THE DCIT, 3(1), BHOPAL vs. SMT. NIRMALA JOSHI, BHOPAL

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ITA 437/IND/2014Status: DisposedITAT Indore09 February 2021AY 2010-116 pages
AI SummaryDismissed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal held that the Revenue's appeals were not maintainable due to low tax effect, following CBDT circulars. The Tribunal also allowed the assessees to withdraw their appeals and cross-objections.

What were the facts?

The Revenue filed appeals against orders of the CIT(A). The assessee's appeals and cross-objections were also filed. During the hearing, the Revenue conceded that the tax effect in these appeals was below the prescribed limit for filing appeals.

What were the issues?

Whether appeals filed by the Revenue are maintainable when the tax effect is below the prescribed limit as per CBDT circulars. Whether assessees can withdraw their appeals and cross-objections.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 268A

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आदेश �यायपीठ �वारा ऊपर दशा�ए गए �नधा�रण वष� से संबं�धत राज�व तथा �नधा�रती क� ये अपील� तथा �नधा�रती �वारा दा�खल ��या�ेप �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-2, भोपाल के अलग-अलग आदेश� के �व�� �नदे�शत ह� ।

2.

सुनवाई के दौरान, राज�व �वारा दा�खल अपील� के संबंध म� �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ताओं ने �नवेदन �कया है �क इन अपील� म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� अनुदेश� तथा �व�भ�न उ�च �यायालय� तथा सव��च �यायालय के �नण�य� क� �ि�ट म� �वभाग को ये अपील� दा�खल नह�ं करना चा�हए थी ।

3.

�व�वान �वभागीय ��त�न�ध अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर उपरो�त त�य का खंडन नह�ं कर सक� ।

1.

5 आ(एसएस) सं. 220/इंदौर/2014 तथा अ�य �ी एच.एम.जोशी, भोपाल तथा अ�य 4. हमने अ�भलेख का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के अनुसार �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा 20 लाख थी िजसे क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 17/2019 �दनांक 08.08.2019 �वारा संशो�धत कर �. 50 लाख कर �दया गया है तथा पूव� प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के प�र�छेद सं. 5 क� �वसंग�त को हटाया गया है । क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 17/2019 �दनांक 08.08.2019 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द कर �भाव �. 50 लाख से अ�धक नह�ं है । इस संबंध म� “कर �भाव” का अथ� �नधा�रत कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो �भाय� होता य�द कुल आय म� से उन मु�� से संबं�धत आय, िजनके �व��द अपील दा�खल करना आश�यत है, को घटाया गया होता । यह प�रप� इसके अ�त�र�त कथन करता है �क कर म� उस पर कोई �याज शा�मल नह�ं होगा, �सवाए उसके जहाँ �याज क� �भाय�ता �वयं ह� �ववादाधीन है । हमने इसके अ�त�र�त पाया �क प�रप� के प�र�छेद 13, जो �न�न �प से उ�ृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा ।

यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा और यह भूतल�ी �प से लं�बत एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा । ऊपर प�र�छेद 3 म� �व�न�द�ट कर सीमा के नीचे क� लं�बत अपील को वा�पस �लया जाए/ दबाव नह�ं डाला जाए ।

5.

आ�े�पत �करण� म�, हमने पाया �क �ववादाधीन मु�� म� कर �भाव �. 50 लाख से अ�धक नह�ं है । इस त�य क� �ि�ट म�, अनुदेश के अनुसार राज�व को इन अपील� पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील� को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते है �य��क हमारे मत से सीबीडीट� �वारा जार� प�रप� अ�ध�नयम क� धारा 268ए(1) के उपबंध� क� �ि�ट म� �वभागीय अ�धका�रय� के �लए अ�नवाय� है । माननीय सव��च �यायालय �वारा नवनीत लाल झवेर� बनाम एएसी 56 आईट�आर 198 (एससी) �करण म� क�थत �ि�टकोण �लया गया है । माननीय सव��च �यायालय ने डायरे�टर

6 आ(एसएस) सं. 220/इंदौर/2014 तथा अ�य �ी एच.एम.जोशी, भोपाल तथा अ�य ऑफ इंकम टै�स बनाम एस.आर.एम.बी डेयर� फा�म�ग (�ा) �ल. के �करण म� �स�वल अपील सं. 19650/2017 म� राज�व क� अपील खा�रज करते समय आयकर आयु�त से��ल-III बनाम सूया� हब�स �ल. के �करण म� सव��च �यायालय के तीन �यायाधीश �यायपीठ �नण�य का अनुसरण �कया है और अ�भधा�रत �कया है �क प�रप� लं�बत मामल� पर भी लागू होगा । त�नुसार, हम राज�व �वारा दा�खल अपील� पोषणीय नह�ं होने के कारण खा�रज करते ह� । यहाँ यह �प�ट �कया जाता है �क राज�व �व�वध आवेदन (एमए) दा�खल करने के �लए �वतं� है य�द ये �करण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आते ह� ।

6.

जहाँ तक �नधा�र�तय� �वारा दा�खल अपील� एवं ��या�ेप� का संबंध है, संबं�धत �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ता �वारा आवेदन �दनांक 27.10.2020 �वारा �नवेदन �कया गया �क संबं�धत �नधा�रती उ�त अपील� एवं ��या�ेप� का अनुसरण करने के इ�छुक नह� ह� । अतः उ�ह�ने इन अपील� एवं ��या�ेप� को वा�पस लेने क� अनुम�त �दान करने का अनुरोध �कया । �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �नधा�र�तय� के अनुरोध का �वरोध नह�ं �कया है । अतः हम इन अपील� एवं ��या�ेप� को वा�पस �लए जाने क� अनुम�त �दान करते है तथा इ�ह� वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज करते ह� ।

7.

प�रणामतः, राज�व क� अपील� �यून कर �भाव के कारण पोषणीय नह�ं होने के कारण तथा �नधा�रती क� अपील� तथा ��या�ेप वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज �कए जाते ह� ।

आदेश 09.02.2021 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है । ह�ता/- ह�ता/- (कुल भारत) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 09.02.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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