MOHD. ATIQUE,BHOPAL vs. THE ACIT 3(1), BHOPAL

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ITA 688/IND/2019Status: DisposedITAT Indore28 June 2021AY 2001-022 pages

In favour of the assessee: the assessee's appeal was allowed. From the AI summary of this appeal.

AI SummaryAllowed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal noted that the additions on which the penalties were based had already been deleted by a co-ordinate bench of the ITAT in earlier appeals. Consequently, the penalties levied under Section 271(1)(c) were also deleted.

What were the facts?

The assessee filed appeals against penalty orders passed under Section 271(1)(c) of the Income Tax Act for assessment years 2001-02 to 2007-08. The penalties were levied based on certain additions made in the assessment orders.

What were the issues?

Whether penalties under Section 271(1)(c) can sustain when the underlying additions leading to the penalties have been deleted by a higher appellate authority.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 271(1)(c)

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आदेश �यायपीठ �वारा �नधा�रण वष� 2001-02 से 2007-08 से संबं�धत �नधा�रती क� उपरो�त शीष�क क� अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-2, भोपाल �वारा आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 271(1)(सी) के अधीन पा�रत अलग-अलग आदेश� सभी �दनांक 16.04.2019 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर �नदे�शत ह� ।

2.

सुनवाई के �ारंभ म� ह� �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने दावा �कया �क �वांटम प�रवध�न िजनके आधार पर �नधा�रण अ�धकार� �वारा शाि�त अ�धरो�पत क� गई थी, उ�हे आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ �वारा आ(एसएस) अ.सं. 30 से 37/इंदौर/2016 म� आदेश �दनांक 16.02.2021 के �वारा �नधा�रण आदेश� को �नर�त करके हटाया गया है अतः

1.

2 आ.अ.सं. 688 से 694/इंदौर/2019 मोह�मद अतीक, भोपाल वत�मान अपील� म� शाि�त अि�त�व म� नह�ं रहेगी । �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने सुसंगत �या�यक उ�घोषणाओं पर �नभ�रता रखते हुए �ल�खत �नवेदन� म� �कए हुए �नवेदन� को दोहराया।

3.

�व�वान व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु इस त�य का खंडन नह�ं कर पाये �क �वांटम प�रवध�न आयकर अपील�य अ�धकरण- �वारा हटाये गये ह� ।

4.

हमने पर�पर �वरोधी �नवेदन� को सुना है तथा हमारे सम� उपल�ध साम�ी का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ ने आ(एसएस) अ.सं. 30 से 37/इंदौर/2016 म� आदेश �दनांक 16.02.2021 के �वारा �नधा�रण आदेश� को �नर�त करके �वाटंम प�रवध�न� को हटाया ह� । अतः हमारा �वचारपूण� अ�भमत है �क जब वे प�रवध�न ह� हटाये गये ह� िजनके आधार पर आयकर अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन शाि�तयां अ�धरो�पत क� गई ह�, तब उन पर अ�धरो�पत शाि�तयां भी अि�त�व म� नह�ं रहेगी अतः हम �वचाराधीन �नधा�रण वष� के �लए आयकर अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन शाि�तयां हटाते ह� ।

5.

प�रणामतः, �नधा�रती क� सभी अपील� �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 28.06.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (राजपाल यादव) (मनीष बोरड) उपा�य� लेखा सद�य �दनांक : 28.06.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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