SHRI OM PRAKASH SHIVHARE,KANPUR vs. THE ITO, KHANDWA
In favour of the Revenue: the assessee's appeal was dismissed. From the AI summary of this appeal.
What did the Tribunal hold?
The Tribunal held that the appeal was not being pursued by the assessee. Citing various judicial pronouncements, the Tribunal concluded that the appeal deserved to be dismissed for non-prosecution.
What were the facts?
The assessee filed an appeal before the ITAT, but neither the assessee nor their representative appeared for the hearing. No application for adjournment was filed. The assessee had also not filed a delay condonation application for the delayed filing of the appeal.
What were the issues?
Whether an appeal can be dismissed for non-prosecution when the appellant fails to appear for hearings and does not pursue the appeal.
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आदेश
�ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा
�नधा�रण वष� 2011-12 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-III, कानपुर के आदेश �दनांक 21.10.2016 के �व�� दा�खल क� गई है। इस अपील क� सुनवाई के समय �नधा�रती क� ओर से कोई उपि�थत नह�ं हुआ जब�क राज�व क� ओर से �ी वी.के.बो�रचा, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध उपि�थत हुए ।
यह अपील �नधा�रती �वारा 17.02.2017 को दा�खल क� गई जैसा �क इस अपील क� आदेश प�क ��व�ट� से �कट है । यह अपील 10 �दन� से कालबा�धत है िजसके �लए
2 आ.अ.सं. 121/इंदौर/2017 �ी ओम�काश �शवहरे, जालौन �वलंब माफ� हेतु कोई आवेदन दा�खल नह�ं �कया गया है । इस अपील क� सुनवाई पूव� म� 15.03.2018 को �नयत क� गई थी । त�प�चात यह अपील 09.05.2018 को �नयत क� गई थी िजसके �लए �नधा�रती को फाम� सं. 36 म� उि�ल�खत पते पर रिज�टड� एडी नो�टस �े�षत �कया गया था । य�य�प �दनांक 09.05.2018 को इस अपील क� सुनवाई के समय न तो �नधा�रती क� ओर से कोई उपि�थत हुआ न ह� कोई �थगन आवेदन ��तुत �कया गया । यह �तीत होता है �क �नधा�रती उसक� अपील को जार� रखने क� इ�छुक नह�ं है। अतः, इसे अ�नि�चत अव�ध तक �याय�नण�यन हेतु लं�बत नह�ं रखा जा सकता। इस त�य क� �ि�ट म�, हमारा अ�भमत है �क �नधा�रती क� अपील खा�रज करने यो�य है। हमारा �ि�टकोण �न�न�ल�खत �या�यक उ�घोषणाओं �वारा सम�थ�त है- 1) 118 आईट�आर 461 म� �ा�पत (सुसंगत पृ�ठ 477 एवं 478) आयकर आयु�त बनाम बी.एन. भ�ाचाज� तथा अ�य के �करण म�, िजसम� �याया�धका�रय� ने अ�भधा�रत �कया है- " अपील का अथ� केवल अपील दा�खल करना नह�ं बि�क उसका �भावी अनुसरण है।" 2) इ�टेट ऑफ तुकोजीराव होलकर बनाम धनकर आयु�त के �करण, 223 आईट�आर 480 (म.�.), म� �नधा�रती क� �ाथ�ना पर �कए गए संदभ� को �य�त�म म� खा�रज करते हुए उनके आदेश म� �न�न�ल�खत सं�े�ण �कया : " य�द कोई प�, िजसके अनुरोध पर संदभ� �कया गया है, सुनवाई म� उपि�थत होने म� �वफल होता है या अ�भलेख पुि�तका तैयार करने हेतु आव�यक कार�वाई करने म�, ता�क संदभ� क� सुनवाई क� जा सक�, �वफल होता है, तो �यायालय संदभ� का उ�तर देने हेतु बा�य नह�ं है।" 3) आयकर आयु�त बनाम म�ट��लान इि�डया �ल�मटेड के �करण, 38 आईट�डी 320 (�द�ल�), म� राज�व �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल क� गई थी िजसे सुनवाई हेतु �नयत �कया गया था। परंतु सुनवाई क� तार�ख पर, �कसी ने राज�व/ अपीलाथ� का ��त�न�ध�व नह�ं �कया न ह� �थगन हेतु कोई सूचना �ा�त हुई थी। ऐसी कोई संसूचना या जानकार�
3 आ.अ.सं. 121/इंदौर/2017 �ी ओम�काश �शवहरे, जालौन नह�ं थी �क �यो राज�व ने तार�ख पर अनुपि�थत होने का �वक�प चुना। अ�धकरण ने अंत�न�हत शि�तय� के आधार पर, अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 19 के उपबंध� क� �ि�ट म� राज�व �वारा दा�खल अपील को अ�ा�य माना। प�रणामतः, �नधा�रती �वारा दा�खल अपील अ�भयोजन नह�ं करने के कारण खा�रज क� जाती है । यह आदेश 09.05.2018 को खुले �यायालय म� �व�वान �वभागीय ��त�न�ध क� उपि�थ�त म� उ�घो�षत �कया गया है।
ह�ता/- ह�ता/- (कुल भारत) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य
�दनांक : 09.05.2018 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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