PRIYANKA HASSANANDANI, INDORE,INDORE vs. ITO-2(4), INDORE, INDORE
What did the Tribunal hold?
The Tribunal found that the assessee was not given a proper opportunity of being heard and the CIT(A) passed orders without deciding on merits. Therefore, the orders of the CIT(A) were set aside.
What were the facts?
The assessee contended that the CIT(A) did not provide a proper opportunity of being heard and passed ex-parte orders without properly examining the merits of the case. The revenue representative did not controvert this submission.
What were the issues?
Whether the CIT(A) erred in passing ex-parte orders without providing a proper opportunity of hearing to the assessee and without deciding the case on merits.
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आदेश
2 आ.अ.सं. 907 तथा 908/इंदौर/2018 �ी �वनोद हसनंदानी तथा �ीमती ��यंका हसनंदानी, इंदौर �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2014-15 के �लए अलग-अलग �नधा�र�तय� �वारा ये अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-1, इंदौर के अलग-अलग आदेश� दोन� �दनांक 18.09.2018 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई है ।
सुनवाई के �ारंभ म� ह�, �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�र�तय� को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कए थे । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया ।
हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील� म�, �नधा�र�तय� को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था । इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने आदेश गुणागुण पर पा�रत नह�ं �कये थे जो �क �यायसंगत नह�ं है । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश� को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । ये अपील� �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� । �नधा�र�तय� को भी इस संबंध म� �व�ेरणा से (suo motu) �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने तथा अनाव�यक �थगन नह�ं मांगकर सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।
प�रणामतः, �नधा�र�तय� क� अपील� सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती ह� ।
3 आ.अ.सं. 907 तथा 908/इंदौर/2018 �ी �वनोद हसनंदानी तथा �ीमती ��यंका हसनंदानी, इंदौर
आदेश 23.10.2019 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है।
ह�ता/- ह�ता/- (कुल भारत) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 23.10.2019 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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