Facts
The assessee filed an appeal against an order passed by the Commissioner of Income Tax (Appeals). During the hearing, the assessee's counsel submitted an application stating that the CPC had rectified the original assessment order under Section 154 of the Income Tax Act, removing the demand of Rs. 19,550/-.
Held
The Tribunal noted that the relief requested by the assessee in the appeal had already been granted by the CIT(A). The assessee's counsel requested to withdraw the present appeal. The departmental representative had no objection.
Key Issues
Whether the appeal can be dismissed as withdrawn when the relief has already been granted to the assessee by way of rectification.
Sections Cited
143(1), 154
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आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर सु�ी सु�च�ा आर. कांबले, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम. �बयाणी, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आ.अ.सं. 516/इंदौर/2025 �नधा�रण वष� : 2023-24 �ी रोहन पाट�दार, बनाम आयकर अ�धकार� 137-ए, बृज �वहार कॉलोनी, इंदौर अ�नपूणा� रोड, इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- सी�यूजेपीपी 6484 �यू PAN CQJPP6484Q अपीलाथ� क� ओर से �ी रेवाशंकर दवे, एडवोकेट राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ 08.12.2025 उ�घोषणा �त�थ 16.12.2025 आदेश सु�ी सु�च�ा आर.कांबले, �या�यक सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2023-24 से संबं�धत �नधा�रती क� उपरो�त शीष�क क� अपील �व�वान अ�त�र�त/संयु�त आयकर आयु�त (अपील)-3, हैदराबाद �वारा पा�रत आदेश �दनांक 20.02.2025 के �व��ध �नदे�शत है, जो �क आयकर उप�नदेशक-सीपीसी, ब�गलोर �वारा आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 143(1) के अधीन �वर�चत आदेश �दनांक 23.07.2024 से उ�भूत है । 2. सुनवाई के समय, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने आवेदन �दनांक 03.12.2025 के मा�यम से �नवेदन �कया �क सीपीसी ने आयकर अ�ध�नयम क� धारा 154 के अधीन मूल �नधा�रण आदेश को प�रशो�धत �कया है तथा �. 19,550/- क� मूल कर मांग को हटा �दया है ।
आ.अ,सं. 516/इंदौर/2025 2 �ी रोहन पाट�दार, इंदौर चूं�क �नधा�रती �वारा वत�मान अपील म� अनुरोध क� राहत �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा पहले ह� �दान कर द� गई है अतः �नधा�रती वत�मान अपील का अनुसरण करने का इ�छुक नह� ह� । उपरो�त त�य� क� �ि�ट म� �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने वत�मान अपील को वापस �लए जाने क� अनुम�त �दान करने का अनुरोध �कया है ।
�व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �नवेदन �कया �क उ�ह� कोई आप�� है य�द �नधा�रती को वत�मान अपील वा�पस �लए जाने क� अनुम�त द� जाती है ।
दोन� प�� के उपरो�त �नवेदन� क� �ि�ट म� हम इस अपील को वा�पस �लए जाने क� अनुम�त �दान करते है तथा इसे वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज करते ह� । 5. प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज क� जाती है । यह आदेश 16.12.2025 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया । ह�ता/- ह�ता/- (बी.एम �बयाणी) (सु�च�ा आर. कांबले) लेखा सद�य �या�यक सद�य �दनांक : 16.12.2025 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल