M/S HI LINK CITY HOMES PVT. LTD.,INDORE vs. THE ITO 2(1), INDORE
What did the Tribunal hold?
The Tribunal held that the principle of 'audi alteram partem' (hear the other side) was violated as the assessee was not given a proper opportunity to present their case. Therefore, the appeals were allowed to provide another opportunity.
What were the facts?
The assessee did not appear before the CIT(A) for hearings, leading to ex-parte orders dismissing their appeals. The assessee contended that they were not given a proper opportunity to be heard.
What were the issues?
Whether the CIT(A) was justified in passing ex-parte orders without providing a proper opportunity of hearing to the assessee.
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आदेश
�ी ओ.पी.मीना, लेखा सद�य �वारा
�नधा�रण वष� 2012-13 के �लए �नधा�र�तय� �वारा ये अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-III, इंदौर के अलग-अलग आदेश� सभी �दनांक 20.03.2017 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई है ।
�करण के सं���त त�य ये ह� �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� ये �करण सुनवाई हेतु अलग-अलग तार�ख� को �नयत थे । सुनवाई क� तार�ख पर न तो �नधा�र�तय� क� ओर से कोई उपि�थत हुआ न ह� कोई �यौर� दा�खल �कए गए जैसा �क आयकर आयु�त (अपील) के आदेश� से �कट है। अतः �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने एक प�ीय कार�वाई करते हुए �नधा�र�तय� क� अपील� खा�रज क� ह� ।
अपील क� सुनवाई के दौरान, �व�वान �ा�धकृत ��त�न�ध ने इस �यायपीठ के सम� �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �नधा�र�तय� को सुनवाई का उ�चत अवसर नह�ं देने तथा एक प�ीय आदेश पा�रत करने म� �यायसंगत नह�ं था । अतः उसने �नधा�र�तय� को सुनवाई का एक अवसर देने या तथा इन अपील� को गुणागुण पर �नण�यत करने हेतु आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� पुनः�था�पत करने का अनुरोध
3 आ.अ.सं 410 से 412/इंदौर/2017 हाई �लंक �रअलकॉन �ा.�ल., इंदौर तथा अ�य �कया । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने आयकर आयु�त (अपील) के आदेश� पर �नभ�रता रखी ।
हमने दोन� प�� को सुना तथा अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क इन अपील� क� सुनवाई म� �नधा�रती उपि�थत नह�ं रहे थे जैसा �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश� सभी �दनांक 20.03.2017 से �कट है । दूसरे प� क� भी सुनो (audi alteram partem) का �स�ांत �ाकृ�तक �याय क� मूलभूत अवधारणा है । पदबंध “दूसरे प� क� भी सुनो (audi alteram partem)” का अथ� है �क �कसी भी �यि�त को उसके �वयं का बचाव करने का अवसर �दया जाना चा�हए । यह �स�ांत ��येक समाज हेतु अ�नवाय� (sine qua non) है जैसे नो�टस का अ�धकार, �करण तथा सा�य ��तुत करने का अ�धकार, ��तकूल सा�य का खंडन करने का अ�धकार, ��त पर��ण का अ�धकार, �व�धक ��त�न�ध�व का अ�धकार, प� को सा�य �कटन, जांच क� �रपोट� अ�य प� को �दखाया जाना और तक�पूण� �नण�य या सकारण आदेश । हमने पाया �क सुनवाई के अ�धकार को माननीय सव��च �यायालय �वारा मेनका गांधी बनाम यू�नयन ऑफ इि�डया (1978 एआईआर 597; 1 एससीसी 248) के �करण म� �नण�यत �कया गया है, िजसम� माननीय सव��च �यायालय ने अ�भधा�रत �कया है �क कोई भी आदेश पा�रत करने से पहले उ�चत सुनवाई का �नयम आव�यक है । हमने पाया �क यह दूसरे प� क� भी सुनो (audi alteram partem) �नयम के ��तमान का �नण�य-पूव� सुनवाई मानक है । हमने पाया �क इन वत�मान �करण� म�, �नधा�र�तय� को सुनवाई का समु�चत अवसर नह�ं �दया गया था। अतः, हमारा अ�भमत है �क �नधा�र�तय� को सुनवाई तथा उनके �करण� को ��तुत करने का एक और अवसर �दया जाना चा�हए । अतः, हम ये अपील� �वीकृत करते ह� । �नधा�र�तय� को इस आदेश क� �ाि�त के दो माह के अंदर �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� ��तुत होने का �नद�श �दया जाता है । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को
4 आ.अ.सं 410 से 412/इंदौर/2017 हाई �लंक �रअलकॉन �ा.�ल., इंदौर तथा अ�य �नधा�र�तय� को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार अपील �नण�यत करना चा�हए ।
प�रणामतः, �नधा�र�तय� क� अपील� सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती ह� ।
यह आदेश 27.09.2017 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है।
ह�ता/- ह�ता/- (च��मोहन गग�) (ओ.पी.मीना) �या�यक सद�य लेखा सद�य
�दनांक : 27.09.2017 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल सहायक पंजीकार
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