PRASHANT BUILDERS AND DEVELOPERS P LTD,INDORE vs. ITO4(5), INDORE, INDORE
What did the Tribunal hold?
The Tribunal held that the assessee is not interested in pursuing the appeal. Since the appeal cannot be kept pending indefinitely, it is liable to be dismissed.
What were the facts?
The assessee filed an appeal against the order of the CIT(A). The appeal was listed for hearing multiple times, but the assessee or their representative did not appear on any occasion. The assessee also did not file any adjournment application.
What were the issues?
Whether an appeal can be dismissed for non-prosecution when the appellant fails to appear for hearings and does not provide any reason for absence.
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आदेश �नधा�रण वष� 2013-14 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-II, इंदौर के आदेश �दनांक 03.04.2018 के �व�� दा�खल क� गई है। इस अपील क� सुनवाई के समय �नधा�रती क� ओर से कोई उपि�थत नह�ं हुआ जब�क राज�व क� ओर से �ी वी.जे.बो�रचा, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध उपि�थत हुए।
यह अपील �नधा�रती �वारा 02.07.2018 को दा�खल क� गई जैसा �क इस अपील क� आदेश प�क ��व�ट� से �कट है । इस अपील क� सुनवाई पूव� म� �दनांक 14.11.2018 को �नयत क� गई िजसम� �नधा�रती क� ओर से कोई उपि�थत नह�ं हुआ था । हालां�क,
2 आ.अ.सं. 607/इंदौर/2018 �शांत सागर �ब�डस� एंड डेवलपस� �ा.�ल., इंदौर �याय�हत म� �नधा�रती को एक और अवसर देते हुए अपील क� सुनवाई �दनांक 06.03.2019 के �लए �थ�गत क� गई िजसके �लए �नधा�रती को रिज�टड� एडी नो�टस �े�षत �कया गया था । य�य�प, �दनांक 06.03.2019 को भी इस अपील क� सुनवाई के समय न तो �नधा�रती क� ओर से कोई उपि�थत हुआ न ह� कोई �थगन आवेदन ��तुत �कया गया । यह �तीत होता है �क �नधा�रती उसक� अपील को जार� रखने का इ�छुक नह�ं है। अतः, इसे अ�नि�चत अव�ध तक �याय�नण�यन हेतु लं�बत नह�ं रखा जा सकता । इस त�य क� �ि�ट म�, मेरा अ�भमत है �क �नधा�रती क� अपील खा�रज करने यो�य है । मेरा �ि�टकोण �न�न�ल�खत �या�यक उ�घोषणाओं �वारा सम�थ�त है- 1) 118 आईट�आर 461 म� �ा�पत (सुसंगत पृ�ठ 477 एवं 478) आयकर आयु�त बनाम बी.एन. भ�ाचाज� तथा अ�य के �करण म�, िजसम� �याया�धका�रय� ने अ�भधा�रत �कया है- " अपील का अथ� केवल अपील दा�खल करना नह�ं बि�क उसका �भावी अनुसरण है।" 2) इ�टेट ऑफ तुकोजीराव होलकर बनाम धनकर आयु�त के �करण, 223 आईट�आर 480 (म.�.), म� �नधा�रती क� �ाथ�ना पर �कए गए संदभ� को �य�त�म म� खा�रज करते हुए उनके आदेश म� �न�न�ल�खत सं�े�ण �कया : " य�द कोई प�, िजसके अनुरोध पर संदभ� �कया गया है, सुनवाई म� उपि�थत होने म� �वफल होता है या अ�भलेख पुि�तका तैयार करने हेतु आव�यक कार�वाई करने म�, ता�क संदभ� क� सुनवाई क� जा सक�, �वफल होता है, तो �यायालय संदभ� का उ�तर देने हेतु बा�य नह�ं है।" 3) आयकर आयु�त बनाम म�ट��लान इि�डया �ल�मटेड के �करण, 38 आईट�डी 320 (�द�ल�), म� राज�व �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल क� गई थी िजसे सुनवाई हेतु �नयत �कया गया था। परंतु सुनवाई क� तार�ख पर, �कसी ने राज�व/ अपीलाथ� का ��त�न�ध�व नह�ं �कया न ह� �थगन हेतु कोई सूचना �ा�त हुई थी। ऐसी कोई संसूचना या जानकार� नह�ं थी �क �यो राज�व ने तार�ख पर अनुपि�थत होने का �वक�प चुना।
3 आ.अ.सं. 607/इंदौर/2018 �शांत सागर �ब�डस� एंड डेवलपस� �ा.�ल., इंदौर अ�धकरण ने अंत�न�हत शि�तय� के आधार पर, अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 19 के उपबंध� क� �ि�ट म� राज�व �वारा दा�खल अपील को अ�ा�य माना। प�रणामतः, �नधा�रती �वारा दा�खल अपील अ�भयोजन नह�ं करने के कारण खा�रज क� जाती है । यह आदेश 06.03.2019 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- (कुल भारत) �या�यक सद�य �दनांक : 06.03.2019 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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