ITO 4 (3), INDORE vs. SMT VIDHYA BAI HARDIA, INDORE
In favour of the assessee: the Revenue's appeal was dismissed. From the AI summary of this appeal.
What did the Tribunal hold?
The Tribunal condoned the delay in filing the appeals. However, it dismissed the appeals as not maintainable based on CBDT circulars regarding monetary limits for filing appeals, as the tax effect was below the prescribed limit.
What were the facts?
The Revenue filed appeals against the orders of the CIT(A) for the assessment year 2011-12. The Revenue sought condonation of delay in filing the appeals due to the COVID-19 pandemic.
What were the issues?
Whether the appeals filed by the Revenue are maintainable considering the monetary limits prescribed by the CBDT circulars and if the delay in filing the appeals should be condoned.
Which sections of the Income-tax Act were involved?
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आदेश �यायपीठ �वारा अलग-अलग �नधा�र�तय� के �करण� म� �नधा�रण वष� 2011-12 से संबं�धत राज�व �वारा दा�खल ये अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-II, इंदौर के अलग-अलग आदेश� स�भ �दनांक 23.09.2020 के �व�� �नदे�शत ह� । ये अपील� 86 से 98 �दन� तक कालबा�धत है । इस संबंध म� �व�वान व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध �वारा �नवेदन �कया गया �क वैि�वक महामार� को�वड 19 - के कारण देश म� लॉकडाउन क� ि�थ�त के कारण राज�व समय पर अपील� दा�खल नह�ं कर पाया । अतः उसने अपील दा�खल करने म� हुए �वलंब को माफ करने का अनुरोध �कया है । हमने पाया �क अपील� दा�खल करने म� �वलंब तक�संगत कारण से हुआ था। अतः इन अपील� को दा�खल करने म� �वलंब को माफ �कया जाता है ।
सुनवाई के दौरान, �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ताओं ने �नवेदन �कया है �क इन अपील म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� अनुदेश� तथा �व�भ�न उ�च �यायालय� तथा सव��च �यायालय के �नण�य� क� �ि�ट म� �वभाग को ये अपील� दा�खल नह�ं करना चा�हए थी ।
दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �नवेदन �कया �क उ�त �करण सीबीडीट� के प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के प�र�छेद 10(सी) के अपवाद खंड के अधीन आवृ�त है �य��क इन �करण� म� ऑ�डट आपि�तयां अंत��त है । अतः ये �वभागीय अपील� �यून कर �भाव के कारण खा�रज �कए जाने यो�य नह�ं है । य�य�प, राज�व के इस दावे के ��यु�तर म� �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ता �वारा �नवेदन �कया गया �क राज�व �वारा न
4 आ.अ.सं. 56/इंदौर/2021 तथा अ�य �ीमती ��तभा बाई, इंदौर तथा अ�य तो यह बताया गया है �क उ�त ऑ�डट आपि�तयां �वभाग �वारा �वीकार क� गई थी और न ह� इस संबंध म� राज�व �वारा संबं�धत �रकाड� ��तुत �कये गये ह� ।
हमने पर�पर �वरोधी �नवेदन� को सुना है तथा अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क राज�व �वारा ऑ�डट आपि�त के संबंध म� द� गई दल�ल म� बल नह�ं है �य��क माननीय अ�धका�रता म�य �देश उ�च �यायालय �वारा आयकर अ�धकार� बनाम मे. कृ�णा वेयरहाऊस (2021) 40 आईट�जे 389 (म�) �करण म� यह अ�भधा�रत करते हुए राज�व क� अपील को �यून कर �भाव के कारण खा�रज �कया था �क राज�व �वारा न तो यह बताया गया है �क उ�त ऑ�डट आपि�त �वभाग �वारा �वीकार क� गई थी और न ह� इस संबंध म� राज�व �वारा संबं�धत �रकाड� ��तुत �कया गया है । हमने पाया �क वत�मान �करण� म� राज�व �वारा न तो यह बताया गया है �क उ�त ऑ�डट आपि�तयां �वभाग �वारा �वीकार क� गई थी और न ह� इस संबंध म� राज�व �वारा संबं�धत �रकाड� ��तुत �कये गये है । अतः हम माननीय अ�धका�रता उ�च �यायालय के उपयु�त आदेश का अनुसरण करते हुए राज�व क� इस दल�ल को खा�रज करते ह� ।
