ANURAG SINGH SUGANDHI,BHOPAL vs. INCOME TAX OFFICER, BHOPAL

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ITA 11/IND/2024Status: DisposedITAT Indore29 April 2025AY 2011-123 pages
AI SummaryDismissed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal allowed the withdrawal of the appeal as the assessee did not wish to pursue it, having applied under the 'Direct Tax Vivad se Vishwas Yojana, 2024'. The Tribunal noted that the assessee could seek recall if their application under the scheme was rejected.

What were the facts?

The appeal was against the order of the Income Tax Officer passed under Section 147 read with Section 143(3) of the Income Tax Act, 1961. During the hearing, the assessee's representative stated that the assessee wished to withdraw the current appeal.

What were the issues?

Whether the assessee can withdraw an appeal to pursue a settlement under the 'Vivad se Vishwas Yojana, 2024' and if the appeal can be dismissed as withdrawn.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 147,Section 143(3)

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी बी.एम.�बयाणी, लेखा सद�य तथा �ी परेश म. जोशी, �या�यक सद�य के सम� आ.अ.सं. 11/इंदौर/2024 �नधा�रण वष� : 2011-12 अनुराग �संह सुगंधी, बनाम आयकर अ�धकार� 4(2), एलआईजी 32 ए सोना�गर� भोपाल भेल, भोपाल (म.�) अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं- एईएलपीएस 9787 डी PAN- AELPS9787D अपीलाथ� क� ओर से �ी यश कुकरेजा, सीए तथा �ी �हतेश �चमनानी, सीए राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ 29.04.2025 उ�घोषणा �त�थ 29.04.2025 आदेश �ी बी.एम.�बयाणी, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2011-12 से संबं�धत �नधा�रती क� उपरो�त शीष�क क� अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील स�टर, �द�ल� के आदेश �दनांक 08.11.2023 के �व��ध �नदे�शत है, जो �क आयकर अ�धकार�, 4(2), भोपाल के आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 147 के साथ प�ठत धारा 143(3) के अधीन आदेश �दनांक 29.12.2018 से उ�भूत है।

2.

इस अपील क� सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान �ा�धकृत ��त�न�ध ने �नवेदन �कया �क �नधा�रती ने उपरो�त अपील के संबंध म� "��य� कर �ववाद से �व�वास

आ.अ.सं. 11/इंदौर/2024 2 अनुराग �संह सुगंधी,भोपाल योजना, 2024" के अधीन आवेदन �कया है तथा फाम� सं. 1 के �वारा आयकर �वभाग को ��तुत �कया है । �नधा�रती �वारा फाम� सं. 1 क� ��त भी दा�खल क� गई ह� । अतः �नधा�रती वत�मान अपील का अनुसरण करने का इ�छुक नह� है । �नधा�रती के �व�वान �ा�धकृत ��त�न�ध ने उपरो�त कारण से वत�मान अपील को वा�पस लेने क� अनुम�त �दान करने का अनुरोध �कया । �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने इस अनुरोध का �वरोध नह�ं �कया है। अतः हम इस अपील को वा�पस �लए जाने क� अनुम�त �दान करते है तथा इसे वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज करते है । 3. य�य�प, �नधा�रती �व�ध के अनुसार, �व�न�हत अव�ध के अंदर आदेश को वा�पस बुलाने (recall) हेतु �व�वध आवेदन दा�खल करने के �लए �वतं� होगा य�द उसका इस योजना म� भाग लेने हेतु �कया गया आवेदन राज�व �वारा �कसी कारण से अ�वीकृत �कया जाता है । 4. प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज क� जाती है । यह आदेश 29.04.2025 को सुनवाई के प�चात खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया तथा त�प�चात �ल�खत आदेश पा�रत �कया गया । ह�ता/- ह�ता/- (परेश म.जोशी) (बी.एम. �बयाणी) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 29.04.2025 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फाईल

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