M/S. SBA INFOTECH PVT. LTD.,NAVI MUMBAI vs. THE INCOME TAX OFFICER, WARD-10(3)(4), AHMEDABAD

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ITA 3382/AHD/2016Status: DisposedITAT Ahmedabad31 May 2022AY 2011-122 pages
AI SummaryWithdrawn

What did the Tribunal hold?

The Tribunal noted that the assessee intended to withdraw the appeal to avail the 'Vivad se Vishwas' scheme. The appeal was dismissed as withdrawn under the scheme.

What were the facts?

The assessee filed an appeal against an assessment order passed under Section 144 of the Income Tax Act. The assessee wished to settle the case with the department under the 'Vivad se Vishwas' scheme.

What were the issues?

Whether the assessee can withdraw an appeal to avail the benefits of the 'Vivad se Vishwas' scheme.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 144

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील"य अ"धकरण, ‘बी’ न्यायपीठ अहमदाबाद म" सुश्री काम्बले सु"चत्रा रघुनाथ, न्या"यक सदस्य एवं श्री वसीम अहमद, लेखा सदस्य के सम" आयकर अपील सं. 3382/एएचडी/2016 "नधार्रण वषर्ः 2011-2012 मेससर् एसबीए इन्फॉटेक प्रा. "ल. आयकर अ"धकार" बनाम 203, वा"टका, न्यू शारदा मं"दर रॉड वॉडर्-10(3)(4), पालडी, अहमदाबाद. अहमदाबाद. पानः एएजेसीएस0587जे (आवेदक) (प्रत्यथ") "नधार्"रती द्वारा श्री हरेश पी. शाह, प्रा"धकृत प्र"त"न"ध राजस्व द्वारा श्री आर.आर.मकवाणा, व"रष्ठ "वभागीय प्र"त"न"ध 20/05/2022 सुनवाई क" तार"ख घोषणा क" तार"ख 31/05/2022 आदेश श्री वसीम अहमद, लेखा सदस्य द्वारा पा"रतः- उपशीषर्क अपील, "नधार्रण वषर् 2011-2012 से संबं"धत आयकर अ"ध"नयम, 1961 (यहां इसके बाद "अ"ध"नयम" के रूप म" संद"भर्त) क" धारा 144 के तहत पा"रत "नधार्रण आदेश के मामले म" उत्पन्न "वद्वान आयकर आयुक्त(अपील")-7, अहमदाबाद के आदेश "दनांक 24/09/2016 के "वरुद्ध "नधार्"रती के अनुरोध पर दायर क" गई है। 2. जब मामला सुनवाई हेतु "लया गया था, यह देखा गया "क "नधार्"रती "ववाद से "वश्वास योजना के तहत लाभ उठाकर "वभाग के साथ मामले को सुलझाना चाहता है और इस"लए "नधार्"रती क" अपील योजना क" शत" म" वापस लेने क" आवश्यकता है। "नधार्"रती ने प्रत्य" कर "ववाद से "वश्वास अ"ध"नयम, 2020 क" धारा 5(1) के तहत प्रमाण पत्र जार" करने के रूप म" फॉमर् संख्या 1, 2, और 3 क" प्र"त दायर क" है। य"द "नधार्"रती द्वारा चुनी गई योजना के अनुसार "नधार्"रती क" अपील को वापस ल" हुई माना जाता है, तो व"रष्ठ "वभागीय प्र"त"न"ध को कोई आप"" नह"ं थी। 3. "नधार्"रती द्वारा "कए गए उपरोक्त प्रस्तुतीकरण को ध्यान म" रखते हुए, हम अ"धकरण के सम" "नधार्"रती क" अपील को लं"बत रखने का कोई कारण नह"ं पाते ह"। तदनुसार "नधार्"रती अपील खा"रज़ क" जाती है। हालां"क, इस दशा म", "नधार्"रती "कसी भी वास्त"वक कारण से "ववाद से "वश्वास योजना का लाभ लेने म" "वफल रहता है, तो "नधार्"रती "व"ध के अनुसार आईट"एट" के सम" "नणर्य के "लए मूल अपील के पुनःस्थापन क" मांग करने के "लए स्वतंत्र होगा। 4. प"रणाम स्वरूप, "नधार्"रती क" दोनो अपील" "ववाद से "वश्वास योजना के तहत खा"रज़ क" जाती ह"। अहमदाबाद म" "दनांक. 31.05.2022 को न्यायालय म" आदेश को सुनाया गया। हस्ता/- हस्ता/- (सु"चत्रा काम्बले) (वसीम अहमद) न्या"यक सदस्य लेखा सदस्य "दनांकः 31/05/2022 अहमदाबाद आदेश क" प्र"त"ल"प अग्रे"षतः- 1. आवेदक 2. प्रत्यथ" 3. संबं"धत आयकर आयुक्त 4. आयकर आयुक्त(अपील)- 5. "वभागीय प्र"त"न"ध, आयकर अपील"य अ"धकरण, अहमदाबाद। 6. गाडर् फाइल आदेशानुसार, उप/सहायक रिजस्ट्रार आयकर अपील"य अ"धकरण, अहमदाबाद।

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