SHRI PRATIPAL TONGIA,INDORE vs. ACIT-4(1), INDORE

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ITA 416/IND/2019Status: DisposedITAT Indore28 January 2022AY 2015-167 pages
AI SummaryPartly Allowed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal held that the Assessing Officer exceeded the scope of limited scrutiny by examining long-term capital gains without obtaining prior approval. The Tribunal also found that the assessee fulfilled all conditions for claiming exemption under Section 10(38) for long-term capital gains.

What were the facts?

The assessee's appeal was against an order under Section 143(3) of the Income Tax Act. The initial scrutiny was limited to specific issues like mismatch of custom duty payment and payment to related persons.

What were the issues?

Whether the Assessing Officer exceeded the scope of limited scrutiny by examining issues not covered in the notice. Whether the assessee fulfilled the conditions for exemption under Section 10(38) for long-term capital gains.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 143(3),Section 10(38),Section 143(2)

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी महावीर �साद, �या�यक सद�य तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आ.अ.सं. 416/इंदौर/2019 �नधा�रण वष� : 2015-16 �ी ��तपाल ट��या, बनाम सहायक आयकर आयु�त इंदौर 4(1), इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एसीए�सपीट� 7804 जे अपीलाथ� क� ओर से : सव�ी अ�नल कमल गग� तथा अ�प�त गौर, सीए ��यथ� क� ओर से : �ी अ�मत सोनी, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ : 21.01.2022 उ�धघोषणा �त�थ : 31.01.2022 आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2015-16 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-lI, इंदौर के आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 143(3) के अधीन आदेश �दनांक 24.01.2019 के �व��ध अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई है ।

आ.अ.सं. 416/इंदौर/2019 2 �ी ��तपाल ट��या, इंदौर 2. अपील के आधार सं. 1 म� �नधा�रती �वारा �लए गए पहले �व�धक आधार पर �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता �वारा दबाव नह�ं डाला गया है । अतः इस दबाव नह�ं डाले जाने के कारण खा�रज �कया जाता है ।

3.

आधार सं. 2 म� �नधा�रती �वारा �लए गए दूसरे �व�धक आधार के संबंध म� �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता �वारा �नवेदन �कया गया �क �नधा�रती का �करण mismatch of custom duty payment and payment to related persons mismatch का पर��ण करने हेतु सी�मत छंटनी (limited scrutiny) हेतु चुना गया था । य�य�प, �व�वान �नधा�रण अ�धकार� ने कोई अनुमोदन �ा�त �कए �बना द�घा�व�ध पूंजीगत �ाि�त के मु�दे क� भी छंटनी क� और �व�वान �नधा�रण अ�धकार� क� यह कार�वाई �व�ध क� �ि�ट से दोषपूण� है ।

4.

इस मु�दे पर �व�वान �वभागीय ��त�न�ध अ�भलेख पर यह सा�बत करने के �लए कोई सा�य नह�ं ला पाये �क �व�वान �नधा�रण अ�धकार� �वारा ऐसी कोई अनुम�त �ा�त क� गई थी ।

5.

हमने इस मु�दे पर पर�पर �वरोधी दाव� को सुना है । �नधा�रती �वारा उठाए गए इस �व�धक मु�दे के संबंध म�, हमने पाया �क अ�ध�नयम क� धारा 143(2) के अधीन जार� नो�टस �दनांक 10.08.2016 के �वारा �नधा�रती का �करण �न�न�ल�खत मु�द� का पर��ण करने हेतु सी�मत छंटनी के �लए चुना गया था : 1. Mismatch of custom duty payment 2. Payment to related persons mismatch

आ.अ.सं. 416/इंदौर/2019 3 �ी ��तपाल ट��या, इंदौर �नधा�रण आदेश के अवलोकन पर हमने पाया �क �व�वान �नधा�रण अ�धकार� ने अ�ध�नयम क� धारा 10(38) के अधीन द�घा�व�ध पूंजीगत �ाि�त के सं�यवहार का पर��ण �कया है । यह मु�दा सी�मत छंटनी मु�द� का भाग नह�ं था । हमने पाया �क सीबीडीट� के अनुदेश सं. 20/2015 �दनांक 29.12.2015 के अनुसार य�द �नधा�रण अ�धकार� सी�मत छंटनी को पूण� छंटनी म� बदना चाहता है तो उसे पहले संबं�धत PCIT/CIT से अनुमोदन लेना आव�यक है । य�य�प, हमारे सम� ��तुत अ�भलेख� तथा �नवेदन� के अवलोकन पर हमने पाया �क �नधा�रण अ�धकार� �वारा ऐसा कोई अनुमोदन �ा�त नह�ं �कया गया था । इस प�रि�थ�तय� के तहत, हमने पाया �क �व�वान �नधा�रण अ�धकार� ने उसे द� गई अ�धका�रता का उ�लंघन �कया है और यह �नधा�रण आदेश को �व�ध क� �ि�ट से दोषपूण� बनाता है । अतः, हम �नधा�रती �वारा �लए गए �व�धक आधार को �वीकृत करते है तथा �नधा�रण आदेश को खं�डत करते है एवं प�रवध�न� को हटाया जाता है । इस �कार �नधा�रती �वारा �लया गया �व�धक आधार �वीकृत �कया जाता है ।

