MANNU RAI,JHANSI vs. DCIT CENTRAL CIRCLE, BHOPAL
What did the Tribunal hold?
The Tribunal held that the assessees were not interested in pursuing their appeals, as evidenced by their consistent absence and failure to file adjournment applications. Therefore, the appeals were dismissed for non-prosecution.
What were the facts?
The assessees filed appeals for assessment years 2010-11 to 2016-17. The assessees did not appear for multiple hearings, even after adjournments were granted. The revenue representative was present during the hearings.
What were the issues?
Whether appeals can be dismissed for non-prosecution due to the assessee's absence during multiple hearings.
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आदेश �यायपीठ �वारा �नधा�रण वष� 2010-11 से 2016-17 के �लए उपयु�त �नधा�र�तय� �वारा संबं�धत अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-3, भोपाल के अलग-अलग आदेश� सभी �दनांक 30.01.2018 के �व�� दा�खल क� गई ह� । इन अपील� क� सुनवाई के समय �नधा�र�तय� क� ओर से कोई उपि�थत नह�ं हुआ जब�क राज�व क� ओर से �ी के.जी.गोयल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध उपि�थत हुए।
यह अपील� �नधा�र�तय� �वारा 22.03.2018 को दा�खल क� गई थी जैसा �क इन अपील� क� आदेश प�क ��वि�टय� से �कट है । इन अपील� क� सुनवाई पूव� म� �दनांक 22.01.2019 को �नयत थी परंतु इस तार�ख पर �नधा�र�तय� क� ओर से कोई उपि�थत नह�ं हुआ । हालां�क �नधा�र�तय� को सुनवाई का एक और अवसर देते हुए �याय�हत म� सुनवाई �दनांक 20.03.2019 हेतु �थ�गत क� गई । �दनांक 20.03.2019 को भी �नधा�र�तय� को �ल�खत �थगन आवेदन पर सुनवाई �दनांक 27.03.2019 हेतु �थ�गत क� गई । य�य�प �दनांक 27.03.2019 को इन अपील� क� सुनवाई के समय न तो �नधा�र�तय� क� ओर से कोई उपि�थत हुआ न ह� कोई �थगन आवेदन ��तुत �कया गया । यह �तीत होता है �क �नधा�रती उनक� अपील� को जार� रखने के इ�छुक नह�ं ह� । अतः, इ�ह� अ�नि�चत अव�ध तक �याय�नण�यन हेतु लं�बत नह�ं रखा जा सकता । इस त�य क� �ि�ट म�, हमारा अ�भमत है �क �नधा�र�तय� क� अपील� खा�रज करने यो�य ह� । हमारा �ि�टकोण �न�न�ल�खत �या�यक उ�घोषणाओं �वारा सम�थ�त है-
3 आ.अ.सं. 235 से 255/इंदौर/2018 �ीमती मनु राय तथा अ�य 1) 118 आईट�आर 461 म� �ा�पत (सुसंगत पृ�ठ 477 एवं 478) आयकर आयु�त बनाम बी.एन. भ�ाचाज� तथा अ�य के �करण म�, िजसम� �याया�धका�रय� ने अ�भधा�रत �कया है- " अपील का अथ� केवल अपील दा�खल करना नह�ं बि�क उसका �भावी अनुसरण है।" 2) इ�टेट ऑफ तुकोजीराव होलकर बनाम धनकर आयु�त के �करण, 223 आईट�आर 480 (म.�.), म� �नधा�रती क� �ाथ�ना पर �कए गए संदभ� को �य�त�म म� खा�रज करते हुए उनके आदेश म� �न�न�ल�खत सं�े�ण �कया : " य�द कोई प�, िजसके अनुरोध पर संदभ� �कया गया है, सुनवाई म� उपि�थत होने म� �वफल होता है या अ�भलेख पुि�तका तैयार करने हेतु आव�यक कार�वाई करने म�, ता�क संदभ� क� सुनवाई क� जा सक�, �वफल होता है, तो �यायालय संदभ� का उ�तर देने हेतु बा�य नह�ं है।" 3) आयकर आयु�त बनाम म�ट��लान इि�डया �ल�मटेड के �करण, 38 आईट�डी 320 (�द�ल�), म� राज�व �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल क� गई थी िजसे सुनवाई हेतु �नयत �कया गया था। परंतु सुनवाई क� तार�ख पर, �कसी ने राज�व/ अपीलाथ� का ��त�न�ध�व नह�ं �कया न ह� �थगन हेतु कोई सूचना �ा�त हुई थी। ऐसी कोई संसूचना या जानकार� नह�ं थी �क �यो राज�व ने तार�ख पर अनुपि�थत होने का �वक�प चुना। अ�धकरण ने अंत�न�हत शि�तय� के आधार पर, अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 19 के उपबंध� क� �ि�ट म� राज�व �वारा दा�खल अपील को अ�ा�य माना। प�रणामतः, �नधा�र�तय� �वारा दा�खल अपील� अ�भयोजन नह�ं करने के कारण खा�रज क� जाती ह� ।
4 आ.अ.सं. 235 से 255/इंदौर/2018 �ीमती मनु राय तथा अ�य यह आदेश 28.03.2019 को खुले �यायालय म� �व�वान �वभागीय ��त�न�ध क� उपि�थ�त म� उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (मनीष बोरड) (कुल भारत) लेखा सद�य �या�यक सद�य �दनांक : 28.03.2019 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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