M/S. ELIXIR INFRASTRUCTURE,BHOPAL vs. THE ITO 3(1), BHOPAL
What did the Tribunal hold?
The Tribunal granted permission to withdraw the appeals. The appeals were dismissed as withdrawn.
What were the facts?
The assessee filed appeals against orders of the CIT(A) for AY 2010-11 and 2009-10. The assessee later filed an application to withdraw the appeals under the 'Vivad se Vishwas' scheme.
What were the issues?
Whether the assessee can withdraw appeals filed before the ITAT under the 'Vivad se Vishwas' scheme.
Which sections of the Income-tax Act were involved?
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर सु�ी सु�च�ा आर. कांबले, �या�यक सद�य तथा �ी भागीरथ मल �बयाणी, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आअ.सं. 102/इंदौर/2015 �नधा�रण वष� : 2010-11 तथा आ.अ.सं. 566/इंदौर/2016 �नधा�रण वष� : 2009-10 मे. ए�लि�सयर इ��ा���चर, बनाम आयकर अ�धकार� भोपाल 3(1), भोपाल अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एएबीएफई 9619 ए अपीलाथ� क� ओर से सु�ी �ेया जैन, �ा�धकृत ��त�न�ध राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभा. ��त. सुनवाई �त�थ 24.08.2022 उ�घोषणा �त�थ 30.08.2022 आदेश �ी भागीरथ मल �बयाणी, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2010-11 तथा 2009-10 से संबं�धत �नधा�रती क� उपरो�त शीष�क क� अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-II, भोपाल के आदेश �दनांक 10.11.2014 तथा 29.03.2016 के �व��ध �नदे�शत ह�, जो �क आयकर अ�धकार�-3(1), भोपाल �वारा आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 143(3) के अधीन �वर�चत आदेश� �मशः �दनांक 28.03.2013 तथा 26.12.2011 से उ�भूत है । 2. इन अपील� के संबंध म�, �नधा�रती ने आवेदन �दनांक 22.08.2022 दा�खल �कया गया है िजसम� यह �नवेदन �कया गया है �क �नधा�रती ने “�ववाद से �व�वास योजना” म� आवेदन आ.अ.सं. 102/इंदौर/2015 तथा 566/इंदौर/2016 2 मे. ए�लि�सयर इ��ा���चर, भोपाल �कया है तथा �वभाग �वारा दोन� वष� के �लए फाम� सं. 5 जार� �कया गया है । आवेदन के साथ �वभाग �वारा �नधा�रती को जार� फाम� सं. 5 क� ��तयां भी दा�खल क� गई ह� । �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क “�ववाद से �व�वास योजना,2020” हेतु �वर�चत �नयम� के अनुसार, वत�मान अपील� को वा�पस लेना अपे��त है । अतः �नधा�रती वत�मान अपील� का अनुसरण करने का इ�छुक नह� ह� । त�नुसार �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने उपरो�त कारण से वत�मान अपील� को वा�पस लेने क� अनुम�त �दान करने का अनुरोध �कया है । �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने इस अनुरोध का �वरोध नह�ं �कया है । अतः हम इन अपील� को वा�पस �लए जाने क� अनुम�त �दान करते है तथा इ�ह� वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज करते ह� ।
य�य�प, �नधा�रती �व�ध के अनुसार �व�न�हत अव�ध के अंदर आदेश को वा�पस बुलाने (recall) हेतु �व�वध आवेदन दा�खल करने के �लए �वतं� होगा य�द राज�व �वारा संबं�धत �नधा�रती को इस योजना का लाभ �कसी भी कारण से अ�वीकृत �कया जाता है । 4. प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील� वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज क� जाती ह� । यह आदेश 30.08.2022 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया । ह�ता/- ह�ता/- (सु�च�ा आर. कांबले) (भागीरथ मल �बयाणी) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 30.08.2022 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल आ.अ.सं. 102/इंदौर/2015 तथा 566/इंदौर/2016 3 मे. ए�लि�सयर इ��ा���चर, भोपाल
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