MR LAKHAN SINGH RAJPUT,BHOPAL vs. THE ITO 3 (4), BHOPAL

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ITA 85/IND/2023Status: DisposedITAT Indore22 August 2023AY 2008-092 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal decided to remand the case back to the Commissioner (Appeals) to provide the assessee with an opportunity of hearing. The assessee was also directed to participate in the hearings and not seek unnecessary adjournments.

What were the facts?

The assessee did not appear before the Assessing Officer or the Commissioner (Appeals). The ITAT noted that the assessee should be given a proper opportunity to be heard.

What were the issues?

Whether the assessee was provided with a proper opportunity of being heard. The need to ensure natural justice and fair treatment.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 143(3),Section 147

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी �वजय पाल राव, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम.�बयाणी, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 85/इंदौर/2023 �नधा�रण वष� : 2008-09 �ी लखन �संह राजपूत, बनाम आयकर अ�धकार�-3(4), 18, दुगा� चौक, अयो�या भोपाल नगर, नरेला शंकर�, भोपाल-462041 (म.�.) अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- सीडीट�पीआर 4397 डी PAN : CDTPR4397D अपीलाथ� क� ओर से कोई नह�ं राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ 21.08.2023 उ�घोषणा �त�थ 22.08.2023 आदेश �ी बी.एम.�बयाणी, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2008-09 से संबं�धत �नधा�रती क� उपरो�त शीष�क क� यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील), एनएफएसी, �द�ल� के आदेश �दनांक 23.01.2023 के �व��ध �नदे�शत है, जो �क आयकर अ�धकार�-3(4), भोपाल �वारा आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 143(3) के साथ प�ठत धारा 147 के अधीन �वर�चत आदेश �दनांक 22.03.2016 से उ�भूत है । 2. इस अपील क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती क� ओर से कोई उपि�थत नह�ं हुआ न ह� कोई �थगन आवेदन दा�खल �कया गया है । य�य�प राज�व का ��त�न�ध�व कर रहे �व�वान �वभागीय ��त�न�ध �नवेदन �कया �क वे इस �करण पर बहस के �लए तैयार है तथा उ�त अपील �व�वान �वभागीय ��त�न�ध को सुनने तथा अ�भलेख क� साम�ी के

आ.अ.सं. 85/इंदौर/2023 2 �ी लखन �संह राजपूत, भोपाल आधार पर �नण�यत क� जा सकती है । अतः इन पहलुओं को �यान म� रखते हुए, यह अपील सुनवाई हेतु ल� गई ।

3.

अ�भलेख� के अवलोकन पर हमने पाया �क �थम अपील�य काय�वाह� के दौरान, �नधा�रती को �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा अलग-अलग तार�ख� को नो�टस जार� करके सुनवाई के �व�भ�न अवसर �दए गए थे, परंतु �नधा�रती क� ओर से कोई उपि�थत नह�ं हुआ । अतः �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती के �व��ध एक प�ीय (Ex parte) आदेश पा�रत �कया गया है । हमने पाया �क वत�मान �करण म�, �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर �दान �कया जाना चा�हए । अतः �ाकृ�तक �याय के �स�धांत� एवं �यायपूण� �यवहार को �यान म� रखते हुए, हम इस मामले को �नधा�रती को सुनवाई का अवसर देने के प�चात उ�चत �याय�नण�यन हेतु �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� वा�पस भेजना उ�चत समझते ह� । हम, त�नुसार आदेश करते ह� । �नधा�रती को भी �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नयत सुनवाईय� म� भाग लेना सु�नि�चत करने और अनाव�यक �थगन नह�ं मांगने का �नदेश �दया जाता है । 5. प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�दे�य� से �वीकृत क� जाती है। यह आदेश 22.08.2023 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया । ह�ता/- ह�ता/- (�वजय पाल राव) (बी.एम. �बयाणी) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 22.08.2023 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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