M/S. MADHYA BHARAT PHOSPHATE PVT. LTD.,BHOPAL vs. THE PR. CIT-2, BHOPAL
What did the Tribunal hold?
The Tribunal held that the appeal cannot be kept pending indefinitely if the assessee is not interested in pursuing it. Based on the lack of appearance and the principles of natural justice, the appeal was dismissed.
What were the facts?
The assessee filed an appeal against an order passed by the Principal Commissioner of Income Tax under Section 263. The assessee did not appear for the hearing despite being given multiple opportunities and notices. The revenue representative was present.
What were the issues?
Whether an appeal can be dismissed due to the non-appearance of the appellant despite opportunities. The importance of pursuing an appeal after filing it.
Which sections of the Income-tax Act were involved?
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर
�ी कुल भारत, �या�यक सद�य तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम�
आ. अ. सं. 367 /इंदौर/ 2017 �नधा�रण वष� : 2014-15
बनाम मे. म�य भारत फॉ�फेट �धान आयकर आयु�त-2, �ा. �ल., भोपाल भोपाल अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.-एएडीसीएम 7946 डी
अपीलाथ� क� ओर से : कोई नह�ं ��यथ� क� ओर से : �ी लाल चंद, आयकर आयु�त
सुनवाई �त�थ : 17.09.2018 उ�घोषणा �त�थ : 17.09.2018 आदेश
�ी कुल भारत, �या�यक सद�य �वारा
�नधा�रण वष� 2014-15 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान �धान आयकर आयु�त-2, भोपाल के आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 263 के अधीन पा�रत आदेश �दनांक 15.03.2017 के �व�� दा�खल क� गई है। इस अपील क� सुनवाई के समय �नधा�रती क� ओर से कोई उपि�थत नह�ं हुआ जब�क राज�व क� ओर से �ी लाल चंद, आयकर आयु�त उपि�थत हुए।
2 आ.अ.सं. 367/इंदौर/2017 मे. म�य भारत फॉ�फेट �ा.�ल., भोपाल 2. यह अपील �नधा�रती �वारा 22.05.2017 को दा�खल क� गई जैसा �क इस अपील क� आदेश प�क ��व�ट� से �कट है। इस अपील क� सुनवाई पूव� म� �दनांक 18.05.2018 को �नयत क� गई थी । इस तार�ख को �नधा�रती क� ओर से कोई उपि�थत नह�ं हुआ । हालां�क �नधा�रती को एक और अवसर देते हुए सुनवाई 17.09.2018 हेतु �थ�गत क� गई तथा �नधा�रती को फाम� सं. 36 म� उि�ल�खत पते पर रिज�टड� एडी नो�टस �े�षत �कया गया । य�य�प �दनांक 17.09.2018 को इस अपील क� सुनवाई के समय न तो �नधा�रती क� ओर से कोई उपि�थत हुआ न ह� कोई �थगन आवेदन ��तुत �कया गया । यह �तीत होता है �क �नधा�रती उसक� अपील को जार� रखने का इ�छुक नह�ं है। अतः, इसे अ�नि�चत अव�ध तक �याय�नण�यन हेतु लं�बत नह�ं रखा जा सकता। इस त�य क� �ि�ट म�, हमारा अ�भमत है �क �नधा�रती क� अपील खा�रज करने यो�य है। हमारा �ि�टकोण �न�न�ल�खत �या�यक उ�घोषणाओं �वारा सम�थ�त है- 1) 118 आईट�आर 461 म� �ा�पत (सुसंगत पृ�ठ 477 एवं 478) आयकर आयु�त बनाम बी.एन. भ�ाचाज� तथा अ�य के �करण म�, िजसम� �याया�धका�रय� ने अ�भधा�रत �कया है- " अपील का अथ� केवल अपील दा�खल करना नह�ं बि�क उसका �भावी अनुसरण है।" 2) इ�टेट ऑफ तुकोजीराव होलकर बनाम धनकर आयु�त के �करण, 223 आईट�आर 480 (म.�.), म� �नधा�रती क� �ाथ�ना पर �कए गए संदभ� को �य�त�म म� खा�रज करते हुए उनके आदेश म� �न�न�ल�खत सं�े�ण �कया : " य�द कोई प�, िजसके अनुरोध पर संदभ� �कया गया है, सुनवाई म� उपि�थत होने म� �वफल होता है या अ�भलेख पुि�तका तैयार करने हेतु आव�यक कार�वाई करने म�, ता�क संदभ� क� सुनवाई क� जा सक�, �वफल होता है, तो �यायालय संदभ� का उ�तर देने हेतु बा�य नह�ं है।" 3) आयकर आयु�त बनाम म�ट��लान इि�डया �ल�मटेड के �करण, 38 आईट�डी 320 (�द�ल�), म� राज�व �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल क� गई थी िजसे सुनवाई हेतु �नयत �कया गया था। परंतु सुनवाई
3 आ.अ.सं. 367/इंदौर/2017 मे. म�य भारत फॉ�फेट �ा.�ल., भोपाल क� तार�ख पर, �कसी ने राज�व/ अपीलाथ� का ��त�न�ध�व नह�ं �कया न ह� �थगन हेतु कोई सूचना �ा�त हुई थी। ऐसी कोई संसूचना या जानकार� नह�ं थी �क �यो राज�व ने तार�ख पर अनुपि�थत होने का �वक�प चुना। अ�धकरण ने अंत�न�हत शि�तय� के आधार पर, अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 19 के उपबंध� क� �ि�ट म� राज�व �वारा दा�खल अपील को अ�ा�य माना। प�रणामतः, �नधा�रती �वारा दा�खल अपील अ�भयोजन नह�ं करने के कारण खा�रज क� जाती है । यह आदेश 17.09.2018 को खुले �यायालय म� �व�वान �वभागीय ��त�न�ध क� उपि�थ�त म� उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (मनीष बोरड) (कुल भारत) लेखा सद�य �या�यक सद�य
�दनांक : 17.09.2018 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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