SMT GEETA BAI MANDLOI,INDORE vs. ITO 1 (4), INDORE

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ITA 135/IND/2020Status: DisposedITAT Indore23 June 2021AY 2010-112 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal found that the assessee was not given a proper opportunity of being heard and the CIT(A) passed an order without properly considering the merits of the case. Therefore, the order of the CIT(A) was set aside.

What were the facts?

The assessee filed an appeal against the order of the CIT(A). The assessee contended that they were not given a proper opportunity of being heard by the CIT(A). The departmental representative did not controvert this submission.

What were the issues?

Whether the assessee was denied a reasonable opportunity of being heard by the CIT(A) and if the CIT(A) passed an order without proper consideration of the merits of the case.

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य तथा सु�ी मधु�मता रॉय, �या�यक सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आ.अ.सं. 135/इंदौर/2020 �नधा�रण वष� : 2010-11 बनाम �ीमती गीताबाई मंडलोई, आयकर अ�धकार� इंदौर 1 (4), इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.-बीपीजीपीएम 0145 सी

अपीलाथ� क� ओर से : �ी के.के.बावडीवाला, सीए ��यथ� क� ओर से : �ी ह�ष�त बार�, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ : 23.06.2021 उ�घोषणा �त�थ : 23.06.2021 आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2010-11 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-I, इंदौर के आदेश �दनांक 21.01.2020 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।

2.

इस अपील क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत

2 आ.अ.सं. 135/इंदौर/2020 �ीमती गीताबाई मंडलोई, इंदौर �कया था । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया ।

3.

हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था । इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण� के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आदेश पा�रत �कया था, जो �क �यायसंगत नह�ं ह� । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।

4.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 23.06.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (मधु�मता रॉय) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 23.06.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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