PANKESH JAIN,PITHAMPUR vs. ITO-1(4), INDORE

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ITA 277/IND/2019Status: DisposedITAT Indore26 December 2022AY 2015-162 pages

In favour of the Revenue: the assessee's appeal was dismissed. From the AI summary of this appeal.

AI SummaryDismissed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal allowed the assessee to withdraw the appeal. The assessee was also informed that they could file a recall application if the benefit of the scheme was denied by the revenue.

What were the facts?

The assessee filed an appeal against an assessment order. During the hearing, the assessee's counsel stated that the assessee had applied under the 'Vivad se Vishwas Scheme' and wished to withdraw the current appeal.

What were the issues?

Whether the assessee can withdraw an appeal filed before the ITAT to avail the benefit of the Vivad se Vishwas Scheme.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 143(3)

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर सु�ी सु�च�ा आर. कांबले, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम. �बयाणी, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आअ.सं. 277/इंदौर/2019 �नधा�रण वष� : 2015-16 �ी पंकेश जैन, बनाम आयकर अ�धकार� �पथमपुर, धार 1(4), इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एएफएमपीजे 2528 पी अपीलाथ� क� ओर से �ी सौ�य बंब, �ा�धकृत ��त�न�ध राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ 14.12.2022 उ�घोषणा �त�थ 26.12.2022 आदेश �ी बी.एम. �बयाणी, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2015-16 से संबं�धत �नधा�रती क� उपरो�त शीष�क क� अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-1, इंदौर के आदेश �दनांक 10.01.2019 के �व��ध �नदे�शत ह�, जो �क आयकर अ�धकार�-1(4), इंदौर �वारा आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 143(3) के अधीन �वर�चत आदेश �दनांक 26.12.2017 से उ�भूत है ।

2.

सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �नधा�रती ने “�ववाद से �व�वास योजना” म� आवेदन �कया है तथा �वभाग �वारा फाम� सं. 5 जार� �कया गया है । आवेदन के साथ फाम� सं. 3, 4 तथा 5 क� ��तयां भी दा�खल क� गई ह� । �नधा�रती

आ.अ.सं. 277/इंदौर/2019 2 �ी पंकेश जैन, �पथमपुर, धार के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क “�ववाद से �व�वास योजना,2020” हेतु �वर�चत �नयम� के अनुसार, वत�मान अपील को वा�पस लेना अपे��त है । अतः �नधा�रती वत�मान अपील का अनुसरण करने का इ�छुक नह� ह� । त�नुसार �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने उपरो�त कारण से वत�मान अपील को वा�पस लेने क� अनुम�त �दान करने का अनुरोध �कया है । �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने इस अनुरोध का �वरोध नह�ं �कया है । अतः हम इस अपील को वा�पस �लए जाने क� अनुम�त �दान करते है तथा इसे वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज करते है ।

3.

य�य�प, �नधा�रती �व�ध के अनुसार �व�न�हत अव�ध के अंदर आदेश को वा�पस बुलाने (recall) हेतु �व�वध आवेदन दा�खल करने के �लए �वतं� होगा य�द राज�व �वारा संबं�धत �नधा�रती को इस योजना का लाभ �कसी भी कारण से अ�वीकृत �कया जाता है । 4. प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज क� जाती है । यह आदेश 26.12.2022 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया ।

ह�ता/- ह�ता/- (सु�च�ा आर. कांबले) (बी.एम. �बयाणी) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 26.12.2022 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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