SWAROOP KUDALKAR LEGAL HEIR OF ROSHAN KUDALKAR,PUNE vs. INCOME-TAX OFFICER, RATNAGIRI
What did the Tribunal hold?
The ITAT found that the ex-parte orders by both the AO and CIT(A) were improper, as the original assessee had died and the legal heir, although registered on the portal, missed hearing notices. It observed that audited books were submitted but not considered, leading to an unfair assessment and potential double taxation. The tribunal quashed the ex-parte orders and remanded the case back to the AO for a fresh assessment, granting the assessee a proper opportunity of hearing.
What were the facts?
The original assessee, Roshan Anand Kudalkar, who ran a petrol pump business, passed away. His legal heir, Swaroop Kudalkar, did not file an Income Tax Return under Section 139 for AY 2020-21 despite significant cash deposits and sales. An ex-parte assessment was completed by the Assessing Officer, and the first appeal before CIT(A) was also dismissed ex-parte due to the legal heir's non-appearance, leading to an appeal before the ITAT.
What were the issues?
Whether the ex-parte assessment and first appellate order were valid when the original assessee had died and the legal heir, despite having audited books, missed hearing opportunities.
Which sections of the Income-tax Act were involved?
Section 139,Section 148,Section 148A(b),Section 143(3),Section 147,Section 144,Section 144B,Section 44AB
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आयकर अपीलीय अधिकरण, पुणे बेंच "बी", पुणे में श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य और श्री धिनय भमोरे, न्याधयक सदस्य के समक्ष आयकर अपील सं.2132/पुणे/2025 धनिाारण िषा: 2020-21 C-105, Poonam Garden, Bibwewadi, Pune- 411037. PAN : AGKPK3817B Appellant Respondent
धनिााररती की ओर से : Shri Anup Bipin Shaha आयकर धिभाग की ओर से : Shri Pramod Shahakar JCIT सुनिाई की धतधि : 03.11.2025 आदेश की धतधि : 18.12.2025 आदेश विनय भमोरे, न्यावयक सदस्य : यह अपील धनिााररती के द्वारा धिद्वान आयकर आयुक्त (अपील)/एन.एफ.ए.सी. के द्वारा धदनांक 05.08.2025 को करधनिाारण िषा 2020-21 के धलए पाररत आदेश के धिरुद्ध प्रस्तुत की गयी है I प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं धक धिभाग के पास उपलब्ध जानकारी 2. के अनुसार धनिााररती के द्वारा अपने बैंक अकाउंट में नगद राधश रु.2,54,57,270/- जमा की गयी है एिं नगद आहरण रु.3,82,704/- धकया
आयकर अपील सं.2132/पुणे/2025
गया है तिा िस्तु एिं सेिाकर अधिधनयम की धििरणी जी.एस.टी.आर.- 1/जी.एस.टी.आर.-3बी. के अनुसार रु.2,88,37,443/- का धिक्रय दशााया गया है धफर भी धनिााररती के द्वारा धिचारिीन अिधि कर धनिाारण िषा 2020-21 के धलए आयकर अधिधनयम की िारा 139 के अंतगात आयकर धििरणी दाखखल नहीं की गयी है I अत: सक्षम अधिकारी की पूिा अनुमधत लेकर धनिााररती को धदनांक 29.03.2024 को आयकर अधिधनयम की िारा 148 के तहत नोधटस जारी धकया गया िा I क्षेत्रीय कर धनिाारण अधिकारी के द्वारा जानकारी लेने पर यह ज्ञात हुआ धक धनिााररती रोशन आनंद कुदलकर का धनिन 07 माचा 2021 को हो जाने के उपरांत उनके पुत्र स्वरुप रोशन कुदलकर का नाम िैि उत्तराधिकारी के रूप में आयकर पोटाल पर दजा हो चुका है अत: उन्हें भी आयकर अधिधनयम की िारा 148ए.