ABHAY SHUKLA,BHOPAL vs. ITO 1(2), BHOPAL

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ITA 523/IND/2024Status: DisposedITAT Indore27 February 2025AY 2013-142 pages
AI SummaryPartly Allowed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal restored the appeals to the file of the AO for fresh adjudication, granting the assessee an opportunity of hearing, considering principles of natural justice. The assessee was also directed to participate in the hearings without seeking unnecessary adjournments.

What were the facts?

The appeals were filed against the orders passed by the Assessing Officer (AO) under Section 144 read with Section 147 of the Income Tax Act and against an order under Section 271(1)(c) of the Act. The appeals were against the ex-parte orders passed by the CIT(A).

What were the issues?

Whether the ex-parte orders passed by the CIT(A) were justified and whether the assessee should be granted another opportunity of hearing before the AO.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 144,Section 147,Section 271(1)(c)

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर (एकल सद�यीय �करण) �यायपीठ, इंदौर �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 522 तथा 523 /इंदौर/2024 �नधा�रण वष� : 2013-14 अभय शु�ला, बनाम आयकर अ�धकार� 1(2) एस-8, गोयल �नकेत, भोपाल एम.पी.नगर, भोपाल अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं. सीकेजेपीएस 7731 आर PAN – CKJPS7731R अपीलाथ� क� ओर से : �ी सौ�य बंब, सीए ��यथ� क� ओर से : �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ : 27.02.2025 उ�घोषणा �त�थ : 27.02.2025 आदेश �नधा�रण वष� 2013-14 के �लए �नधा�रती �वारा ये अपीले �व�वान आयकर आयु�त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील स�टर, नई �द�ल� के आदेश �दनांक 06.05.2024 तथा 07.05.2024, जो �मशः �नधा�रण अ�धकार� �वारा आयकर अ�ध�नयम क� धारा 144 के साथ प�ठत धारा 147 के अधीन पा�रत आदेश �दनांक 23.09.2021 तथा अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन पा�रत आदेश �दनांक 11.02.2022 से उ�भूत ह�, के �व��ध अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।

2.

इन अपील� क� सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान �ा�धकृत ��त�न�ध ने �नवेदन �कया �क इन �करण� म� �व�वान �नधा�रण अ�धकार� इसी तरह �व�वान आयकर

आ.अ.सं. 522 तथा 523/इंदौर/2024 2 अभय शु�ला, भोपाल आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती के �व��ध एक प�ीय (Ex parte) आदेश पा�रत �कये गये ह� । �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �नधा�रती �व�वान �नधा�रण अ�धकार� के सम� सुनवाई के सम� उपि�थत नह�ं हो पाया था । �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने अनुरोध �कया �क �नधा�रती को सुनवाई का एक और अवसर �दान �कया जाए तथा इन अपील� को नये �सरे से �याय�नण�यण हेतु �व�वान �नधा�रण अ�धकार� क� फाईल म� ��त�े�षत �कया जाए । �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �नवेदन �कया �क उ�ह� कोई आप�� नह�ं है य�द इन अपील� को �व�वान �नधा�रण अ�धकार� क� फाईल म� ��त�े�षत �कया जाता है। अतः �ाकृ�तक �याय के �स�धांत� एवं �यायपूण� �यवहार को �यान म� रखते हुए, म� इन मामलो को �नधा�रती को सुनवाई का अवसर देने के प�चात उ�चत �याय�नण�यन हेतु �व�वान अ�धका�रता �नधा�रण अ�धकार� (Jurisdiction AO) क� फाईल म� वा�पस भेजना उ�चत समझता हूँ । म�, त�नुसार आदेश करता हूँ । �नधा�रती को भी �व�वान �नधा�रण अ�धकार� �वारा �नयत सुनवाईय� म� भाग लेना सु�नि�चत करने और अनाव�यक �थगन नह�ं मांगने का �नदेश �दया जाता है ।

3.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील� सांि�यक�य उ�दे�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 27.02.2025 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- (मनीष बोरड) लेखा सद�य �दनांक : 27.02.2025 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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