SHRI DINSEH KUMAR RAI,BHOPAL vs. DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX (CENTRAL-1), BHOPAL
What did the Tribunal hold?
The ITAT found that the assessee was not given a proper opportunity of hearing and the CIT(A) passed an order without considering the merits. Therefore, the order of the CIT(A) was set aside.
What were the facts?
The assessee filed an appeal before the ITAT against the order of the CIT(A). The assessee's counsel argued that no proper opportunity of hearing was provided by the CIT(A), who passed a one-sided order without examining the merits.
What were the issues?
Whether the CIT(A) provided a proper opportunity of hearing to the assessee before passing an ex-parte order.
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2015-16 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-3, भोपाल के आदेश �दनांक 18.08.2017 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई है ।
सुनवाई के �ारंभ म� ह�, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत
2 आ.अ.सं. 666/इंदौर/2017 �ी �दनेश कुमार राय, भोपाल तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण के गुणागुण का पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता �वारा यह भी �नवेदन �कया गया है �क पूव�वत� �नधा�रण वष� अथा�त 2009-10, 2013-14 तथा 2014-15 के �लए �नधा�रती क� अपील� अ�धकरण �वारा �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� वा�पस भेजी गई है । अतः यह अनुरोध �कया गया �क वत�मान �नधा�रण वष� के �लए भी �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया ।
हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था । इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने आदेश गुणागुण पर पा�रत नह�ं �कया था जो �क �यायसंगत नह�ं है । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती है तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।
प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती है ।
3 आ.अ.सं. 666/इंदौर/2017 �ी �दनेश कुमार राय, भोपाल यह आदेश 28.03.2019 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है।
ह�ता/- ह�ता/- (कुल भारत) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 28.03.2019 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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