SWAMI PRITAMDAS GOVINDRAM PARMARTHIK SANSTHAN,INDORE vs. JURISDICTIONAL AO, INDORE , NDORE
What did the Tribunal hold?
The tribunal observed that the assessee was not given a proper opportunity of hearing and the CIT(A) passed orders without examining the merits. Consequently, the tribunal quashed the CIT(A)'s orders and remitted the cases back to the CIT(A) for fresh adjudication after providing the assessee with a proper opportunity of hearing.
What were the facts?
The assessee filed appeals against the orders of the CIT(A)-4, Kolkata, for assessment years 2019-20 and 2020-21. The assessee's counsel argued that the CIT(A) did not grant a proper opportunity of hearing and passed ex-parte orders without examining the merits of the case.
What were the issues?
Whether the CIT(A) erred in passing orders without providing a proper opportunity of hearing to the assessee and without adjudicating the cases on their merits.
Which sections of the Income-tax Act were involved?
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर (एकल सद�यीय �करण) �यायपीठ, इंदौर �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 707 एवं 708/इंदौर/2024 �नधा�रण वष� : 2019-20 तथा 2020-21 �वामी �ीतमदास गो�वंदराम बनाम अ�धका�रता �नधा�रण पारमा�थ�क सं�थान अ�धकार�, इंदौर/ सीपीसी �वामी �ीतमदास सभागार, ब�गलोर साधु वासवानी नगर, �क�म नं. 31, इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एएएचएएस0694 एन PAN – AAHAS0694N अपीलाथ� क� ओर से : �ी �म�लंद वाधवानी, �ा�धकृत ��त�न�ध ��यथ� क� ओर से : �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ : 25.02.2025 उ�धघोषणा �त�थ : 27.02.2025 आदेश �नधा�रती �वारा ये अपील� �व�वान अ�त�र�त / संयु�त आयकर आयु�त (अपील)-4, कोलकाता के अलग-अलग आदेश� दोन� �दनांक 26.07.2024 के �व��ध अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� । 2. इन अपील� क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण� के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कये थे । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध
आ.अ.सं. 707 एवं 708/इंदौर/2024 2 �वामी �ीतमदास गो�वंदराम पारमा�थ�क सं�थान, इंदौर म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु उ�ह� कोई आप�� नह�ं थी य�द ये �करण नये �सरे से �याय�नण�यन हेतु आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� वा�पस भेजे जाते ह� ।
म�ने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है। म�ने पाया �क वत�मान अपील� म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था। इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण� के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आदेश पा�रत �कये थे, जो �क �यायसंगत नह�ं ह� । अतः, �याय के �हत म�, म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश� को अपा�त करना उपयु�त समझता हूँ । ये अपील� �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण��यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है । 4. प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील� सांि�यक�य उ�दे�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 27.02.2025 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है।
ह�ता/- (मनीष बोरड) लेखा सद�य �दनांक : 27.02.2025 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त , आयकर आयु�त, �वभागीय ( अपील ) ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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