हमने पाया �क वत�मान �करण� म� �ववादाधीन मु�� म� कर �भाव �. 50 लाख से अ�धक नह�ं है । क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के अनुसार �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा 20 लाख थी िजसे क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 17/2019 �दनांक 08.08.2019 �वारा संशो�धत कर �. 50 लाख कर �दया गया है तथा पूव� प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के प�र�छेद सं. 5 क� �वसंग�त को हटाया गया है । क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 17/2019 �दनांक 08.08.2019 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी
5 आ.अ.सं. 56/इंदौर/2021 तथा अ�य �ीमती ��तभा बाई, इंदौर तथा अ�य चा�हए य�द कर �भाव �. 50 लाख से अ�धक नह�ं है । इस संबंध म� “कर �भाव” का अथ� �नधा�रत कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो �भाय� होता य�द कुल आय म� से उन मु�� से संबं�धत आय, िजनके �व��द अपील दा�खल करना आश�यत है, को घटाया गया होता । यह प�रप� इसके अ�त�र�त कथन करता है �क कर म� उस पर कोई �याज शा�मल नह�ं होगा, �सवाए उसके जहाँ �याज क� �भाय�ता �वयं ह� �ववादाधीन है ।
इसके अ�त�र�त हमने पाया �क प�रप� के प�र�छेद 13, जो �न�न �प से उ�ृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा । “ यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा और यह भूतल�ी �प से लं�बत एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा । ऊपर प�र�छेद 3 म� �व�न�द�ट कर सीमा के नीचे क� लं�बत अपील को वा�पस �लया जाए/ दबाव नह�ं डाला जाए । ”
अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील� को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते ह� �य��क हमारे मत से सीबीडीट� �वारा जार� प�रप� अ�ध�नयम क� धारा 268ए(1) के उपबंध� क� �ि�ट म� �वभागीय अ�धका�रय� के �लए अ�नवाय� है । माननीय सव��च �यायालय �वारा नवनीत लाल झवेर� बनाम एएसी 56 आईट�आर 198 (एससी) �करण म� क�थत �ि�टकोण �लया गया है । माननीय सव��च �यायालय ने डायरे�टर ऑफ इंकम टै�स बनाम एस.आर.एम.बी डेयर� फा�म�ग (�ा) �ल. के �करण म� �स�वल अपील सं. 19650/2017 म� राज�व क� अपील खा�रज करते समय आयकर आयु�त से��ल-III बनाम सूया� हब�स �ल. के �करण म� सव��च �यायालय के तीन �यायाधीश �यायपीठ �नण�य का
6 आ.अ.सं. 56/इंदौर/2021 तथा अ�य �ीमती ��तभा बाई, इंदौर तथा अ�य अनुसरण �कया है और अ�भधा�रत �कया है �क प�रप� लं�बत मामल� पर भी लागू होगा । त�नुसार, हम राज�व �वारा दा�खल अपील� पोषणीय नह�ं होने के कारण खा�रज करते ह� ।
प�रणामतः, राज�व क� अपील� खा�रज क� जाती है । यह आदेश 13.12.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।
ह�ता/- ह�ता/- (मधु�मता रॉय) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 13.12.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
More judgments on Section 268A
- Income Tax Officer, Ajmer vs Hemant Kumar Sharma, AjmerITA 1506/JPR/2026[2021-22]Status: Disposed21 Oct 2026AY 2021-22
- Income Tax Officer, Indore vs Aashta Doshi, IndoreITA 789/IND/2025[2024-25]Status: Disposed12 Oct 2026AY 2024-25
- Income Tax Officer Ward -1(2)(3), Ahmedabad vs Khushal Madhavlal Darji, AhmedabadITA 82/AHD/2026[2022-23]Status: Disposed25 Sept 2026AY 2022-23
- Income Tax Officer, Ward-1, Mehsana vs Hemantkumar Faljibhai Chaudhary, MehsanaITA 475/AHD/2025[2012-13]Status: Disposed25 Sept 2026AY 2012-13
- Dy. CIT-4(1), Indore vs Kiran Bajpai, IndoreITA 426/IND/2026[2024-25]Status: Disposed9 Sept 2026AY 2024-25
Recent GST High Court judgments
Search GST case law →- Prabhudatta Mishra vs. The Commissioner Of Commercial Taxes And Goods And Services Tax, OdishaOrissa · 15 Oct 2026
- Rajesh Kumar Gupta vs. Joint Commissioner Of GST (Appeal), Territorial Range, BolangirOrissa · 15 Oct 2026
- M/S. Attitude Exim PVT. LTD., Rourkela vs. The Commissioner Of CT And GST, CuttackOrissa · 15 Oct 2026
- M/S.Pradeep Kumar Mahapatra, Bhubaneswar vs. Superintendent Bhubaneswar-Iii Circle, CGST Range, BhubaneswarOrissa · 15 Oct 2026
- Dillip Kumar Behera vs. The Assistant Commissioner Of State Tax, Mayurbhanj CircleOrissa · 15 Oct 2026