(बी.) के तहत नोधटस जारी धकया जाकर जिाब मााँगा गया िा परन्तु उनके द्वारा भी कोई जिाब प्रतुस्त नहीं धकया गया अत: आयकर अधिकारी के द्वारा प्रकरण में उपलब्ध जानकारी के आिार पर आयकर अधिधनयम की िारा 143(3) सहपधित िारा 147 सहपधित िारा 144 सहपधित िारा 144बी. के तहत धदनांक 03.02.2025 को एकपक्षीय कर धनिाारण आदेश पाररत करते हुए रु.3,23,67,670/- की कुल करयोग्य आय धनिााररत कर दी गयी िी I उपरोक्त एकपक्षीय करधनिाारण आदेश के धिरुद्ध, धनिााररती के 3. द्वारा धिद्वान आयकर आयुक्त (अपील)/एन.एफ.ए.सी. के समक्ष प्रिम अपील प्रस्तुत की गयी िी I
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चूाँधक अपील सुनिाई धदनांक को धनिााररती की ओर से पक्ष रखने के 4. धलए कोई भी उपखथित नहीं हो सका इस कारण से धिद्वान आयकर आयुक्त (अपील)/एन.एफ.ए.सी. ने धनिााररती द्वारा दाखखल अपील को खाररज करते हुए आयकर अधिकारी द्वारा धनिााररत की गयी आय को बरकरार रखा िा I उपरोक्त आदेश के धिरुद्ध धनिााररती द्वारा अब आयकर अपीलीय 5. अधिकरण के समक्ष यह ितामान अपील दाखखल की गयी है I धनिााररती की ओर से उपखथित धिद्वान् अधििक्ता महोदय के द्वारा 6. किन धकया गया धक आयकर अधिकारी महोदय एिं धिद्वान आयकर आयुक्त (अपील)/एन.एफ.ए.सी. के द्वारा पाररत एकपक्षीय आदेश अनुधचत है I इस संबंि में उनके द्वारा यह किन धकया गया धक श्री रोशन आनंद कुदलकर इस पेटरोल पंप व्यिसाय को चलाते िे एिं धदनांक 07.03.2021 को उनका धनिन हो जाने के पश्चात् उनके पुत्र स्वरुप रोशन कुदलकर इस व्यिसाय को चला रहे हैं एिं उनका नाम आयकर पोटाल पर िैि उतराधिकारी के रूप में दजा हो चुका है I इस व्यिसाय से सम्बंधित धनयधमत लेखा पुस्तकें रखी गयी हैं एिं उनका अंकेक्षण सनदी लेखाकार द्वारा आयकर अधिधनयम की िारा 44ए.बी. के तहत धकया जाकर आयकर पोटाल पर प्रस्तुत भी धकया गया है धजसे आयकर अधिकार द्वारा ध्यान में नहीं धलया गया है एिं पेटरोल पंप से प्राप्त समस्त धिक्रय राधश जो बैंक में जमा की गयी िी उस समस्त राधश को आय के रूप में मान धलया गया है तिा िस्तू एिं सेिाकर अधिधनयम की धििरधणयों में दशााई गयी धिक्रय
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राधश पर पुनः 8 प्रधतशत की दर से लाभ की गणना करते हुए रु.23,06,995/- की आय मान ली गयी है जो धक अनुधचत अिैि एिं अन्यायपूणा कायािाही है I धिद्वान् अधििक्ता द्वारा यह भी किन धकया गया धक मूल करदाता का धनिन हो जाने के कारण आयकर धििरणी दाखखल नहीं कर पाए िे धकन्तु लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण करिाया गया िा जो की आयकर अधिकारी के समक्ष उपलब्ध िा परन्तु उसको धिचार में नहीं लेने में गंभीर त्रुटी की गयी है I जहां तक धिद्वान् आयकर आयुक्त महोदय के समक्ष उपखथित नहीं होने का प्रश्न है तो उस संबंि में धिद्वान् अधििक्ता महोदय का किन िा धक धिद्वान आयकर आयुक्त (अपील)/एन.एफ.ए.