SHRI LEELAHAR PALASIYAWALA,INDORE vs. THE PCIT-2, INDORE

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ITA 130/IND/2022Status: DisposedITAT Indore31 March 2023AY 2015-162 pages
AI SummaryWithdrawn

What did the Tribunal hold?

The ITAT allowed the assessee to withdraw the appeal and dismissed it as withdrawn. The tribunal also granted the assessee the liberty to file an appeal before the Commissioner of Income Tax (Appeals).

What were the facts?

The assessee filed an appeal before the ITAT against an assessment order passed under Section 143(3) read with Section 263 of the Income Tax Act. During the hearing, the assessee's counsel submitted that the appeal was mistakenly filed before the ITAT instead of the Commissioner of Income Tax (Appeals).

What were the issues?

Whether the appeal was maintainable before the ITAT, and whether the assessee should be allowed to withdraw the appeal to file it before the appropriate appellate authority.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 143(3),Section 263

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर सु�ी सु�च�ा आर. कांबले, �या�यक सद�य तथा �ी भागीरथ मल �बयाणी, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आ.अ.सं. 130 / इंदौर /2022 �नधा�रण वष� : 2015-16 �ी ल�लाधर पला�सयावाला, बनाम �धान आयकर आयु�त- 476, �क�म नं. 97, इंदौर-2, इंदौर वीआईपी पर�पर, �लाईस-3, राजे�� नगर, इंदौर (म.�) अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- बी�यूडीपीपी 0511 के अपीलाथ� क� ओर से �ी आशीष गोयल तथा �ी एन.डी.पटवा, �ा�धकृत ��त�न�ध राज�व क� ओर से �ी पी.के.�म�ा, आयकर आयु�त- �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ 21.03.2023 उ�घोषणा �त�थ 31.03.2023 आदेश �ी भागीरथ मल �बयाणी, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2015-16 से संबं�धत उपरो�त शीष�क क� अपील �नधा�रती �वारा नेशनल फेसलेस असेसम�ट स�टर, नई �द�ल� �वारा आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 143(3) के साथ प�ठत धारा 263 के अधीन पा�रत �नधा�रण आदेश �दनांक 26.03.2022 के �व��ध दा�खल क� गई है ।

2.

सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क यह अपील आयकर आयु�त (अपील) के सम� �कए जाने यो�य है परंतु �नधा�रती �वारा उपयु�त अपील

आ.अ.सं. 130/इंदौर/2022 2 �ी ल�लाधर पला�सयावाला, इंदौर कानून क� गलत समझ/परामश� के कारण �ु�टवश आयकर अपील�य अ�धकरण के सम� दा�खल क� गई है । अतः यह अपील पोषणीय (maintainable) नह�ं है तथा �नधा�रती इस अपील को वा�पस लेना चाहता है । �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने वत�मान अपील को वा�पस लेने क� अनुम�त �दान करने का अनुरोध �कया । इसके साथ ह� �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने अनुरोध �कया �क �नधा�रती को �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� यह अपील करने क� �वतं�ता �दान क� जाए । �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने इस अनुरोध का �वरोध नह�ं �कया है । 3. हमने दोनो प�� के ��त�न�धय� को सुना है तथा अ�भलेख का अवलोकन �कया है । हम �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता के �नवेदन� म� गुणागुण पाते है । अतः हम इस अपील को वा�पस �लए जाने क� अनुम�त �दान करते है तथा इसे वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज करते ह� । इसके साथ ह� �यायो�चत �ि�ट से, हम �नधा�रती को �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� यह अपील करने क� �वतं�ता �दान करते ह� ।

4.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज क� जाती है । यह आदेश 31.03.2023 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया । ह�ता/- ह�ता/- (सु�च�ा आर. कांबले) (भागीरथ मल �बयाणी) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 31.03.2023 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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