M/S GEI INDUSTRIAL SYSTEMS LTD.,BHOPAL vs. THE DCIT 1(1), BHOPAL

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ITA 377/IND/2017Status: DisposedITAT Indore27 September 2017AY 2012-134 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal held that the principle of 'audi alteram partem' (hear the other side) is a fundamental concept of natural justice. The assessee was not given a proper opportunity to be heard.

What were the facts?

The assessee filed appeals against the orders of the CIT(A) for AY 2008-09 and 2012-13. The CIT(A) had dismissed the appeals ex-parte as the assessee did not appear on the hearing dates.

What were the issues?

Whether the CIT(A) was justified in dismissing the appeal ex-parte without providing a proper opportunity of hearing to the assessee.

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आदेश

�ी ओ.पी.मीना, लेखा सद�य �वारा

�नधा�रण वष� 2008-09 तथा 2012-13 के �लए �नधा�रती �वारा ये अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-1, भोपाल के अलग-अलग आदेश� दोन� �दनांक 30.03.2017 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई है ।

2 आ.अ.सं 376 तथा 377/इंदौर/2017 जीईआई इ�ड���यल �स�ट�स �ल., भोपाल 2. �करण के सं���त त�य ये ह� �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� ये �करण सुनवाई हेतु अलग-अलग तार�ख� को �नयत थे । सुनवाई क� तार�ख पर न तो �नधा�रती क� ओर से कोई उपि�थत हुआ न ह� कोई �यौर� दा�खल �कए गए जैसा �क आयकर आयु�त (अपील) के आदेश� से �कट है। अतः �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �नधा�रती क� अपील� अ�भयोजन नह�ं करने के कारण खा�रज क� ह� ।

3.

अपील क� सुनवाई के दौरान, �व�वान �ा�धकृत ��त�न�ध ने इस �यायपीठ के सम� �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर नह�ं देने तथा एक प�ीय आदेश पा�रत करने म� �यायसंगत नह�ं था । अतः उसने �नधा�रती को सुनवाई का एक अवसर देने या तथा इन अपील� को गुणागुण पर �नण�यत करने हेतु आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� पुनः�था�पत करने का अनुरोध �कया । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने आयकर आयु�त (अपील) के आदेश� पर �नभ�रता रखी ।

4.

हमने दोन� प�� को सुना तथा अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क इन अपील� क� सुनवाई म� �नधा�रती उपि�थत नह�ं रहा था जैसा �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश� दोन� �दनांक 30.03.2017 से �कट है । दूसरे प� क� भी सुनो (audi alteram partem) का �स�ांत �ाकृ�तक �याय क� मूलभूत अवधारणा है । पदबंध “दूसरे प� क� भी सुनो (audi alteram partem)” का अथ� है �क �कसी भी �यि�त को उसके �वयं का बचाव करने का अवसर �दया जाना चा�हए । यह �स�ांत ��येक समाज हेतु अ�नवाय� (sine qua non) है जैसे नो�टस का अ�धकार, �करण तथा सा�य ��तुत करने का अ�धकार, ��तकूल सा�य का खंडन करने का अ�धकार, ��त पर��ण का अ�धकार, �व�धक ��त�न�ध�व का अ�धकार, प� को सा�य �कटन, जांच क�

3 आ.अ.सं 376 तथा 377/इंदौर/2017 जीईआई इ�ड���यल �स�ट�स �ल., भोपाल �रपोट� अ�य प� को �दखाया जाना और तक�पूण� �नण�य या सकारण आदेश । हमने पाया �क सुनवाई के अ�धकार को माननीय सव��च �यायालय �वारा मेनका गांधी बनाम यू�नयन ऑफ इि�डया (1978 एआईआर 597; 1 एससीसी 248) के �करण म� �नण�यत �कया गया है, िजसम� माननीय सव��च �यायालय ने अ�भधा�रत �कया है �क कोई भी आदेश पा�रत करने से पहले उ�चत सुनवाई का �नयम आव�यक है । हमने पाया �क यह दूसरे प� क� भी सुनो (audi alteram partem) �नयम के ��तमान का �नण�य-पूव� सुनवाई मानक है । हमने पाया �क इन वत�मान �करण� म�, �नधा�रती को सुनवाई का समु�चत अवसर नह�ं �दया गया था। अतः, हमारा अ�भमत है �क �नधा�रती को सुनवाई तथा उनके �करण� को ��तुत करने का एक और अवसर �दया जाना चा�हए । अतः, हम ये अपील� �वीकृत करते है । �नधा�रती को इस आदेश क� �ाि�त के दो माह के अंदर �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� ��तुत होने का �नद�श �दया जाता है । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार अपील �नण�यत करना चा�हए ।

6.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील� सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 27.09.2017 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- ह�ता/- (च��मोहन गग�) (ओ.पी.मीना) �या�यक सद�य लेखा सद�य

�दनांक : 27.09.2017 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

सहायक पंजीकार

4 आ.अ.सं 376 तथा 377/इंदौर/2017 जीईआई इ�ड���यल �स�ट�स �ल., भोपाल

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