SHRI ANAND RAM HOTCHAND INDORE,INDORE vs. DCIT 1(1) INDORE, INDORE

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ITA 159/IND/2021Status: DisposedITAT Indore01 June 2022AY 2017-183 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal set aside the order of the CIT(A) and remanded the matter back for adjudication on merits. The assessee was directed to appear before the CIT(A) to present their case.

What were the facts?

The assessee's appeal was dismissed ex-parte by the CIT(A) without providing a proper opportunity of being heard. The assessee contended that the CIT(A) passed the order without considering their adjournment application and without granting a proper hearing.

What were the issues?

Whether the CIT(A) erred in dismissing the appeal ex-parte without affording a proper opportunity of hearing to the assessee. Whether the disallowance of interest expenditure was justified.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 143(3)

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर सु�ी सु�च�ा आर. कांबले, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम.�बयाणी, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आ.अ.सं. 159/इंदौर/2021 �नधा�रण वष� : 2017-18 �ी आनंदराम होतचंद बनाम आयकर उपायु�त-1(1), चोथवानी, इंदौर इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एएएचपीएच 4516 एम अपीलाथ� क� ओर से सु�ी ��चरा �संघल, सीए राज�व क� ओर से �ी आर.एस.आंबेडकर, �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ 18.05.2022 उ�घोषणा �त�थ 01.06.2022 आदेश �ी बी.एम.�बयाणी, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2017-18 से संबं�धत �नधा�रती क� उपरो�त शीष�क क� यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील), एनएफएसी, �द�ल� के आदेश �दनांक 13.07.2021 के �व��ध �नदे�शत है, जो �क आयकर उपायु�त-1(1), इंदौर �वारा आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 143(3) के अधीन �वर�चत आदेश �दनांक 27.11.2019 से उ�भूत है ।

2.

�नधा�रती ने अपील के 04 आधार �लए ह� िजनम� �न�न�ल�खत 02 मु�दे अंत��त है-

आ.अ.सं. 159/इंदौर/2021 2 �ी आनंदराम होतचंद चोथवानी, इंदौर i. �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर �दए �बना अनु�चत �प से अपील खा�रज क� है तथा �व�वान �नधा�रण अ�धकार� �वारा �कए गए प�रवध�न क� पुि�ट क� है । अतः �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त �कया जाना चा�हए । ii. �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �नधा�रती �वारा दावा �कए गए �. 3,04,425/- के �याज �यय को अनु�चत �प से अ�वीकृत �कया है ।

3.

सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान �ा�धकृत ��त�न�ध ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त अपील ने फेसलेस अपील काय�वाह� करते हुए �दनांक 03.03.2021 को नो�टस जार� �कया तथा �दनांक 15.04.2021 को ��नावल� जार� क� । �व�वान �ा�धकृत ��त�न�ध ने �नवेदन �कया �क नो�टस �दनांक 03.03.2021 के उ�र म�, �नधा�रती ने �थगन आवेदन ��तुत �कया था परंतु �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �नधा�रती के �थगन आवेदन पर �वचार �कए �बना तथा �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर �दए �बना ह� �दनांक 13.07.2021 को अं�तम एकप�ीय आदेश पा�रत �कया । अतः, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा पा�रत एकप�ीय आदेश अ�यायसंगत तथा अवैध है । इन �नवेदन� के साथ �व�वान �ा�धकृत ��त�न�ध ने अनुरोध �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को �नधा�रती के �नवेदन� पर �वचार करने के प�चात अपील गुणागुण पर पुन�न�ण�यत करने के �नदेश के साथ अपा�त �कया जाए ।

4.

दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �नवेदन �कया �क �. 3,04,425/- क� अ�वीकृ�त उन ऋण� पर भुगतान �कए गए �याज के संबंध म� क� गई है जो ठ�क पूव�वत� �नधा�रण वष� 2016-17 म� जाल� माने गए थे परंतु यह �प�ट नह�ं है �क उस प�रवध�न क� आगे क� अपील काय�वा�हय� म� �या �ाि�थ�त हैॽ अतः य�द यह मामला �व�वान आयकर

आ.अ.सं. 159/इंदौर/2021 3 �ी आनंदराम होतचंद चोथवानी, इंदौर आयु�त (अपील) को ��त�े�षत �कया जाता है, तो वह इस �करण पर सम� �प से �वचार कर सकते है और उ�चत �नण�य ले सकते है । अतः �व�वान �वभागीय ��त�न�ध को कोई आप�� नह�ं थी य�द इस मामले को �व�वान आयकर आयु�त(अपील) को ��त�े�षत �कया जाता है । 5. हमने दोन� प�� �वारा �कए गए �नवेदनो पर �वचार �कया है । दोनो प� सहमत है �क इस मामले को �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को वा�पस भेजना उ�चत होगा । अतः, हम एत� �वारा �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त करते ह� । यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।

6.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�दे�य� से �वीकृत क� जाती है। यह आदेश 01.06.2022 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया । ह�ता/- ह�ता/- (सु�च�ा आर. कांबले) (बी.एम. �बयाणी) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 01.06.2022 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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