17.11.2021 आदेश �ी राजपाल यादव, उपा�य� �वारा �नधा�रण वष� 2013-14 से संबं�धत राज�व �वारा दा�खल यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-2, भोपाल के आदेश �दनांक 15.05.2020 के �व�� �नदे�शत है ।
सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया है �क इस अपील म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� अनुदेश� तथा �व�भ�न उ�च �यायालय� तथा सव��च �यायालय के �नण�य� क� �ि�ट म� �वभाग को यह अपील दा�खल नह�ं करना चा�हए थी ।
2 आ.अ.सं. 270/इंदौर/2020 मे. आईवर� �बि�डंग एंड डेवलपस�, भोपाल 3. दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �नवेदन �कया �क उ�त �करण सीबीडीट� के प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के प�र�छेद 10(सी) के अपवाद खंड के अधीन आवृ�त है �य��क इस �करण म� ऑ�डट आपि�त अंत��त है । अतः यह �वभागीय अपील �यून कर �भाव के कारण खा�रज �कए जाने यो�य नह�ं है । य�य�प, राज�व के इस दावे के ��यु�तर म� �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता �वारा �नवेदन �कया गया �क राज�व �वारा न तो यह बताया गया है �क उ�त ऑ�डट आपि�त �वभाग �वारा �वीकार क� गई थी और न ह� इस संबंध म� राज�व �वारा संबं�धत �रकाड� ��तुत �कया गया है ।
हमने अ�भलेख का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के अनुसार �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा 20 लाख थी िजसे क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 17/2019 �दनांक 08.08.2019 �वारा संशो�धत कर �. 50 लाख कर �दया गया है तथा पूव� प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के प�र�छेद सं. 5 क� �वसंग�त को हटाया गया है । क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 17/2019 �दनांक 08.08.2019 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द कर �भाव �. 50 लाख से अ�धक नह�ं है । इस संबंध म� “कर �भाव” का अथ� �नधा�रत कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो �भाय� होता य�द कुल आय म� से उन मु�� से संबं�धत आय, िजनके �व��द अपील दा�खल करना आश�यत है, को घटाया गया होता । यह प�रप� इसके अ�त�र�त कथन करता है �क कर म� उस पर कोई �याज शा�मल नह�ं होगा, �सवाए उसके जहाँ �याज क� �भाय�ता �वयं ह� �ववादाधीन है । हमने इसके अ�त�र�त पाया �क प�रप� के प�र�छेद 13, जो �न�न �प से उ�ृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा ।
3 आ.अ.सं. 270/इंदौर/2020 मे. आईवर� �बि�डंग एंड डेवलपस�, भोपाल
यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा और यह भूतल�ी �प से लं�बत एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा । ऊपर प�र�छेद 3 म� �व�न�द�ट कर सीमा के नीचे क� लं�बत अपील को वा�पस �लया जाए/ दबाव नह�ं डाला जाए ।
आ�े�पत �करण म�, हमने पाया �क �ववादाधीन मु�� म� कर �भाव �. 50 लाख से अ�धक नह�ं है । हमने पाया �क राज�व �वारा ऑ�डट आपि�त के संबंध म� द� गई दल�ल म� बल नह�ं है �य��क माननीय अ�धका�रता म�य �देश उ�च �यायालय �वारा आयकर अ�धकार� बनाम मे. कृ�णा वेयरहाऊस (2021) 40 आईट�जे 389 (म�) �करण म� यह अ�भधा�रत करते हुए राज�व क� अपील को �यून कर �भाव के कारण खा�रज �कया था �क राज�व �वारा न तो यह बताया गया है �क उ�त ऑ�डट आपि�त �वभाग �वारा �वीकार क� गई थी और न ह� इस संबंध म� राज�व �वारा संबं�धत �रकाड� ��तुत �कया गया है । इस त�य क� �ि�ट म�, अनुदेश के अनुसार राज�व को इस अपील पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते है �य��क हमारे मत से सीबीडीट� �वारा जार� प�रप� अ�ध�नयम क� धारा 268ए(1) के उपबंध� क� �ि�ट म� �वभागीय अ�धका�रय� के �लए अ�नवाय� है । माननीय सव��च �यायालय �वारा नवनीत लाल झवेर� बनाम एएसी 56 आईट�आर 198 (एससी) �करण म� क�थत �ि�टकोण �लया गया है । माननीय सव��च �यायालय ने डायरे�टर ऑफ इंकम टै�स बनाम एस.आर.एम.बी डेयर� फा�म�ग (�ा) �ल. के �करण म� �स�वल अपील सं. 19650/2017 म� राज�व क� अपील खा�रज करते समय आयकर आयु�त से��ल-III बनाम सूया� हब�स �ल. के �करण म� सव��च �यायालय के तीन �यायाधीश �यायपीठ �नण�य का अनुसरण �कया है और
4 आ.अ.सं. 270/इंदौर/2020 मे. आईवर� �बि�डंग एंड डेवलपस�, भोपाल अ�भधा�रत �कया है �क प�रप� लं�बत मामल� पर भी लागू होगा । त�नुसार, हम राज�व �वारा दा�खल अपील पोषणीय नह�ं होने के कारण खा�रज करते है ।
प�रणामतः, राज�व क� अपील खा�रज क� जाती है । यह आदेश 17.11.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।
ह�ता/- ह�ता/- (मनीष बोरड) (राजपाल यादव) लेखा सद�य उपा�य� �दनांक : 17.11.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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