GURU NANAK DEV VIDYAK SOCIETY,BHOPAL vs. CIT(A), DELHI

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ITA 266/IND/2024Status: HeardITAT Indore09 August 2024AY 2012-132 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal found that the assessee was not given a proper and meaningful opportunity of being heard by the CIT(A). The CIT(A) passed an order without considering the merits of the case, which is not justifiable.

What were the facts?

The assessee filed an appeal against the order of the CIT(A). The assessee claimed exemption under Section 10(23C)(iiiad) and argued that reasons for reassessment were not provided. The CIT(A) passed an ex-parte order without proper opportunity.

What were the issues?

Whether the assessee was provided with a proper opportunity of hearing by the CIT(A) and whether the merits of the case were considered before passing the order.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 147

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर (एकल सद�यीय �करण) �यायपीठ, इंदौर �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 266/इंदौर/2024 �नधा�रण वष� : 2012-13 गु� नानक देव �व�यक बनाम आयकर अ�धकार� सोसायट�, ईदगाह �ह�स, (ए�जं�शन) भोपाल भोपाल अपीलाथ� ��यथ� �था.लं.सं.- एएएएजी7155 एम PAN – AAAAG7155M अपीलाथ� क� ओर से : कोई नह�ं ��यथ� क� ओर से : �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ : 08.08.2024 उ�धघोषणा �त�थ : 09.08.2024 आदेश �ी मनीष बोरड लेखा सद�य �वारा , �नधा�रण वष� 2012 -13 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील स�टर, नई �द�ल� के आदेश �दनांक 19.02.2024 के �व��ध अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।

2.

सुनवाई के दौरान म�ने पाया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण के गुणागुण का पर��ण �कए �बना आ�े�पत

आ.अ.सं. 266/इंदौर/2024 2 गु�नानक देव �व�यक सोसायट�, भोपाल एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । दूसर� ओर �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के के आदेश� पर �नभ�रता रखी ।

3.

म�ने मेरे सम� अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । म�ने पाया �क �नधा�रती ने �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� यह दावा �कया था �क �नधा�रती सं�था क� आय धारा 10(23सी)(iiiad) के अधीन करमु�त है तथा उसे धारा 147 के अधीन अ�भ�ल�खत कारण� क� ��त भी उपल�ध नह�ं कराई गई थी । य�य�प, म�ने पाया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था तथा �करण के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आदेश पा�रत �कया था, जो �क �यायसंगत नह�ं है । अतः �याय के �हत म�, म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझता हूँ । यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती है तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।

4.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�दे�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 09.08.2024 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- (मनीष बोरड) लेखा सद�य �दनांक : 09.08.2024 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त , आयकर आयु�त, �वभागीय ( अपील ) ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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