M/S. S.K. TOTLA INFRA CONSTRUCTION PVT. LTD.,NEEMUCH vs. THE CIT, UJJAIN

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ITA 32/IND/2018Status: DisposedITAT Indore23 May 20222 pages
AI SummaryWithdrawn

What did the Tribunal hold?

The tribunal allowed the assessee to withdraw the appeal as per the 'Vivad se Vishwas' scheme. The appeal was dismissed as withdrawn.

What were the facts?

The assessee filed an appeal before the ITAT against an order passed by the CIT(A). The assessee later informed the tribunal that they had applied under the 'Vivad se Vishwas' scheme and Form-5 was issued by the department.

What were the issues?

Whether the appeal can be withdrawn by the assessee due to opting for the 'Vivad se Vishwas' scheme.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 143(3)/263

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर सु�ी सु�च�ा आर. कांबले, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम.�बयाणी, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आ.अ.सं. 32/इंदौर/2018 �नधा�रण वष� : 2010-11 एस.के.तोतला इ��ा बनाम सहायक उपायु�त कं���शन �ा.�ल., रतलाम नीमच अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एएएचसीएस 7914 एच अपीलाथ� क� ओर से कोई नह�ं राज�व क� ओर से �ी आर.एस.आंबेडकर, �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ 18.05.2022 उ�घोषणा �त�थ 23.05.2022 आदेश �ी बी.एम.�बयाणी, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2010-11 से संबं�धत �नधा�रती क� उपरो�त शीष�क क� यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील), उ�जैन के आदेश �दनांक 20.11.2017 के �व��ध �नदे�शत है, जो �क आयकर उपायु�त, रतलाम �वारा आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 143(3)/263 के अधीन �वर�चत आदेश �दनांक 31.08.2015 से उ�भूत है ।

2.

इस अपील के संबंध म�, �नधा�रती के �वारा फाम� सं. 5 ��तुत करके सू�चत �कया गया है �क �क �नधा�रती ने “�ववाद से �व�वास योजना” म� आवेदन �कया है तथा �वभाग �वारा फाम� सं. 5 जार� �कया गया है । “�ववाद से �व�वास योजना,2020” हेतु �वर�चत �नयम� के

आ.अ.सं. 32/इंदौर/2018 2 एस.के.तोतला इ��ा कं���शन �ा.�ल., नीमच अनुसार �नधा�रती �वारा वत�मान अपील को वा�पस �लया जाना अपे��त है । �व�वान �वभागीय ��त�न�ध �वारा इसका �वरोध नह�ं �कया है । �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने इस अनुरोध का �वरोध नह�ं �कया है । अतः हम इस अपील को वा�पस �लए जाने क� अनुम�त �दान करते है तथा इसे वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज करते ह� ।

3.

य�य�प, �नधा�रती �व�ध के अनुसार �व�न�हत अव�ध के अंदर आदेश को वा�पस बुलाने (recall) हेतु �व�वध आवेदन दा�खल करने के �लए �वतं� होगा य�द राज�व �वारा संबं�धत �नधा�रती को इस योजना का लाभ �कसी भी कारण से अ�वीकृत �कया जाता है ।

4.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज क� जाती है। यह आदेश 23.05.2022 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया । ह�ता/- ह�ता/- (सु�च�ा आर. कांबले) (बी.एम. �बयाणी) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 23.05.2022 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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