SHRI PUNIT JAIN,BHOPAL vs. DCIT, CENTRAL CIRCLE-1, BHOPAL

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ITA 94/IND/2020Status: DisposedITAT Indore22 June 2021AY 2014-153 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal found that the assessee was not given a proper and effective opportunity of hearing and the CIT(A) passed an order without properly considering the merits of the case. The Tribunal set aside the order of the CIT(A).

What were the facts?

The assessee filed appeals against the order of the CIT(A) under Section 271(1)(c) of the Income Tax Act for assessment years 2010-11 to 2015-16. The assessee contended that they were not given a proper opportunity of hearing by the CIT(A).

What were the issues?

Whether the assessee was denied a proper opportunity of hearing by the CIT(A) and if the order was passed without considering the merits of the case.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 271(1)(c)

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य तथा सु�ी मधु�मता रॉय, �या�यक सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से

आ.अ.सं. 90 से 95/इंदौर/2020 �नधा�रण वष� : 2010-11 से 2015-16

�ी पुनीत जैन, बनाम आयकर उपायु�त, भोपाल स�ल सक�ल-1, भोपाल

अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.-एडीएलपीजे 7996 सी अपीलाथ� क� ओर से : �ी कुणाल अ�वाल, सीए ��यथ� क� ओर से : �ी ह�ष�त बार�, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ : 22.06.2021 उ�घोषणा �त�थ : 22.06.2021 आदेश �यायपीठ �वारा �नधा�रण वष� 2010-11 से 2015-16 के �लए �नधा�रती �वारा ये अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-3, भोपाल के आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 271(1)(सी) के अधीन आदेश �दनांक 23.01.2020 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।

2 आ.अ.सं. 90 से 95/इंदौर/2020 �ी पुनीत जैन, भोपाल 2. इन अपील� क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण� के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । इसके अ�त�र�त �वांटम अपील� को भी माननीय अ�धकरण �वारा �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत �कया गया है । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया ।

3.

हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील� म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था तथा �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण� के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आदेश पा�रत �कया था जो �क �यायसंगत नह�ं है । इसके अ�त�र�त, �वाटंम अपीलो को भी अ�धकरण �वारा आदेश �दनांक 10.03.2021 के �वारा �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत �कया गया है । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । ये अपील� �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।

3 आ.अ.सं. 90 से 95/इंदौर/2020 �ी पुनीत जैन, भोपाल 4. प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील� सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 22.06.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- ह�ता/- (मधु�मता रॉय) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 22.06.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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