SMT. MAYADEVI CHAWLA,INDORE vs. ITO 2(4), INDORE
What did the Tribunal hold?
The Tribunal found that both the CIT(A) and the Assessing Officer passed ex-parte orders without proper hearing, which is not justifiable. Therefore, the Tribunal set aside the orders of the lower authorities and remanded the case back for fresh adjudication.
What were the facts?
The assessee filed an appeal against the order of the CIT(A). The assessee contended that they were not given a proper opportunity of being heard by the lower authorities. The assessee also submitted a sworn affidavit to support their claim.
What were the issues?
Whether the assessee was denied a proper opportunity of being heard by the lower authorities. Whether the ex-parte orders passed by the lower authorities were justified.
Which sections of the Income-tax Act were involved?
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आदेश �ी कुल भारत, �या�यक सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2013-14 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-1, इंदौर के आदेश �दनांक 18.09.2018 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई है ।
सुनवाई के �ारंभ म� ह�, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) तथा �नधा�रण अ�धकार� �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त
2 आ.अ.सं. 921/इंदौर/2018 �ीमती मायादेवी चावला, इंदौर (अपील) ने �करण के गुणागुण का पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । �नधा�रती �वारा इस संबंध म� यह कथन करते हुए शपथप� दा�खल �कया गया है �क �नधा�रती �वारा अपील�य काय�वाह� हेतु सुनवाई नो�टस �ा�धकृत ��त�न�ध को �दए जाने के बावजूद भी वह आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत नह�ं हुए िजसक� जानकार� �नधा�रती को नह�ं थी । इसके अ�त�र�त �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने यह भी �नवेदन �कया है �क �नधा�रण अ�धकार� ने भी �नधा�रती को संबं�धत �यौर� तथा सा�य ��तुत करने का समु�चत अवसर नह�ं देकर धारा 144 के अधीन एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने अंततः यह अनुरोध �कया �क �व�वान �नधा�रण अ�धकार� को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया ।
हमने दोनो प�� को सुना है तथा �नधा�रती �वारा दा�खल शपथप� एवं �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील म�, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) इसी तरह �नधा�रण अ�धकार� ने भी एक प�ीय आदेश पा�रत �कए ह� जो �क �यायसंगत नह�ं है । अतः, �याय के �हत म�, हम दोन� �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । हालां�क हमने पाया �क �नधा�रती �नधा�रण अ�धकार� के सम� सुनवाई के कई अवसर� पर उपि�थत नह�ं हुई है । अतः हम �नधा�रती को �नदेश देते है �क वह उपरो�त �य�त�म के �लए �. 1000/- Cost के �प म� भुगतान कर� । त�प�चात यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार नये �सरे से गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान �नधा�रण अ�धकार� क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती है तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान �नधा�रण अ�धकार� के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।
3 आ.अ.सं. 921/इंदौर/2018 �ीमती मायादेवी चावला, इंदौर
प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती है ।
आदेश 05.02.2019 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है । ह�ता/- ह�ता/- (मनीष बोरड) (कुल भारत) लेखा सद�य �या�यक सद�य �दनांक : 05.02.2019 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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