6.

जहाँ तक �करण के गुणागुण का संबंध है, �करण के सं���त त�य ये ह� �क �नधा�रती �कराना माल का थोक/खुदरा �यापार करता है । इसके अ�त�र�त �व� वष� 2014-15 के दौरान �नधा�रती ने मे. �व�व�यो�त �े�डंग �ल�मटेड क� सूचीब�ध ��तभू�तय� के �व�य से द�घा�व�ध पूंजीगत �ाि�त क� थी िजसके �लए �नधा�रती ने अ�ध�नयम क� धारा 10(38) के अधीन छूट का दावा �कया था । �व�वान �नधा�रण अ�धकार� ने DDIT(Inv)-Unit 2(3), कोलकाता क� �रपोट� के आधार पर पाया �क मे. �व�व�यो�त �े�डंग �ल�मटेड एक पैनी �टॉक कंपनी है तथा �नधा�रती ने भी इस कंपनी के शेयर� म� सं�यवहार �कया है । अतः �नधा�रण

आ.अ.सं. 416/इंदौर/2019 4 �ी ��तपाल ट��या, इंदौर अ�धकार� �वारा अ�भधा�रत �कया गया �क �नधा�रती का अ�ध�नयम क� धारा 10(38) के अधीन द�घा�व�ध पूंजीगत �ाि�त क� छूट हेतु �. 78,51,519/- का दावा जाल� है �य��क यह पैनी �टॉक कंपनी के शेयर� से था । इसके अ�त�र�त �व�वान �नधा�रण अ�धकार� ने �. 3,92,586/- के आंक�लत �यय हेतु भी प�रवध�न �कया जो �नधा�रती ने अ�भक�थत संधान (accommodation) ��व�ट� �ा�त करने हेतु उपगत �कया है ।

7.

असंतु�ट �नधा�रती ने �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� अपील क� परंतु सफल नह�ं हो पाया ।

8.

अब �नधा�रती �व�धक मु�दे तथा �करण के गुणागुण के मु�दे पर भी इस अ�धकरण के सम� अपील म� है ।

9.

सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने हमारे सम� दा�खल अ�भलेख पुि�तकाओं म� उि�ल�खत �नण�यज �व�धय� तथा synopsis पर �नभ�रता रखते हुए उनम� �कए हुए �नवेदन� म� दोहराया ।

10.

दूसर� ओर, �व�वान व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध ने दोन� �न�न �ा�धका�रय� के �नण�य� पर �नभ�रता रखते हुए �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश क� पुि�ट करने हेतु �नवेदन �कया ।

11.

�नधा�रती �वारा �करण के गुणागुण पर �लए गए आधार के संबंध म� हमने पाया �क �नधा�रती ने मे. �व�व�यो�त �े�डंग �ल�मटेड के शेयर� के �व�य

