SMT. HARJEET COUR CHABBRA,INDORE vs. ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX 3 (1), INDORE

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ITA 672/IND/2017Status: DisposedITAT Indore16 October 2018AY 2007-082 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal found that the assessee was not given a proper and effective opportunity of hearing. The CIT(A) passed a one-sided order without examining the merits of the case. Therefore, the order of the CIT(A) was set aside.

What were the facts?

The assessee filed appeals against the orders of the CIT(A) for assessment years 2006-07 and 2007-08. The assessee contended that they were not given a proper opportunity of being heard by the CIT(A).

What were the issues?

Whether the assessee was provided with a reasonable and effective opportunity of hearing by the CIT(A) before passing the ex-parte order.

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण इंदौर (एक सद�यीय �करण) �यायपीठ, इंदौर

�ी कुल भारत, �या�यक सद�य के सम�

आ. अ. सं. 671 तथा 672 /इंदौर/ 2017 �नधा�रण वष� : 2006-07 तथा 2007-08

बनाम �ीमती हरजीत कौर छाबडा सहायक आयकर आयु�त इंदौर 3(1), इंदौर

अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.-एईएनपीसी 3830 पी

अपीलाथ� क� ओर से : सव�ी अजय तुलसीयान तथा अ�मतेष जैन, सीए ��यथ� क� ओर से : �ी पी.के.�म�ा, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध

सुनवाई �त�थ : 16.10.2018 उ�घोषणा �त�थ : 16.10.2018 आदेश

�ी कुल भारत, �या�यक सद�य �वारा

�नधा�रण वष� 2006-07 तथा 2007-08 के �लए �नधा�रती �वारा ये अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-III, इंदौर के अलग-अलग आदेश� दोनो �दनांक 31.08.2017 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।

2.

सुनवाई के �ारंभ म� ह�, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत

2 आ.अ.सं. 671 तथा 672/इंदौर/2017 �ीमती हरजीत कौर छाबडा, इंदौर तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण के गुणागुण का पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया ।

3.

म�ने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । म�ने पाया �क वत�मान अपील� म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था । इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने आदेश गुणागुण पर पा�रत नह�ं �कया था जो �क �यायसंगत नह�ं है । अतः, �याय के �हत म�, म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते हूँ । ये अपील� �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।

4.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील� सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 16.10.2018 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- (कुल भारत) �या�यक सद�य

�दनांक : 16.10.2018 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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