SHRI HAJARILAL JOHARMAL JAIN (HUF),KHANDWA vs. THE ITO, KHANDWA

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ITA 202/IND/2016Status: DisposedITAT Indore11 August 2017AY 2009-104 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal held that the principle of 'audi alteram partem' (hear the other side) is a fundamental concept of natural justice. Since the assessee was not given a proper opportunity of hearing, the order of the CIT(A) was not justified.

What were the facts?

The assessee's appeal was dismissed ex-parte by the CIT(A) as neither the assessee nor their representative appeared on the final date of hearing. The assessee claimed they could not appear due to their wife's hospitalization and had sent a request for adjournment.

What were the issues?

Whether the CIT(A) was justified in dismissing the appeal ex-parte without providing a proper opportunity of hearing to the assessee.

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर

�ी च��मोहन गग�, �या�यक सद�य तथा �ी ओ.पी.मीना, लेखा सद�य के सम�

आ. अ. सं. 202/ इंदौर/ 2016 �नधा�रण वष� : 2009-10

बनाम �ी �ी हजार�लाल जौहरमल जैन आयकर अ�धकार�, (अ.�ह.कु), खंडवा खंडवा अपीलाथ� ��यथ�

�था. ले. सं.: एएएएचजे 6043 जी

अपीलाथ� क� ओर से : �ी अशोक सुरजन, सीए ��यथ� क� ओर से : �ी आर.पी. मौय�, व�र�ठ �व.�.

09.08.2017 सुनवाई �त�थ : उ�घोषणा �त�थ : 11.08.2017 आदेश

�ी ओ.पी.मीना, लेखा सद�य �वारा

�नधा�रण वष� 2009-10 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-II, इंदौर के आदेश �दनांक 30.11.2015 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई है ।

2.

�करण के सं���त त�य ये ह� �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� यह �करण सुनवाई हेतु अलग-अलग तार�ख� को �नयत था । सुनवाई क� अं�तम तार�ख पर

2 आ.अ.सं 202/इंदौर/2016 �ी हजार�लाल जौहरमल जैन (अ.�ह.कु), खंडवा न तो �नधा�रती क� ओर से कोई उपि�थत हुआ न ह� कोई �यौर� दा�खल �कए गए जैसा �क आयकर आयु�त (अपील) के आदेश से �कट है । अतः �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने एक प�ीय सुनवाई करते हुए अ�भलेख क� साम�ी के आधार पर �नधा�रती क� अपील खा�रज क� है।

3.

अपील क� सुनवाई के दौरान, �व�वान �ा�धकृत ��त�न�ध ने इस �यायपीठ के सम� �नवेदन �कया �क �नधा�रती को सुनवाई का समु�चत अवसर �ा�त नह�ं हुआ है । उसने �नवेदन �कया �क सुनवाई क� तार�ख अथा�त 27.11.2015 को �नधा�रती को उसक� प�नी को डाय�ल�सस हेतु गोकुलदास हॉ�पीटल, इंदौर ले जाना था अतः उसने इंदौर से ह� �पीड पो�ट रसीद सं. ईआई 202786191 आईएन के �वारा �थगन हेतु आवेदन �े�षत �कया था । �नधा�रती ने इलाज के �माण के �प म� गोकुल दास हॉ�पीटल, इंदौर ि�थत �ी गुलाबचंद पारमा�थ�क ��ट, �कडनी स�टर �वारा जार� रसीद �दनांक 27.11.2015 दा�खल क� है । इसके अ�त�र�त �नधा�रती ने उसके दावे के समथ�न म� �पीड पो�ट क� रसीद क� ��त, डाक �ा�धका�रय� को इस �पीड पो�ट प� के �वतरण का सबूत जार� करने हेतु �कया गया आवेदन प� तथा पताधारक को 26.11.2015 को इसक� आपू�त� का डाक �माणप� भी दा�खल �कया है । �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क उपयु�त त�य� से यह �प�ट है �क आयकर आयु�त (अपील) �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर नह�ं देने तथा एक प�ीय आदेश पा�रत करने म� �यायसंगत नह�ं था । अतः उसने �नधा�रती को सुनवाई का एक अवसर देने या तथा इन अपील� को गुणागुण पर �नण�यत करने हेतु आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� पुनः�था�पत करने का अनुरोध �कया । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने आयकर आयु�त (अपील) के आदेश पर �नभ�रती रखी ।

3 आ.अ.सं 202/इंदौर/2016 �ी हजार�लाल जौहरमल जैन (अ.�ह.कु), खंडवा 4. हमने दोन� प�� को सुना तथा अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क इस अपील क� सुनवाई म� �नधा�रती उपि�थत नह�ं रहा था जैसा �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश �दनांक 30.11.2015 से �कट है । दूसरे प� क� भी सुनो (audi alteram partem) का �स�ांत �ाकृ�तक �याय क� मूलभूत अवधारणा है । पदबंध “दूसरे प� क� भी सुनो (audi alteram partem)” का अथ� है �क �कसी भी �यि�त को उसके �वयं का बचाव करने का अवसर �दया जाना चा�हए । यह �स�ांत ��येक समाज हेतु अ�नवाय� (sine qua non) है जैसे नो�टस का अ�धकार, �करण तथा सा�य ��तुत करने का अ�धकार, ��तकूल सा�य का खंडन करने का अ�धकार, ��त पर��ण का अ�धकार, �व�धक ��त�न�ध�व का अ�धकार, प� को सा�य �कटन, जांच क� �रपोट� अ�य प� को �दखाया जाना और तक�पूण� �नण�य या सकारण आदेश। हमने पाया �क सुनवाई के अ�धकार को माननीय सव��च �यायालय �वारा मेनका गांधी बनाम यू�नयन ऑफ इि�डया (1978 एआईआर 597; 1 एससीसी 248) के �करण म� �नण�यत �कया गया है, िजसम� माननीय सव��च �यायालय ने अ�भधा�रत �कया है �क कोई भी आदेश पा�रत करने से पहले उ�चत सुनवाई का �नयम आव�यक है । हमने पाया �क यह दूसरे प� क� भी सुनो (audi alteram partem) �नयम के ��तमान का �नण�य-पूव� सुनवाई मानक है । हमने पाया �क इस वत�मान �करण म�, �नधा�रती को सुनवाई का समु�चत अवसर नह�ं �दया गया था । अतः, हमारा अ�भमत है �क �नधा�रती को सुनवाई तथा उसके �करण को ��तुत करने का एक और अवसर �दया जाना चा�हए । अतः, हम यह अपील �वीकृत करते है । �नधा�रती को इस आदेश क� �ाि�त के दो माह के अंदर �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� ��तुत होने का �नद�श �दया जाता है । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार अपील �नण�यत करना चा�हए ।

4 आ.अ.सं 202/इंदौर/2016 �ी हजार�लाल जौहरमल जैन (अ.�ह.कु), खंडवा 6. प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती है । यह आदेश 11.08.2017 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- ह�ता/- (च��मोहन गग�) (ओ.पी.मीना) �या�यक सद�य लेखा सद�य

�दनांक : 11.08.2017 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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