SHRI RAJESH JAIN,BHOPAL vs. THECIT(A) NFAC, DELHI

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ITA 73/IND/2022Status: DisposedITAT Indore16 November 2022AY 2013-142 pages
AI SummaryDismissed

What did the Tribunal hold?

The assessee requested to withdraw the current appeal as a rectification order had been passed on 16.09.2022, rendering the appeal infructuous. The department did not object to the withdrawal.

What were the facts?

The assessee filed an appeal against an order imposing penalty under Section 271(1)(c). The penalty was initiated based on an assessment order that was later decided in favour of the assessee by the ITAT.

What were the issues?

Whether the current appeal is maintainable when a subsequent rectification order has resolved the issue and rendered the appeal infructuous.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 271(1)(c),Section 143(3),Section 254

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी सी.एम.गग�, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम. �बयाणी, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 73/इंदौर/2022 �नधा�रण वष� : 2013-14 �ी राजेश जैन, बनाम आयकर अ�धकार� भोपाल 2(1), भोपाल अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एडीबीपीजे 3661 एल अपीलाथ� क� ओर से �ल�खत ��तवेदन राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ 16.11.2022 उ�घोषणा �त�थ 16.11.2022 आदेश �ी सी.एम.गग�, �या�यक सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2013-14 से संबं�धत �नधा�रती क� उपरो�त शीष�क क� अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील), एनएफएसी, नई �द�ल� के आदेश �दनांक 10.03.2022 के �व��ध �नदे�शत है, जो �क आयकर अ�धकार�-2(1), भोपाल �वारा आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 271(1)(सी) के अधीन �वर�चत आदेश �दनांक 29.07.2016 से उ�भूत है ।

2.

इस अपील के संबंध म�, �नधा�रती के �वारा आवेदन �दनांक 15.11.2022 दा�खल �कया गया ह� िजसम� यह �नवेदन �कया गया है �क �नधा�रती �वारा धारा 143(3) के अधीन आदेश के �व��ध आयकर अपील�य अ�धकरण के सम� अपील क� गई थी िजसे समक� �यायपीठ �वारा आदेश �दनांक 03.06.2020 के �वारा �नधा�रती के प� म� �नण�यत �कया गया था । धारा

आ.अ.सं. 73/इंदौर/2022 2 �ी राजेश जैन, भोपाल 143(3) के अधीन �नधा�रण आदेश के आधार पर धारा 271(1)(सी) के अधीन शाि�त काय�वाह� भी आरंभ क� गई थी । �व�वान आयकर आयु�त (अपील)(एनएफएसी) ने आदेश �दनांक 10.03.2022 म� आयकर अपील�य अ�धकरण के आदेश पर �वचार नह�ं करके �नधा�रण अ�धकार� �वारा आरंभ शाि�त काय�वाह� को कायम रखा था । �नधा�रती ने अ�धका�रता आयकर आयु�त (अपील) को rectification दा�खल करने का �यास �कया था परंतु इसे अ�वीकृत �कया गया था । अतः �नधा�रती �वारा वत�मान अपील दा�खल क� गई । य�य�प, बाद म� अ�धका�रता �नधा�रण अ�धकार� �वारा �नधा�रती को �व�वान आयकर आयु�त –अपील के आदेश के rectification हेतु प� दा�खल करने को कहा गया था । �नधा�रती �वारा उ�त प� दा�खल �कया गया तथा माननीय आयकर अपील�य अ�धकरण के आदेश को �यान म� रखते हुए धारा 254/271(1)(सी) के अधीन 16.09.2022 को Rectification आदेश पा�रत �कया गया ह� । इन त�य� एवं प�रि�थ�तय� क� �ि�ट म� वत�मान अपील क� कोई �ासं�गकता नह�ं है । अतः �नधा�रती �वारा वत�मान अपील को वा�पस लेने क� अनुम�त �दान करने का अनुरोध �कया गया है । �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �नधा�रती के इस अनुरोध का �वरोध नह�ं �कया है । अतः हम इस अपील को वा�पस �लए जाने क� अनुम�त �दान करते है तथा इसे वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज करते ह� ।

3.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज क� जाती है । यह आदेश 16.11.2022 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया ।

ह�ता/- ह�ता/- (बी.एम. �बयाणी) (सी.एम.गग�) लेखा सद�य �या�यक सद�य �दनांक : 16.11.2022 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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