सी. द्वारा जारी सुनिाई नोधटस नहीं देख पाने में धनिााररती की त्रुटी है धजसे िो स्वीकार करते हैं हालांधक साि में यह भी प्रािाना करते हैं धक प्राकृधतक न्याय के सद्धांतों का पालन करते हुए धनिााररती को सुनिाई का एक अिसर प्रदान करने की कृपा करें ताधक िो अपना पक्ष रख सके I 7. आयकर धिभाग की ओर से पक्ष रखने के धलए उपखथित धिद्वान धिभागीय प्रधतधनधि महोदय के द्वारा आयकर अधिकारी एिं धिद्वान आयकर आयुक्त (अपील)/एन.एफ.ए.सी. द्वारा पाररत आदेशों का समिान धकया गया हालााँधक उनके द्वारा प्रकरण पुन: कर धनिाारण हेतु आयकर अधिकारी महोदय के समक्ष िापस भेजने की धनिााररती की प्रािाना का धिरोि नहीं धकया गया I 8. हमारे द्वारा दोनों पक्षों के तका सुने गए एिं प्रकरण में उपलब्ध समस्त कागजातों का अध्ययन करने पर यह पाया गया धक आयकर अधिकारी एिं धिद्वान आयकर आयुक्त (अपील)/एन.एफ.ए.सी. के द्वारा
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एकपक्षीय आदेश पाररत धकये गए हैं I हमारे द्वारा यह भी पाया गया धक मूल करदाता रोशन आनंद कुदलकर का स्वगािास धदनांक 07.03.2021 को हो गया िा धजसके कारण आयकर धििरणी प्रस्तुत नहीं कर पाए िे हालााँधक पेटरोल पंप सम्बंधित व्यिसाय की लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण करिाया गया िा I धनिााररती के िैि उत्तराधिकारी का नाम आयकर पोटाल पर दजा हो गया िा धकन्तु िे आयकर आयुक्त महोदय द्वारा जारी सुनिाई नोधटस नहीं देख पाने के कारण उनके समक्ष उपखथित नहीं हो पाए िे धजसके कारण धिद्वान आयकर आयुक्त (अपील)/एन.एफ.ए.सी. द्वारा, धनिााररती के द्वारा प्रस्तुत अपील को एकपक्षीय रूप से खाररज कर धदया गया िा I प्रकरण के समस्त तथ्यों पर धिचार करते हुए एिं न्याय धहत में हम 9. इस धनष्कषा पर पहुंचे हैं धक धनिााररती को सुनिाई का एक अिसर और देना उधचत रहेगा ताधक िो अपना पक्ष रख सके क्ोंधक एकपक्षीय रूप से एिं प्रस्तुत अंकेक्षण ररपोटा को धबना देखे धनिााररत की गयी आय धकसी भी दृधि से उधचत नहीं है एिं दोहरा करारोपण है I अत: हम धिद्वान आयकर आयुक्त (अपील)/एन.एफ.ए.सी. द्वारा पाररत एकपक्षीय अपील आदेश को अपास्त करते हैं एिं इस धनदेश के साि प्रकरण को पुन: कर धनिाारण हेतु आयकर अधिकारी महोदय के समक्ष प्रत्यािधतात करते हैं धक िे धनिााररती को अपना पक्ष रखने हेतु उधचत अिसर प्रदान करने के उपरांत प्रकरण में उधचत एिं िैिाधनक करधनिाारणआदेश पाररत करें I धनिााररती को भी यह धनदेधशत धकया जाता है धक िे भी आयकर अधिकारी द्वारा इस संबंि में जारी धकए जाने िाले सुनिाई नोधटस का जिाब दें एिं अपने पक्ष समिान
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में उधचत कागजात, सबूत एिं अन्य िांधित जानकारी प्रस्तुत करें अन्यिा आयकर अधिकारी उधचत आदेश पाररत करने के धलए स्वतंत्र रहेंगे I इस प्रकार धनिााररती द्वारा प्रस्तुत अपील सांखिकी उद्देश्ों के धलए 10. स्वीकृत की जाती है. आदेश की धतधि 18 धदसम्बर, 2025. (मनीष बोरड) (विनय भमोरे) लेखा सदस्य न्यावयक सदस्य पुणे / Pune; दिन ांक / Dated : 18th December, 2025. Sujeet आिेश की प्रतितितप अग्रेतिि / Copy of the Order forwarded to : अपीि र्थी / The Appellant. 1. प्रत्यर्थी / The Respondent.
The Pr.CIT concerned. तिभ गीय प्रतितनति, आयकर अपीिीय अतिकरण, “B” बेंच, 4. पुणे / DR, ITAT, “B” Bench, Pune. ग र्ड फ़ इि / Guard File. 5. आिेश नुस र / BY ORDER, ////
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