ITO 4 (3), INDORE vs. SMT VIDHYA BAI HARDIA, INDORE

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ITA 61/IND/2021Status: DisposedITAT Indore13 December 2021AY 2011-126 pages

In favour of the assessee: the Revenue's appeal was dismissed. From the AI summary of this appeal.

AI SummaryDismissed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal condoned the delay in filing the appeals. However, it dismissed the appeals as not maintainable based on CBDT circulars regarding monetary limits for filing appeals, as the tax effect was below the prescribed limit.

What were the facts?

The Revenue filed appeals against the orders of the CIT(A) for the assessment year 2011-12. The Revenue sought condonation of delay in filing the appeals due to the COVID-19 pandemic.

What were the issues?

Whether the appeals filed by the Revenue are maintainable considering the monetary limits prescribed by the CBDT circulars and if the delay in filing the appeals should be condoned.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 268A

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आदेश �यायपीठ �वारा अलग-अलग �नधा�र�तय� के �करण� म� �नधा�रण वष� 2011-12 से संबं�धत राज�व �वारा दा�खल ये अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-II, इंदौर के अलग-अलग आदेश� स�भ �दनांक 23.09.2020 के �व�� �नदे�शत ह� । ये अपील� 86 से 98 �दन� तक कालबा�धत है । इस संबंध म� �व�वान व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध �वारा �नवेदन �कया गया �क वैि�वक महामार� को�वड 19 - के कारण देश म� लॉकडाउन क� ि�थ�त के कारण राज�व समय पर अपील� दा�खल नह�ं कर पाया । अतः उसने अपील दा�खल करने म� हुए �वलंब को माफ करने का अनुरोध �कया है । हमने पाया �क अपील� दा�खल करने म� �वलंब तक�संगत कारण से हुआ था। अतः इन अपील� को दा�खल करने म� �वलंब को माफ �कया जाता है ।

2.

सुनवाई के दौरान, �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ताओं ने �नवेदन �कया है �क इन अपील म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� अनुदेश� तथा �व�भ�न उ�च �यायालय� तथा सव��च �यायालय के �नण�य� क� �ि�ट म� �वभाग को ये अपील� दा�खल नह�ं करना चा�हए थी ।

3.

दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �नवेदन �कया �क उ�त �करण सीबीडीट� के प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के प�र�छेद 10(सी) के अपवाद खंड के अधीन आवृ�त है �य��क इन �करण� म� ऑ�डट आपि�तयां अंत��त है । अतः ये �वभागीय अपील� �यून कर �भाव के कारण खा�रज �कए जाने यो�य नह�ं है । य�य�प, राज�व के इस दावे के ��यु�तर म� �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ता �वारा �नवेदन �कया गया �क राज�व �वारा न

1.

4 आ.अ.सं. 56/इंदौर/2021 तथा अ�य �ीमती ��तभा बाई, इंदौर तथा अ�य तो यह बताया गया है �क उ�त ऑ�डट आपि�तयां �वभाग �वारा �वीकार क� गई थी और न ह� इस संबंध म� राज�व �वारा संबं�धत �रकाड� ��तुत �कये गये ह� ।

4.

हमने पर�पर �वरोधी �नवेदन� को सुना है तथा अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क राज�व �वारा ऑ�डट आपि�त के संबंध म� द� गई दल�ल म� बल नह�ं है �य��क माननीय अ�धका�रता म�य �देश उ�च �यायालय �वारा आयकर अ�धकार� बनाम मे. कृ�णा वेयरहाऊस (2021) 40 आईट�जे 389 (म�) �करण म� यह अ�भधा�रत करते हुए राज�व क� अपील को �यून कर �भाव के कारण खा�रज �कया था �क राज�व �वारा न तो यह बताया गया है �क उ�त ऑ�डट आपि�त �वभाग �वारा �वीकार क� गई थी और न ह� इस संबंध म� राज�व �वारा संबं�धत �रकाड� ��तुत �कया गया है । हमने पाया �क वत�मान �करण� म� राज�व �वारा न तो यह बताया गया है �क उ�त ऑ�डट आपि�तयां �वभाग �वारा �वीकार क� गई थी और न ह� इस संबंध म� राज�व �वारा संबं�धत �रकाड� ��तुत �कये गये है । अतः हम माननीय अ�धका�रता उ�च �यायालय के उपयु�त आदेश का अनुसरण करते हुए राज�व क� इस दल�ल को खा�रज करते ह� ।

5.

हमने पाया �क वत�मान �करण� म� �ववादाधीन मु�� म� कर �भाव �. 50 लाख से अ�धक नह�ं है । क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के अनुसार �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा 20 लाख थी िजसे क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 17/2019 �दनांक 08.08.2019 �वारा संशो�धत कर �. 50 लाख कर �दया गया है तथा पूव� प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के प�र�छेद सं. 5 क� �वसंग�त को हटाया गया है । क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 17/2019 �दनांक 08.08.2019 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी

5 आ.अ.सं. 56/इंदौर/2021 तथा अ�य �ीमती ��तभा बाई, इंदौर तथा अ�य चा�हए य�द कर �भाव �. 50 लाख से अ�धक नह�ं है । इस संबंध म� “कर �भाव” का अथ� �नधा�रत कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो �भाय� होता य�द कुल आय म� से उन मु�� से संबं�धत आय, िजनके �व��द अपील दा�खल करना आश�यत है, को घटाया गया होता । यह प�रप� इसके अ�त�र�त कथन करता है �क कर म� उस पर कोई �याज शा�मल नह�ं होगा, �सवाए उसके जहाँ �याज क� �भाय�ता �वयं ह� �ववादाधीन है ।

6.

इसके अ�त�र�त हमने पाया �क प�रप� के प�र�छेद 13, जो �न�न �प से उ�ृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा । “ यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा और यह भूतल�ी �प से लं�बत एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा । ऊपर प�र�छेद 3 म� �व�न�द�ट कर सीमा के नीचे क� लं�बत अपील को वा�पस �लया जाए/ दबाव नह�ं डाला जाए । ”

7.

अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील� को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते ह� �य��क हमारे मत से सीबीडीट� �वारा जार� प�रप� अ�ध�नयम क� धारा 268ए(1) के उपबंध� क� �ि�ट म� �वभागीय अ�धका�रय� के �लए अ�नवाय� है । माननीय सव��च �यायालय �वारा नवनीत लाल झवेर� बनाम एएसी 56 आईट�आर 198 (एससी) �करण म� क�थत �ि�टकोण �लया गया है । माननीय सव��च �यायालय ने डायरे�टर ऑफ इंकम टै�स बनाम एस.आर.एम.बी डेयर� फा�म�ग (�ा) �ल. के �करण म� �स�वल अपील सं. 19650/2017 म� राज�व क� अपील खा�रज करते समय आयकर आयु�त से��ल-III बनाम सूया� हब�स �ल. के �करण म� सव��च �यायालय के तीन �यायाधीश �यायपीठ �नण�य का

6 आ.अ.सं. 56/इंदौर/2021 तथा अ�य �ीमती ��तभा बाई, इंदौर तथा अ�य अनुसरण �कया है और अ�भधा�रत �कया है �क प�रप� लं�बत मामल� पर भी लागू होगा । त�नुसार, हम राज�व �वारा दा�खल अपील� पोषणीय नह�ं होने के कारण खा�रज करते ह� ।

8.

प�रणामतः, राज�व क� अपील� खा�रज क� जाती है । यह आदेश 13.12.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- ह�ता/- (मधु�मता रॉय) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 13.12.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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