SMT.REETA SINGH,BHOPAL vs. DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX (CENTRAL-1), BHOPAL
What did the Tribunal hold?
The Tribunal found that the assessee was not given a proper and effective opportunity of hearing. The CIT(A) passed an order without providing a hearing, which is not justifiable. Therefore, the order of the CIT(A) was set aside.
What were the facts?
The assessee filed appeals against the order of the CIT(A) for assessment years 2009-10 to 2015-16. The assessee's counsel argued that no proper opportunity of hearing was provided by the CIT(A), preventing the submission of supporting documents.
What were the issues?
Whether the CIT(A) erred by passing an order without providing a proper opportunity of hearing to the assessee.
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर
�ी कुल भारत, �या�यक सद�य तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम�
आ (एसएस). अ. सं. 292 से 297 /इंदौर/ 2017 �नधा�रण वष� : 2009-10 से 2014-15 आ.अ.सं. 703/इंदौर/2017 �नधा�रण वष� : 2015-16
बनाम आयकर उपायु�त �ीमती र�ता �संह, भोपाल (से��ल-I), भोपाल अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- बीजीयूपीएस 7762 एन अपीलाथ� क� ओर से : �ी एस.एस.देशपांडे, सीए ��यथ� क� ओर से : �ीमती अ�शमा गु�ता, आयकर आयु�त
सुनवाई �त�थ : 11.11.2019 उ�घोषणा �त�थ : 11.11.2019 आदेश �यायपीठ �वारा �नधा�रण वष� 2009-10 से 2015-16 के �लए �नधा�रती �वारा ये अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-3, भोपाल के आदेश �दनांक 22.08.2017 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।
2 आ.(एसएस) अ.सं. 292 से 297/इंदौर/2017 तथा आ.अ.सं. 703/इंदौर/2017 �ीमती र�ता �संह, भोपाल 2. सुनवाई के �ारंभ म� ह�, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । इस वजह से �नधा�रती उसके दावे के समथ�न म� संबं�धत द�तावेज ��तुत नह�ं कर पाया । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �नधा�रती को सुनवाई का अवसर �दए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया ।
हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील� म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �नधा�रती को सुनवाई का अवसर �दए �बना आदेश पा�रत �कया था जो �क �यायसंगत नह�ंहै । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । ये अपील� �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।
प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील� सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती है ।
3 आ.(एसएस) अ.सं. 292 से 297/इंदौर/2017 तथा आ.अ.सं. 703/इंदौर/2017 �ीमती र�ता �संह, भोपाल आदेश 11.11.2019 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (कुल भारत) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 11.11.2019 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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