SHRI SURESH CHAND JAIN,JHABUA vs. DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, RATLAM, RATLAM
What did the Tribunal hold?
The ITAT found that the assessee was not given a proper opportunity of hearing and the CIT(A) passed a one-sided order without considering the merits. Therefore, the order of the CIT(A) was set aside.
What were the facts?
The assessee filed an appeal before the ITAT against the order of the CIT(A). The assessee contended that they were not given a proper opportunity of hearing by the CIT(A). The departmental representative did not controvert this submission.
What were the issues?
Whether the assessee was denied a reasonable opportunity of hearing by the lower appellate authority. Whether the order passed by the CIT(A) was ex-parte and lacked merit consideration.
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर
�ी कुल भारत, �या�यक सद�य तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम�
आ. अ. सं. 591/इंदौर /2017 �नधा�रण वष� : 2013-14
बनाम �ी सुरेश चंद जैन, आयकर उपायु�त, मेघनगर, झाबुआ रतलाम अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एईझेडपीजे 2697 एफ
अपीलाथ� क� ओर से �ी एस.एस.देशपांडे, सीए ��यथ� क� ओर से �ीमती आ�शमा गु�ता, आयकर आयु�त
सुनवाई �त�थ 16.10.2018 उ�घोषणा �त�थ 17.10.2018 आदेश
�ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा
�नधा�रण वष� 2013-14 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील), उ�जैन के आदेश �दनांक 30.06.2017 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई है ।
सुनवाई के �ारंभ म� ह�, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण के
2 आ.अ.सं. 591/इंदौर/2017 �ी सुरेश चंद जैन, मेघनगर, झाबुआ गुणागुण का पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया ।
हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था । इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने आदेश गुणागुण पर पा�रत नह�ं �कया था जो �क �यायसंगत नह�ं है । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती है तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।
प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती है । यह आदेश 17.10.2018 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है।
ह�ता/- ह�ता/- (कुल भारत) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य
�दनांक : 17.10.2018 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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