आ.अ.सं. 416/इंदौर/2019 5 �ी ��तपाल ट��या, इंदौर पर अ�ध�नयम क� धारा 10(38) के अधीन द�घा�व�ध पूंजीगत �ाि�त के �प म� �. 78,51,519/- क� छूट का दावा �कया था । य�य�प �व�वान �नधा�रण अ�धकार� ने इसे पैनी �टॉक कंपनी के शेयर� संबं�धत जाल� सं�यवहार मानकर धारा 10(38) के अधीन द�घा�व�ध पूंजीगत �ाि�त �. 78,51,519/- क� छूट के दावे को अ�वीकृत �कया था । हमने पाया �क अ�ध�नयम क� धारा 10(38) के अधीन छूट के दावे क� �वीकृ�त कुछ शत� क� पू�त� करना आव�यक है जैसे- 1. �नधा�रती के �लए इि�वट� शेयर� को एक वष� से अ�धक अव�ध तक धा�रत करना आव�यक है । 2. इि�वट� शेयर� का �व�य �स�यू�रट� �ांजे�शन टै�स (एसट�ट�) का भुगतान करके मा�यता�ा�त �टॉक ए�सच�ज के मा�यम से �कया जाना चा�हए । अ�भलेख� का पर��ण करने के प�चात हमने पाया �क �ववादाधीन शेयर �नधा�रती �वारा खाताधारक को देय चैक के �वारा भुगतान करके खर�दे गए थे । खर�दे गए शेयर 12 माह से अ�धक क� अव�ध तक डी-मैट (De-mat) खाते म� धा�रत �कए गए थे । इि�वट� शेयर� का �व�य �स�यू�रट� �ांजे�शन टै�स के भुगतान के प�चात �ा�धकृत �टॉक ए�सच�ज पर �कया गया था । इस �कार, �नधा�रती ने अ�ध�नयम क� धारा 10(38) के अधीन द�घा�व�ध पूंजीगत �ाि�त क� छूट का दावा करने हेतु सभी आव�यक सभी शत� क� पू�त� क� है । हमने पाया �क �व�वान �नधा�रण अ�धकार� ने यह दावा अ�वेषण �वभाग क� �रपोट� के आधार पर अ�वीकृत �कया है परंतु ऐसा कोई सा�य नह�ं �मला है जो यह सा�बत कर सके �क �नधा�रती का अ�भक�थत पूंजीगत �ाि�त �ा�त करने हेतु कंपनी के �बंधन से कोई ��य� संबंध है । इस त�य का �व�वान �वभागीय ��त�न�ध �वारा �वरोध

आ.अ.सं. 416/इंदौर/2019 6 �ी ��तपाल ट��या, इंदौर नह�ं �कया गया है । इन त�य� के अधीन �नधा�रती का दावा �न�न�ल�खत �नण�य� क� �ि�ट म� �वीकाय� है – 1. माननीय �द�ल� उ�च �यायालय के पीसीआईट� बनाम कृ�णा देवी तथा अ�य के �करण म� आ.अ.सं. 125/2020 म� आदेश �दनांक 15.01.2021 । 2. माननीय आयकर अपील�य अ�धकरण, जयपुर 'बी' �यायपीठ के अशोक अ�वाल बनाम एसीआईट� जयपुर के �करण म� आ.अ.सं. 124/जेपी/2020 म� आदेश �दनांक 18.11.2020 । 3. माननीय आयकर अपील�य अ�धकरण, मुंबई 'डी' �यायपीठ के द�पेश रमेश वध�न बनाम डीसीआईट� स�ल मुंबई के �करण म� आ.अ.सं. 7648/मुंबई/2019 म� आदेश �दनांक 11.08.2020 । 4. माननीय आयकर अपील�य अ�धकरण, मुंबई 'बी' �यायपीठ के नारायण रामचं� राठ� बनाम आयकर अ�धकार� 3(1) मुंबई के �करण म� आ.अ.सं. 4811/मुंबई/2018 म� आदेश �दनांक 08.08.2019 । 5. माननीय आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ के आयुष जैन बनाम आयकर अ�धकार� के �करण म� आ.अ.सं. 616/इंदौर/2019 म� आदेश �दनांक 30.04.2021 । अतः उपयु�त �नण�य� का आदरपूव�क अनुसरण करते हुए हम �नधा�रती के धारा 10(38) के अधीन द�घा�व�ध पूंजीगत �ाि�त �. 78,51,519/- क� छूट के दावे को �वीकृत करते है तथा �नधा�रती क� अपील का यह आधार �वीकृत �कया जाता है ।

12.

चूं�क हमने �नधा�रती के द�घा�व�ध पूंजीगत �ाि�त �. 78,51,519/- के दावे को धारा 10(38) के अधीन छूट �ा�त आय के �प म� �वीकृत �कया है, अतः वहाँ

आ.अ.सं. 416/इंदौर/2019 7 �ी ��तपाल ट��या, इंदौर अ�भक�थत कमीशन �यय लेखे �. 3,92,586/- के शेष प�रवध�न हेतु कोई आधार नह�ं बचता है । अतः इस प�रवध�न को हटाया जाता है तथा �नधा�रती क� अपील का यह आधार �वीकृत �कया जाता है । 13 प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील आं�शक �प से �वीकृत क� जाती है । यह आदेश 31.01.2022 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- ह�ता/- (महावीर �साद) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 31.01.2022 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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