DHRUVRAJ CHAUDHARY,INDORE vs. DCIT 1 (1), INDORE
What did the Tribunal hold?
The Tribunal found that the assessee was not given a proper and effective opportunity of being heard. The CIT(A) passed an order without considering the merits of the case, which is not justifiable. Therefore, the order of the CIT(A) was set aside.
What were the facts?
The assessee filed an appeal against the order of the CIT(A). The assessee contended that they were not given a proper opportunity of being heard by the CIT(A). The CIT(A) passed a one-sided order without properly examining the merits of the case.
What were the issues?
Whether the assessee was provided with a proper opportunity of being heard by the CIT(A) and whether the CIT(A) properly examined the merits of the case before passing the order.
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य तथा सु�ी मधु�मता रॉय, �या�यक सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आ.अ.सं. 154/इंदौर/2020 �नधा�रण वष� : 2014-15 बनाम आयकर उपायु�त 1 (1), �ी �ुवराज चौधर�, इंदौर इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.-एजीएसपीसी 5072 ई
अपीलाथ� क� ओर से : �ी अजय तुलसीयान तथा सु�ी शा�लनी मेहता, सीए ��यथ� क� ओर से : �ी ह�ष�त बार�, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ : 25.06.2021 उ�घोषणा �त�थ : 25.06.2021 आदेश सु�ी मधु�मता रॉय, �या�यक सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2014-15 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-I, इंदौर के आदेश �दनांक 13.12.2019 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।
इस अपील क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ताओं ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने
2 आ.अ.सं. 154/इंदौर/2020 �ी �ुवराज चौधर�, इंदौर �करण के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया ।
हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था । इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण� के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आदेश पा�रत �कया था, जो �क �यायसंगत नह�ं ह� । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।
प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 25.06.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (मनीष बोरड) (मधु�मता रॉय) लेखा सद�य �या�यक सद�य �दनांक : 25.06.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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