SHRI JINAGNA ARADHAK SWETAMBER MURTIPUJAK TAPAGACHHA SANGH,AHMEDABAD vs. CIT(EXEMPTION),AHMEDABAD, AHMEDABAD

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ITA 350/AHD/2026Status: DisposedITAT Ahmedabad14 July 20263 pages
AI SummaryDismissed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal noted that the assessee had been granted registration by the Income Tax Commissioner (Exemptions) on a fresh application. Therefore, the original dispute no longer existed.

What were the facts?

The assessee filed an appeal against the order rejecting the trust's registration under Section 12A(1)(ac)(vi) of the Income Tax Act. Subsequently, the assessee applied for withdrawal of the appeal.

What were the issues?

Whether the appeal is maintainable when the trust has been granted registration after the rejection order was appealed.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 12A(1)(ac)(vi)

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आदेश

श्री नरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, लेखा सदस्य cant पारितः-

निर्धारिती द्वारा यह अपील आयकर आयुक्‍क्त(छूट), अहमदाबाद के दिनांक 15.05.2025 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जो कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए(1)(एसी)6) के तहत निर्धारिती ट्रस्ट के पंजीकरण को खारिज करने के विरुद्ध है।

आयकर अपील सं. 350/एएचडी/2026 निर्धारण वर्ष: लागू नहीं श्री जिनाज्ञ आराधक श्ेवेताम्बर मूर्तिपूजक तपगच्छ संघ

2.

निर्धारिती ने दिनांक 19.05.2026 को इस आधार पर अपील्र वापसी का आवेदन दायर किया है कि इस अपील के दायर होने के बाद, विद्वान आयकर आयुक्‍क्त(छूट) द्वारा प्रपत्र संखया 10एबी में नए आवेदन पर ट्रस्ट को पंजीकरण प्रदान कर दिया गया है, जिससे वर्तमान अपील निष्प्रभावी हो गई है। सुनवाई के समय, निर्धारिती के विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री अनिल्न एन. शाह ने दोहराया कि हालांकि वर्तमान अपील ट्रस्ट के पंजीकरण के आवेदन को खारिज करने वाले आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी, किन्तु ट्रस्ट ने बाद मेँ प्रपत्र संख्या 10एबी में नया आवेदन दायर किया था, जिसके परिणामस्वरूप विद्वान आयकर आयुक्‍क्त(छूट) ने दिनांक 24.04.2026 के आदेश के माध्यम से पंजीकरण प्रदान कर दिया है। चूँ कि निर्धारिती द्वारा मांगा गया पंजीकरण पहले ही प्रदान किया जा चुका है, अतः विवाद का मूल कारण अब शेष नहीं रहा है।

3.

अपील वापस लेने के निर्धारिती के अनुरोध को ध्यान A रखते हुए, निर्धारिती द्वारा दायर की गई अपील को इसके द्वारा वापस लिए जाने के कारण खारिज किया जाता है। अहमदाबाद में दिनांक 14.07.2026 को न्यायात्रय में आदेश को सुनाया गया।

हस्ता।- हस्ता/- (सुचित्रा काम्बले) (नरेन्द्र प्रसाद सिन्हा) न्यायिक सदस्य लेखा सदस्य दिनांकः 14 जुलाई, 2020. अहमदाबाद। (सत्यापित प्रतिलिपि)

आयकर अपील सं. 350/एएचडी/2026 निर्धारण वर्ष: लागू नहीं श्री जिनाज्ञ आराधक श्वेताम्बर मूर्तिपूजक तपगच्छ संघ ou आदेश की प्रतिलिपि अग्रेषितः- + WN > अपीलार्थी प्रत्यर्थी संबंधित आयकर आयुक्त आयकर आयुकत(अपील)- विभागीय प्रतिनिधि, आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद। गार्ड फाइल आदेशानुसार,

उप/सहायक पंजीकार आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद।

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