SMT. ANJANA CHOUKSEY,INDORE vs. INCOME TAX OFFICER 1(1), INDORE
What did the Tribunal hold?
The Tribunal held that the assessee is not interested in pursuing the appeal and it cannot be kept pending indefinitely. Therefore, the appeal is liable to be dismissed.
What were the facts?
The assessee filed an appeal against the order of the CIT(A) for the assessment year 2008-09. The assessee did not appear for the hearing despite being granted multiple opportunities and receiving registered AD notices.
What were the issues?
The primary issue was the non-prosecution of the appeal by the assessee despite repeated opportunities and notices.
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आदेश �नधा�रण वष� 2008-09 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-II, इंदौर के आदेश �दनांक 19.09.2017 के �व�� दा�खल क� गई है। इस अपील क� सुनवाई के समय �नधा�रती क� ओर से कोई उपि�थत नह�ं हुआ जब�क राज�व क� ओर से �ी पुनीत कुमार, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध उपि�थत हुए।
यह अपील �नधा�रती �वारा 01.01.2018 को दा�खल क� गई जैसा �क इस अपील क� आदेश प�क ��व�ट� से �कट है । इस अपील क� सुनवाई पूव� म� �दनांक 20.11.2019 को �नयत क� गई िजसम� �नधा�रती क� ओर से कोई उपि�थत नह�ं हुआ था । हालां�क, �नधा�रती को एक और अवसर देते हुए अपील क� सुनवाई �दनांक 11.12.2019 के �लए �थ�गत क� गई िजसके �लए �नधा�रती को रिज�टड� एडी नो�टस �े�षत �कया गया
2 आ.अ.सं. 07/इंदौर/2018 �ीमती अंजना चौकसे, इंदौर था । य�य�प, �दनांक 11.12.2019 को भी इस अपील क� सुनवाई के समय न तो �नधा�रती क� ओर से कोई उपि�थत हुआ न ह� कोई �थगन आवेदन ��तुत �कया गया । यह �तीत होता है �क �नधा�रती उसक� अपील को जार� रखने क� इ�छुक नह�ं है। अतः, इसे अ�नि�चत अव�ध तक �याय�नण�यन हेतु लं�बत नह�ं रखा जा सकता । इस त�य क� �ि�ट म�, मेरा अ�भमत है �क �नधा�रती क� अपील खा�रज करने यो�य है । मेरा �ि�टकोण �न�न�ल�खत �या�यक उ�घोषणाओं �वारा सम�थ�त है- 1) 118 आईट�आर 461 म� �ा�पत (सुसंगत पृ�ठ 477 एवं 478) आयकर आयु�त बनाम बी.एन. भ�ाचाज� तथा अ�य के �करण म�, िजसम� �याया�धका�रय� ने अ�भधा�रत �कया है- " अपील का अथ� केवल अपील दा�खल करना नह�ं बि�क उसका �भावी अनुसरण है।" 2) इ�टेट ऑफ तुकोजीराव होलकर बनाम धनकर आयु�त के �करण, 223 आईट�आर 480 (म.�.), म� �नधा�रती क� �ाथ�ना पर �कए गए संदभ� को �य�त�म म� खा�रज करते हुए उनके आदेश म� �न�न�ल�खत सं�े�ण �कया : " य�द कोई प�, िजसके अनुरोध पर संदभ� �कया गया है, सुनवाई म� उपि�थत होने म� �वफल होता है या अ�भलेख पुि�तका तैयार करने हेतु आव�यक कार�वाई करने म�, ता�क संदभ� क� सुनवाई क� जा सक�, �वफल होता है, तो �यायालय संदभ� का उ�तर देने हेतु बा�य नह�ं है।" 3) आयकर आयु�त बनाम म�ट��लान इि�डया �ल�मटेड के �करण, 38 आईट�डी 320 (�द�ल�), म� राज�व �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल क� गई थी िजसे सुनवाई हेतु �नयत �कया गया था। परंतु सुनवाई क� तार�ख पर, �कसी ने राज�व/ अपीलाथ� का ��त�न�ध�व नह�ं �कया न ह� �थगन हेतु कोई सूचना �ा�त हुई थी। ऐसी कोई संसूचना या जानकार� नह�ं थी �क �यो राज�व ने तार�ख पर अनुपि�थत होने का �वक�प चुना। अ�धकरण ने अंत�न�हत शि�तय� के आधार पर, अपील�य अ�धकरण
3 आ.अ.सं. 07/इंदौर/2018 �ीमती अंजना चौकसे, इंदौर �नयम, 1963 के �नयम 19 के उपबंध� क� �ि�ट म� राज�व �वारा दा�खल अपील को अ�ा�य माना। प�रणामतः, �नधा�रती �वारा दा�खल अपील अ�भयोजन नह�ं करने के कारण खा�रज क� जाती है । यह आदेश 13.12.2019 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- (कुल भारत) �या�यक सद�य �दनांक : 13.12.2019 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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