SMT. PUJA BANSAL,BHOPAL vs. THE ACIT CENTRAL-1, BHOPAL

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ITA 103/IND/2017Status: DisposedITAT Indore09 September 2022AY 2012-132 pages
AI SummaryWithdrawn

What did the Tribunal hold?

The Tribunal granted permission to withdraw the appeals as the assessee intended to pursue the 'Vivad se Vishwas Scheme'. The appeals were dismissed as withdrawn.

What were the facts?

The assessee filed appeals against the orders of the Commissioner of Income Tax (Appeals). During the hearing, the assessee's counsel submitted that the assessee had applied under the 'Vivad se Vishwas Scheme' and Form 5 was issued by the department.

What were the issues?

Whether the assessee can withdraw appeals to avail benefits under the 'Vivad se Vishwas Scheme'.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 153A,Section 143(3),Section 143

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी ट�.आर.स�थल कुमार, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम. �बयाणी, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आ(एसएस) अ.सं. 29 एवं 30/इंदौर/2017 �नधा�रण वष� : 2010-11 एवं 2011-12 तथा आ.अ.सं. 103/इंदौर/2017 �नधा�रण वष� : 2012-13 �ीमती पूजा बंसल, बनाम सहायक आयकर आयु�त भोपाल स�ल-1, भोपाल अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एकेवीपीजी 4580 सी अपीलाथ� क� ओर से �ी अ�नल खा�या, सीए राज�व क� ओर से �ी पी.के.�म�ा, आयकर आयु�त, �वभा. ��त. सुनवाई �त�थ 05.09.2022 उ�घोषणा �त�थ 09.09.2022 आदेश �ी बी.एम. �बयाणी, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 से संबं�धत �नधा�रती क� उपरो�त शीष�क क� अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-3, भोपाल के आदेश �दनांक 21.12.2016 के �व��ध �नदे�शत ह�, जो �क आयकर उपायु�त (स�ल), भोपाल �वारा �नधा�रण वष� 2010-11 तथा 2011-12 के आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 153ए के साथ प�ठत धारा 143(3) तथा �नधा�रण वष� 2012-13 के �लए अ�ध�नयम क� धारा 143 के अधीन �वर�चत समे�कत �नधा�रण आदेश �दनांक 14.03.2014 से उ�भूत है ।

आ(एसएस) अ.सं. 29 तथा 30/इंदौर/2017 एवं 103/इंदौर/2017 2 �ीमती पूजा बंसल, भोपाल 2. इन अपील� क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने यह �नवेदन �कया �क �नधा�रती ने “�ववाद से �व�वास योजना” म� आवेदन �कया है तथा �वभाग �वारा तीन� वष� के �लए फाम� सं. 5 जार� �कया गया है । �वभाग �वारा �नधा�रती को जार� फाम� सं. 5 क� ��तयां �यायपीठ के सम� दा�खल क� गई ह� । �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क “�ववाद से �व�वास योजना,2020” हेतु �वर�चत �नयम� के अनुसार, वत�मान अपील� को वा�पस लेना अपे��त है । अतः �नधा�रती वत�मान अपील� का अनुसरण करने क� इ�छुक नह� ह� । त�नुसार �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने उपरो�त कारण से वत�मान अपील� को वा�पस लेने क� अनुम�त �दान करने का अनुरोध �कया है । �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने इस अनुरोध का �वरोध नह�ं �कया है । अतः हम इन अपील� को वा�पस �लए जाने क� अनुम�त �दान करते है तथा इ�ह� वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज करते ह� ।

3.

य�य�प, �नधा�रती �व�ध के अनुसार �व�न�हत अव�ध के अंदर आदेश को वा�पस बुलाने (recall) हेतु �व�वध आवेदन दा�खल करने के �लए �वतं� होगी य�द राज�व �वारा संबं�धत �नधा�रती को इस योजना का लाभ �कसी भी कारण से अ�वीकृत �कया जाता है । 4. प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील� वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज क� जाती ह� । यह आदेश 09.09.2022 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया । ह�ता/- ह�ता/- (ट�.आर.स�थल कुमार) (बी.एम. �बयाणी) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 09.09.2022 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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