M/S. NATURAL HONDA,JHABUA vs. THE ITO, JHABUA

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ITA 2/IND/2017Status: DisposedITAT Indore29 June 2018AY 2012-133 pages
AI SummaryDismissed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal held that the assessee is not interested in pursuing the appeal and it cannot be kept pending indefinitely. Therefore, the appeal was dismissed.

What were the facts?

The assessee filed an appeal against the order of the CIT(A) for the assessment year 2012-13. The assessee did not appear for the hearing despite receiving notices. The revenue was represented by their counsel.

What were the issues?

Whether an appeal can be dismissed for non-prosecution when the appellant fails to appear for hearings.

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर

�ी कुल भारत, �या�यक सद�य तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम�

आ. अ. सं. 02 /इंदौर/ 2017 �नधा�रण वष� : 2012-13

बनाम नेचुरल हो�डा आयकर अ�धकार�, झाबुआ झाबुआ कै�प रतलाम अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एएएचएफएन 9785 ई

अपीलाथ� क� ओर से : कोई नह�ं ��यथ� क� ओर से : �ी आर.पी. मौय�, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध

सुनवाई �त�थ : 29.06.2018 उ�घोषणा �त�थ : 29.06.2018 आदेश

�ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा

�नधा�रण वष� 2012-13 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील), उ�जैन के आदेश �दनांक 25.10.2016 के �व�� दा�खल क� गई है। इस अपील क� सुनवाई के समय �नधा�रती क� ओर से कोई उपि�थत नह�ं हुआ जब�क राज�व क� ओर से �ी आर.पी.मौय�, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध उपि�थत हुए ।

2.

यह अपील �नधा�रती �वारा 05.01.2017 को दा�खल क� गई जैसा �क इस अपील क� आदेश प�क ��व�ट� से �कट है । इस अपील क� सुनवाई पूव� म� अलग-अलग तार�ख�

2 आ.अ. सं. 02/इंदौर/2017 नेचुरल हो�डा, झाबुआ पर �नयत क� गई थी िजसके �लए �नधा�रती को नो�टस �े�षत �कए गए थे । त�प�चात इस अपील क� सुनवाई 29.06.2018 को �नयत क� गई थी िजसके �लए �नधा�रती को फाम� सं. 36 म� उि�ल�खत पते पर रिज�टड� एडी नो�टस �े�षत �कया गया था । य�य�प �दनांक 29.06.2018 को इस अपील क� सुनवाई के समय न तो �नधा�रती क� ओर से कोई उपि�थत हुआ न ह� कोई �थगन आवेदन ��तुत �कया गया । यह �तीत होता है �क �नधा�रती उसक� अपील को जार� रखने क� इ�छुक नह�ं है। अतः, इसे अ�नि�चत अव�ध तक �याय�नण�यन हेतु लं�बत नह�ं रखा जा सकता। इस त�य क� �ि�ट म�, हमारा अ�भमत है �क �नधा�रती क� अपील खा�रज करने यो�य है। हमारा �ि�टकोण �न�न�ल�खत �या�यक उ�घोषणाओं �वारा सम�थ�त है- 1) 118 आईट�आर 461 म� �ा�पत (सुसंगत पृ�ठ 477 एवं 478) आयकर आयु�त बनाम बी.एन. भ�ाचाज� तथा अ�य के �करण म�, िजसम� �याया�धका�रय� ने अ�भधा�रत �कया है- " अपील का अथ� केवल अपील दा�खल करना नह�ं बि�क उसका �भावी अनुसरण है।" 2) इ�टेट ऑफ तुकोजीराव होलकर बनाम धनकर आयु�त के �करण, 223 आईट�आर 480 (म.�.), म� �नधा�रती क� �ाथ�ना पर �कए गए संदभ� को �य�त�म म� खा�रज करते हुए उनके आदेश म� �न�न�ल�खत सं�े�ण �कया : " य�द कोई प�, िजसके अनुरोध पर संदभ� �कया गया है, सुनवाई म� उपि�थत होने म� �वफल होता है या अ�भलेख पुि�तका तैयार करने हेतु आव�यक कार�वाई करने म�, ता�क संदभ� क� सुनवाई क� जा सक�, �वफल होता है, तो �यायालय संदभ� का उ�तर देने हेतु बा�य नह�ं है।" 3) आयकर आयु�त बनाम म�ट��लान इि�डया �ल�मटेड के �करण, 38 आईट�डी 320 (�द�ल�), म� राज�व �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल क� गई थी िजसे सुनवाई हेतु �नयत �कया गया था। परंतु सुनवाई क� तार�ख पर, �कसी ने राज�व/ अपीलाथ� का ��त�न�ध�व नह�ं �कया न ह� �थगन हेतु कोई सूचना �ा�त हुई थी। ऐसी कोई संसूचना या जानकार�

3 आ.अ. सं. 02/इंदौर/2017 नेचुरल हो�डा, झाबुआ नह�ं थी �क �यो राज�व ने तार�ख पर अनुपि�थत होने का �वक�प चुना। अ�धकरण ने अंत�न�हत शि�तय� के आधार पर, अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 19 के उपबंध� क� �ि�ट म� राज�व �वारा दा�खल अपील को अ�ा�य माना। प�रणामतः, �नधा�रती �वारा दा�खल अपील अ�भयोजन नह�ं करने के कारण खा�रज क� जाती है । यह आदेश 29.06.2018 को खुले �यायालय म� �व�वान �वभागीय ��त�न�ध क� उपि�थ�त म� उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- ह�ता/- (कुल भारत) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य

�दनांक : 29.06.2018 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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